प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-25 के माध्यम से दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 23 अप्रैल 2025 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-25 के माध्यम से दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 23 अप्रैल 2025 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल को दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 20 जनवरी 2025 के निदेश DOR.MON.D-95/12.29.046/2024-25 के द्वारा 22 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 22 अप्रैल 2025 को कारोबार समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल को दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 20 जनवरी 2025 के निदेश DOR.MON.D-95/12.29.046/2024-25 के द्वारा 22 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 22 अप्रैल 2025 को कारोबार समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “अजंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने के लिए आदेश जारी करें और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “अजंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने के लिए आदेश जारी करें और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 16 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने के लिए आदेश जारी करें और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 16 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने के लिए आदेश जारी करें और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसकी वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसकी वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
विनियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यप्रणालियों का डिजिटलीकरण, दक्ष, पारदर्शी व समयबद्ध रूप से करने के लिए रिज़र्व बैंक निरंतर प्रयासरत है । इसी उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 28 मई, 2024 को प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल लॉन्च किया था, ताकि विनियामक प्राधिकरण, लाइसेंस व अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सरल बनाया जा सके एवं पारदर्शी तरीके से सेवाओं का निर्बाध, सुरक्षित तथा शीघ्र प्रतिपादन किया जा सके।
विनियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यप्रणालियों का डिजिटलीकरण, दक्ष, पारदर्शी व समयबद्ध रूप से करने के लिए रिज़र्व बैंक निरंतर प्रयासरत है । इसी उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 28 मई, 2024 को प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल लॉन्च किया था, ताकि विनियामक प्राधिकरण, लाइसेंस व अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सरल बनाया जा सके एवं पारदर्शी तरीके से सेवाओं का निर्बाध, सुरक्षित तथा शीघ्र प्रतिपादन किया जा सके।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 के माध्यम से 15 अक्तूबर 2024 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 7 जनवरी 2025 के निदेश DOR.MON/D-89/12.28.017/2024-25 द्वारा 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ा दिया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 के माध्यम से 15 अक्तूबर 2024 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 7 जनवरी 2025 के निदेश DOR.MON/D-89/12.28.017/2024-25 द्वारा 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ा दिया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 11 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: i) बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है; ii) बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धाराओं 22(3)(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई) की अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहा है; iii) बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है; iv) बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा; तथा v) यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 11 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: i) बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है; ii) बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धाराओं 22(3)(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई) की अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहा है; iii) बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है; iv) बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा; तथा v) यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।
आज विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विषयों पर निदेशों के मसौदों को जारी किया है: भारतीय रिज़र्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (सह-उधार व्यवस्था) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण संपार्श्विक के बदले उधार) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025
आज विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विषयों पर निदेशों के मसौदों को जारी किया है: भारतीय रिज़र्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (सह-उधार व्यवस्था) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण संपार्श्विक के बदले उधार) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED No.S2729/12-07-005/2022-23 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। इन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इनकी वैधता अवधि को 29 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED No.S2729/12-07-005/2022-23 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। इन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इनकी वैधता अवधि को 29 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 19, 2025