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जुलाई 11, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सतारा का लाइसेंस रद्द किया
11 जुलाई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सतारा का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिनांक 11 जुलाई 2023 के आदेश द्वारा “हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सतारा” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 11 जुलाई 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त
11 जुलाई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सतारा का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिनांक 11 जुलाई 2023 के आदेश द्वारा “हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सतारा” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 11 जुलाई 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त
जुलाई 07, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, टुमकुर, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना
7 जुलाई 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, टुमकुर, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S530/13-04-179/2022-23 द्वारा श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, टुमकुर, कर्नाटक को निदेश जारी किया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि श्री श
7 जुलाई 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, टुमकुर, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S530/13-04-179/2022-23 द्वारा श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, टुमकुर, कर्नाटक को निदेश जारी किया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि श्री श
जुलाई 07, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
7 जुलाई 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 07 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.DSD.No.S2322/12-07-005/2022-23 के माध्‍यम से 08 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
7 जुलाई 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 07 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.DSD.No.S2322/12-07-005/2022-23 के माध्‍यम से 08 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
जुलाई 07, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटीव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना
7 जुलाई 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटीव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटीव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 07 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.DSD.No.S2323/12-07-005/2022-23 के माध्‍यम से 08 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंकक
7 जुलाई 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटीव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटीव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 07 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.DSD.No.S2323/12-07-005/2022-23 के माध्‍यम से 08 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंकक
जुलाई 07, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना
7 जुलाई 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No.S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटीव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 6 अप्रैल 2023 के निदेश DOR.MON.D-03/12.28.115/20
7 जुलाई 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No.S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटीव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 6 अप्रैल 2023 के निदेश DOR.MON.D-03/12.28.115/20
जुलाई 05, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
5 जुलाई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिनांक 4 जुलाई 2023 के आदेश द्वारा “दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 5 जुलाई 2023 को कारोबार की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का सम
5 जुलाई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिनांक 4 जुलाई 2023 के आदेश द्वारा “दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 5 जुलाई 2023 को कारोबार की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का सम
जुलाई 05, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु का लाइसेंस रद्द किया (संशोधित)
5 जुलाई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु का लाइसेंस रद्द किया (संशोधित) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिनांक 4 जुलाई 2023 के आदेश द्वारा “शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 5 जुलाई 2023 को कारोबार की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, बेंगलुरु से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक
5 जुलाई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु का लाइसेंस रद्द किया (संशोधित) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिनांक 4 जुलाई 2023 के आदेश द्वारा “शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 5 जुलाई 2023 को कारोबार की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, बेंगलुरु से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक
जून 27, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को जारी लाइसेंस रद्द कर दिया और इसे गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी

27 जून 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को जारी लाइसेंस रद्द कर
दिया और इसे गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए(2) के अंतर्गत महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किया जाए। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को जारी दिनांक 23 मार्च 1994 का लाइसेंस 27 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया गया है। महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक के लिए यह अनिवार्य है कि वह उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 (बी) के अर्थ के अंतर्गत 'बैंकिंग' का कारोबार करना तत्काल प्रभाव बंद कर दें, जिसमें गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करना भी शामिल है। इसके अलावा, महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक, गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के बाद भी, जब भी मांग की जाएगी, अपने गैर-सदस्यों की अदत्त और दावा न की गई जमाराशि को चुकाना सुनिश्चित करेगा।

27 जून 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को जारी लाइसेंस रद्द कर
दिया और इसे गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए(2) के अंतर्गत महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किया जाए। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को जारी दिनांक 23 मार्च 1994 का लाइसेंस 27 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया गया है। महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक के लिए यह अनिवार्य है कि वह उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 (बी) के अर्थ के अंतर्गत 'बैंकिंग' का कारोबार करना तत्काल प्रभाव बंद कर दें, जिसमें गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करना भी शामिल है। इसके अलावा, महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक, गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के बाद भी, जब भी मांग की जाएगी, अपने गैर-सदस्यों की अदत्त और दावा न की गई जमाराशि को चुकाना सुनिश्चित करेगा।

जून 14, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई
14 जून 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जून 2023 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S1917/12-22-212/2
14 जून 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जून 2023 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S1917/12-22-212/2
जून 14, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, बिहार
14 जून 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, बिहार जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जून 2023 के निदेश संदर्भ सं. DoS(Patn
14 जून 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, बिहार जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जून 2023 के निदेश संदर्भ सं. DoS(Patn

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 16, 2024

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