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सितंबर 25, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद

25 सितबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश संदर्भ सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 25 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जनसाधारण के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा । विशेष रूप में, जमाकर्ता के सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से ₹50,000

25 सितबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश संदर्भ सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 25 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जनसाधारण के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा । विशेष रूप में, जमाकर्ता के सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से ₹50,000

सितंबर 22, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सांगलीसहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ानाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S2322/12-07-005/2022-23 के माध्‍यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा इसे पिछली बार 8 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा उक्त निदेशों की वैधता अवधि को दिनांक 21 सितंबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-74/12.22.225/2023-24 के अनुसार 8 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता अवधि को बढ़ाए जाने के संबंध में सूचित करने वाले दिनांक 21 सितंबर 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है।4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।(श्वेता शर्मा) उप महाप्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/976

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सांगलीसहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ानाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S2322/12-07-005/2022-23 के माध्‍यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा इसे पिछली बार 8 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा उक्त निदेशों की वैधता अवधि को दिनांक 21 सितंबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-74/12.22.225/2023-24 के अनुसार 8 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता अवधि को बढ़ाए जाने के संबंध में सूचित करने वाले दिनांक 21 सितंबर 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है।4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।(श्वेता शर्मा) उप महाप्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/976

सितंबर 22, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियामिता, मस्की, कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियामिता, मस्की, कर्नाटकका लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा “श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियामिता, मस्की, कर्नाटक” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, बेंगलुरु से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।भारतीय रिज़र्व बैंक 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियामिता, मस्की, कर्नाटकका लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा “श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियामिता, मस्की, कर्नाटक” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, बेंगलुरु से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।भारतीय रिज़र्व बैंक 

सितंबर 22, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराईच (उ.प्र) का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराईच (उ.प्र) का लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिनांक 21 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराईच (उ.प्र) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया:बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराईच (उ.प्र) का लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिनांक 21 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराईच (उ.प्र) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया:बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के

सितंबर 21, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, केरल को प्रदान लाइसेंस रद्द कर दिया और इसे गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी

21 सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, केरल को प्रदान लाइसेंस रद्द कर दिया और इसे गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए(2) के अंतर्गत दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम को एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किया जाए। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, केरल को दिया गया दिनांक 19 दिसंबर 1987 का लाइसेंस, 21 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया है। इससे दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(बी) के अर्थ के अंतर्गत 'बैंकिंग' का कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद कर दे, जिसमें गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करना भी शामिल है। इसके अलावा, दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के बाद भी, जब भी मांग की जाएगी, अपने गैर-सदस्यों की अदत्त और दावा न की गई जमाराशि को चुकाना सुनिश्चित करेगा।

21 सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, केरल को प्रदान लाइसेंस रद्द कर दिया और इसे गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए(2) के अंतर्गत दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम को एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किया जाए। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, केरल को दिया गया दिनांक 19 दिसंबर 1987 का लाइसेंस, 21 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया है। इससे दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(बी) के अर्थ के अंतर्गत 'बैंकिंग' का कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद कर दे, जिसमें गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करना भी शामिल है। इसके अलावा, दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के बाद भी, जब भी मांग की जाएगी, अपने गैर-सदस्यों की अदत्त और दावा न की गई जमाराशि को चुकाना सुनिश्चित करेगा।

सितंबर 08, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड – अवधि बढ़ाना

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश DoS.CO.NSUCBs-West/D-4/S3706/12.07.005/2021-22 द्वारा द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड को 9 सितंबर 2022 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 9 जून 2023 के निदेश DOR.MON/D-31/12.22.613/2023-24 द्वारा 9 सितंबर 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 9 सितंबर 2023 से आगे बढ़ाया जाए।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश DoS.CO.NSUCBs-West/D-4/S3706/12.07.005/2021-22 द्वारा द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड को 9 सितंबर 2022 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 9 जून 2023 के निदेश DOR.MON/D-31/12.22.613/2023-24 द्वारा 9 सितंबर 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 9 सितंबर 2023 से आगे बढ़ाया जाए।

सितंबर 08, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - डिफेन्‍स अकाउन्‍टस को-आपरेटिव बैंक लि., पुणे - अवधि बढ़ाना

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - डिफेन्‍स अकाउन्‍टस को-आपरेटिव बैंक लि., पुणे - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-2023 द्वारा डिफेन्‍स अकाउन्‍टस को-आपरेटिव बैंक लि., पुणे को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था।2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उक्त निदेश दिनांक 8 सितंबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-73/12.22.262/2023-24 के अनुसार बैंक पर 10 दिसंबर 2023 को करोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।
 

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - डिफेन्‍स अकाउन्‍टस को-आपरेटिव बैंक लि., पुणे - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-2023 द्वारा डिफेन्‍स अकाउन्‍टस को-आपरेटिव बैंक लि., पुणे को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था।2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उक्त निदेश दिनांक 8 सितंबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-73/12.22.262/2023-24 के अनुसार बैंक पर 10 दिसंबर 2023 को करोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।
 

सितंबर 08, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान – अवधि बढ़ाना

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान – अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था जो समीक्षाधीन था। निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 7 जून 2023 के निदेश द्वारा 9 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक तीन महीनों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था जो समीक्षाधीन था।

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान – अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था जो समीक्षाधीन था। निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 7 जून 2023 के निदेश द्वारा 9 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक तीन महीनों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था जो समीक्षाधीन था।

सितंबर 08, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।

सितंबर 08, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना – नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.)

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना – नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 द्वारा नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि 10 सितंबर 2023 तक थी।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना – नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 द्वारा नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि 10 सितंबर 2023 तक थी।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 16, 2024

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