प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1931/12.23.001/2024-2025 के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 5 दिसंबर 2024 के निदेश सं DOR.MON/D-80/12.23.001/2024-2025 द्वारा 12 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 12 मार्च 2025 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1931/12.23.001/2024-2025 के माध्यम से 12 दिसंबर 2024 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 5 दिसंबर 2024 के निदेश सं DOR.MON/D-80/12.23.001/2024-2025 द्वारा 12 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 12 मार्च 2025 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-2/12.27.215/2018-19 के माध्यम से 9 मई 2019 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 2 दिसंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-77/12.27.215/2024-25 द्वारा 9 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 9 मार्च 2025 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-2/12.27.215/2018-19 के माध्यम से 9 मई 2019 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 2 दिसंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-77/12.27.215/2024-25 द्वारा 9 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 9 मार्च 2025 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए नि
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए नि
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 फरवरी 2025 को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर सर्व समावेशी निदेश (एआईडी) लागू किए थे और बैंक को निदेश दिया था कि वह किसी जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि के आहरण की अनुमति न दे। इसके बाद रिज़र्व बैंक ने बैंक के बोर्ड का अधिक्रमण कर दिया और एक प्रशासक तथा परामर्शदाताओं की समिति (सीओए) नियुक्त की, जिसकी सूचना 14 फरवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से दी गई।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 फरवरी 2025 को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर सर्व समावेशी निदेश (एआईडी) लागू किए थे और बैंक को निदेश दिया था कि वह किसी जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि के आहरण की अनुमति न दे। इसके बाद रिज़र्व बैंक ने बैंक के बोर्ड का अधिक्रमण कर दिया और एक प्रशासक तथा परामर्शदाताओं की समिति (सीओए) नियुक्त की, जिसकी सूचना 14 फरवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से दी गई।
ऋणों पर मोचनरोध प्रभार/ पूर्व भुगतान दंड लगाने पर मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा के संबंध में 9 अक्तूबर 2024 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने आज इस संबंध में मसौदा परिपत्र जारी किया है।
ऋणों पर मोचनरोध प्रभार/ पूर्व भुगतान दंड लगाने पर मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा के संबंध में 9 अक्तूबर 2024 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने आज इस संबंध में मसौदा परिपत्र जारी किया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा जिसकी अवधि को पिछली बार 21 नवंबर 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-74/12.22.275/2024-25 द्वारा 24 फरवरी 2025 को कारोबार समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा जिसकी अवधि को पिछली बार 21 नवंबर 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-74/12.22.275/2024-25 द्वारा 24 फरवरी 2025 को कारोबार समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to HCBL Co-operative Bank Ltd., Lucknow vide Directive No. LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-2023 dated February 23, 2023 for a period of six months up to August 24, 2023 as modified from time to time, which were last extended up to February 24, 2025 vide Directive No. DOR.MON/D-71/12.22.133/2024-25 dated November 19, 2024. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond February 24, 2025.
The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to HCBL Co-operative Bank Ltd., Lucknow vide Directive No. LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-2023 dated February 23, 2023 for a period of six months up to August 24, 2023 as modified from time to time, which were last extended up to February 24, 2025 vide Directive No. DOR.MON/D-71/12.22.133/2024-25 dated November 19, 2024. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond February 24, 2025.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा 18 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिन्हें पिछली बार दिनांक 12 नवंबर 2024 के निदेश DOR.MON. D-69/12.22.395/2024-25 द्वारा 17 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा 18 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिन्हें पिछली बार दिनांक 12 नवंबर 2024 के निदेश DOR.MON. D-69/12.22.395/2024-25 द्वारा 17 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया है। परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक ने इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों का प्रबंधन करने के लिए श्री श्रीकांत, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 'प्रशासक' नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक 'परामर्शदाताओं की समिति' भी नियुक्त की है। 'परामर्शदाताओं की समिति के सदस्य श्री रवींद्र सपरा (भूतपूर्व महाप्रबंधक, एसबीआई) और श्री अभिजीत देशमुख (सनदी लेखाकार) हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया है। परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक ने इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों का प्रबंधन करने के लिए श्री श्रीकांत, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 'प्रशासक' नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक 'परामर्शदाताओं की समिति' भी नियुक्त की है। 'परामर्शदाताओं की समिति के सदस्य श्री रवींद्र सपरा (भूतपूर्व महाप्रबंधक, एसबीआई) और श्री अभिजीत देशमुख (सनदी लेखाकार) हैं।
जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 फरवरी 2025 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.D-01/12-22-350/2024-2025 द्वारा न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 13 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 फरवरी 2025 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन
जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 फरवरी 2025 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.D-01/12-22-350/2024-2025 द्वारा न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 13 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 फरवरी 2025 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक जन
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 19, 2025