प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 मई 2024 को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 'अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के लिए विवेकपूर्ण ढांचा - कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं' संबंधी दिशानिर्देश का मसौदा जारी किया था। दिशानिर्देशों के मसौदे में अंतर्निहित जोखिमों पर ध्यान देते हुए विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा परियोजना ऋणों के वित्तपोषण के लिए एक सक्षम ढांचे का प्रस्ताव दिया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 मई 2024 को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 'अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के लिए विवेकपूर्ण ढांचा - कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं' संबंधी दिशानिर्देश का मसौदा जारी किया था। दिशानिर्देशों के मसौदे में अंतर्निहित जोखिमों पर ध्यान देते हुए विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा परियोजना ऋणों के वित्तपोषण के लिए एक सक्षम ढांचे का प्रस्ताव दिया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि धिनोज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, धिनोज, गुजरात का अखंड आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 16 जून 2025 (सोमवार) से लागू होगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि धिनोज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, धिनोज, गुजरात का अखंड आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 16 जून 2025 (सोमवार) से लागू होगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 10 जून 2025 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 10 जून 2025 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 के माध्यम से 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 4 मार्च 2025 के निदेश DOR.MON/D-107/12-28-
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 के माध्यम से 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 4 मार्च 2025 के निदेश DOR.MON/D-107/12-28-
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-2/12.27.215/2018-19 के माध्यम से 9 मई 2019 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-2/12.27.215/2018-19 के माध्यम से 9 मई 2019 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात के श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 9 जून 2025 (सोमवार) से लागू होगी। दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात की सभी शाखाएँ 9 जून 2025 से श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात के श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 9 जून 2025 (सोमवार) से लागू होगी। दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात की सभी शाखाएँ 9 जून 2025 से श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1931/12.23.001/2024-2025 के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1931/12.23.001/2024-2025 के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1932/12-23-065/2024-2025 के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-स
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1932/12-23-065/2024-2025 के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-स
जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 मई 2025 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S1580/12-22-321/2025-2026 द्वारा दि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,फलटण (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 29 मई 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 28 मई 2025 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन सामान्य के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित करने हेतु निदेशित किया गया है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश
जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 मई 2025 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S1580/12-22-321/2025-2026 द्वारा दि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,फलटण (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 29 मई 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 28 मई 2025 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन सामान्य के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित करने हेतु निदेशित किया गया है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश
कृपया दिनांक 1 जनवरी 2024 के बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र के पैराग्राफ 6.1 में उल्लिखित अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करें। रिज़र्व बैंक ने आज बैंकों में निष्क्रिय खाते/ अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025 संबंधी परिपत्र का मसौदे जारी किया है जो उपर्युक्त अनुदेशों को संशोधित करता है।
कृपया दिनांक 1 जनवरी 2024 के बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र के पैराग्राफ 6.1 में उल्लिखित अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करें। रिज़र्व बैंक ने आज बैंकों में निष्क्रिय खाते/ अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025 संबंधी परिपत्र का मसौदे जारी किया है जो उपर्युक्त अनुदेशों को संशोधित करता है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 19, 2025