मास्टर निदेशों - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर निदेशों
आरबीआई/डीओआर/2021-22/86 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 24 सितंबर, 2021 (05 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया) सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/
आरबीआई/डीओआर/2021-22/86 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 24 सितंबर, 2021 (05 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया) सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/
भरिबैं/डीसीबीआर/2015-16/23 मास्टर निदेश डीसीबीआर.निदेश.सं.1/13.01.000/2015-16 12 मई 2016 (16 सितंबर 2022 को यथासंशोधित) (11 नवम्बर 2021 को यथासंशोधित) (02 जुलाई 2021 को यथासंशोधित) मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक – जमाराशियों
भरिबैं/डीसीबीआर/2015-16/23 मास्टर निदेश डीसीबीआर.निदेश.सं.1/13.01.000/2015-16 12 मई 2016 (16 सितंबर 2022 को यथासंशोधित) (11 नवम्बर 2021 को यथासंशोधित) (02 जुलाई 2021 को यथासंशोधित) मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक – जमाराशियों
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 04, 2025