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अक्‍तूबर 08, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक– अवधि बढ़ाना
8 अक्तूबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक– अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को दिनांक 7 अप्रैल 2022 के निदेश सीओ.डीओएस.डीएसडी.सं.एस98/10-01-023/2022-23 के माध्यम से निदेश जारी किए थे। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि
8 अक्तूबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक– अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को दिनांक 7 अप्रैल 2022 के निदेश सीओ.डीओएस.डीएसडी.सं.एस98/10-01-023/2022-23 के माध्यम से निदेश जारी किए थे। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि
सितंबर 23, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
23 सितंबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 द्वारा रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र को 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। निदेशों की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई और इसे पिछली बार 22 सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया था। 2. जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधि
23 सितंबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 द्वारा रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र को 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। निदेशों की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई और इसे पिछली बार 22 सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया था। 2. जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधि
सितंबर 22, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी लक्ष्मी को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया
22 सितंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी लक्ष्मी को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 14 सितंबर 2022 के आदेश द्वारा “दी लक्ष्मी को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 सितंबर 2022 को कारोबार की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का
22 सितंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी लक्ष्मी को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 14 सितंबर 2022 के आदेश द्वारा “दी लक्ष्मी को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 सितंबर 2022 को कारोबार की समाप्ति के पश्‍चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का
सितंबर 10, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) – वैधता को बढ़ाया जाना
10 सितंबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) – वैधता को बढ़ाया जाना सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से छह महीनों की अवधि के लिए 9 नवंबर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी निदेश के अंतर्गत रखा गया था जो समीक्षाधीन था। निदेश की वैधता को पिछली बार दिनांक 07 जून 2022 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन
10 सितंबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) – वैधता को बढ़ाया जाना सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से छह महीनों की अवधि के लिए 9 नवंबर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी निदेश के अंतर्गत रखा गया था जो समीक्षाधीन था। निदेश की वैधता को पिछली बार दिनांक 07 जून 2022 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन
सितंबर 06, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर- अवधि को बढ़ाना
06 सितंबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर- अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 06 दिसंबर 2021 के निदेश सं. DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 के माध्‍यम से नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर को 06 दिसंबर 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा था। निदेश की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बा
06 सितंबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर- अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 06 दिसंबर 2021 के निदेश सं. DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 के माध्‍यम से नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर को 06 दिसंबर 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा था। निदेश की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बा
सितंबर 06, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाना
6 सितंबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किया था,
6 सितंबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किया था,
अगस्त 30, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
30 अगस्त 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-4/12.22.141/2016-17 के माध्‍यम से मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 31 अगस्त 2016 को कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसकी वैधता अवधि
30 अगस्त 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-4/12.22.141/2016-17 के माध्‍यम से मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 31 अगस्त 2016 को कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसकी वैधता अवधि
अगस्त 26, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
26 अगस्त 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 द्वारा रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसकी वैधता अवधि को 31 अगस्त 2022 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साध
26 अगस्त 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 द्वारा रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसकी वैधता अवधि को 31 अगस्त 2022 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साध
अगस्त 24, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सं.394, केरल
24 अगस्त 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सं.394, केरल जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश संदर्भ सं. सीओ.डीओएस.एस
24 अगस्त 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सं.394, केरल जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश संदर्भ सं. सीओ.डीओएस.एस
अगस्त 24, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र – अवधि को बढ़ाना
24 अगस्त 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र – अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पाय यथासंशोधित दिनांक 24 नवंबर 2021 के निदेश DOS.CO.NSUCBs-West/D-3/S2050/12-07-005/2021-22 द्
24 अगस्त 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र – अवधि को बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पाय यथासंशोधित दिनांक 24 नवंबर 2021 के निदेश DOS.CO.NSUCBs-West/D-3/S2050/12-07-005/2021-22 द्

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 28, 2025

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