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जनवरी 12, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई, गुजरात के लाइसेंस को रद्द किया

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 12 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा “श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 12 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने हेतु आदेश जारी करें। रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है; बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)(ए), 22 (3)(बी), 22 (3)(सी), 22 (3)(डी) और 22 (3)(ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है;

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 12 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा “श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 12 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने हेतु आदेश जारी करें। रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है; बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)(ए), 22 (3)(बी), 22 (3)(सी), 22 (3)(डी) और 22 (3)(ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है;

जनवरी 12, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर, कर्नाटक के लाइसेंस को रद्द किया

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 12 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा “दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 12 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने हेतु आदेश जारी करें। रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है; बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)(ए), 22 (3)(बी), 22 (3)(सी), 22 (3)(डी) और 22 (3)(ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है;

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 12 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा “दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 12 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने हेतु आदेश जारी करें। रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है; बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)(ए), 22 (3)(बी), 22 (3)(सी), 22 (3)(डी) और 22 (3)(ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है;

जनवरी 08, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटीव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 6 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-75/12.28.115/2023-24 द्वारा  8 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटीव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 6 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-75/12.28.115/2023-24 द्वारा  8 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।

जनवरी 02, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S2322/12-07-005/2022-23 के माध्‍यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जुलाई 2022 को  कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा इसे पिछली बार 8 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S2322/12-07-005/2022-23 के माध्‍यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जुलाई 2022 को  कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा इसे पिछली बार 8 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।

दिसंबर 30, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि फैज़ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “दि फैज़ मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 30 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।   

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “दि फैज़ मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 30 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।   

दिसंबर 30, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, तमिलनाडु से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, तमिलनाडु से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।  

दिसंबर 29, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के आयुक्त एवं रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।    

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के आयुक्त एवं रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।    

दिसंबर 29, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद, गुजरात को दिये गए लाइसेंस को रद्द कर गैर बैंकिंग संस्था के रूप में कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान करना

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए (2) के तहत बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद को एक गैर-बैंकिंग संस्था के रूप में अधिसूचित करने के लिए संतुष्ट है। तदनुसार, आरबीआई द्वारा बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद, को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के तहत भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिनांक 17 फरवरी, 1998 को जारी लाइसेंस को 29 दिसंबर, 2023 को कारोबार समाप्ति से रद्द कर दिया गया है। इससे बोटाद पीपल्स को-

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए (2) के तहत बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद को एक गैर-बैंकिंग संस्था के रूप में अधिसूचित करने के लिए संतुष्ट है। तदनुसार, आरबीआई द्वारा बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद, को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के तहत भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिनांक 17 फरवरी, 1998 को जारी लाइसेंस को 29 दिसंबर, 2023 को कारोबार समाप्ति से रद्द कर दिया गया है। इससे बोटाद पीपल्स को-

दिसंबर 28, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई- निदेशों को वापस लेना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश सं. No.CO.DoS.DSD.No.S2469/12-07-005/2022-23 द्वारा रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे।  निदेशों की वैधता अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई और इसे आखिरी बार 18 जनवरी 2024 तक बढ़ाई गई थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश सं. No.CO.DoS.DSD.No.S2469/12-07-005/2022-23 द्वारा रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे।  निदेशों की वैधता अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई और इसे आखिरी बार 18 जनवरी 2024 तक बढ़ाई गई थी।

दिसंबर 14, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।  

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 21, 2024

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