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प्रेस प्रकाशनियां - भुगतान और निपटान प्रणाली - आरबीआई - Reserve Bank of India

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अगस्त 05, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘ऋण में मॉडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु विनियामक सिद्धांतों’ पर परिपत्र का मसौदा जारी किया

विनियमित संस्थाएँ (आरई) आम तौर पर अपने ऋण प्रबंधन के भाग के रूप में विभिन्न मॉडलों का उपयोग करती हैं, जिसमें ऋण मूल्यांकन, उधारकर्ता स्कोरिंग, मूल्य निर्धारण, जोखिम प्रबंधन आदि शामिल हैं। ऐसे मॉडलों के उपयोग से संभावित जोखिमों से निपटने और ऋण निर्णयों के लिए आरई द्वारा मॉडल परिनियोजन की प्रक्रिया में मजबूती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ‘ऋण में मॉडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु विनियामक सिद्धांतों’ पर परिपत्र का मसौदा जारी किया। परिपत्र के मसौदे पर आम जनता/ हितधारकों से 4 सितंबर 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रियाएँ निम्नलिखित पते पर:

विनियमित संस्थाएँ (आरई) आम तौर पर अपने ऋण प्रबंधन के भाग के रूप में विभिन्न मॉडलों का उपयोग करती हैं, जिसमें ऋण मूल्यांकन, उधारकर्ता स्कोरिंग, मूल्य निर्धारण, जोखिम प्रबंधन आदि शामिल हैं। ऐसे मॉडलों के उपयोग से संभावित जोखिमों से निपटने और ऋण निर्णयों के लिए आरई द्वारा मॉडल परिनियोजन की प्रक्रिया में मजबूती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ‘ऋण में मॉडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु विनियामक सिद्धांतों’ पर परिपत्र का मसौदा जारी किया। परिपत्र के मसौदे पर आम जनता/ हितधारकों से 4 सितंबर 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रियाएँ निम्नलिखित पते पर:

जुलाई 31, 2024
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – जुलाई 2024

जुलाई 2024 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

जुलाई 2024 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

जुलाई 26, 2024
दिनांक 12 जुलाई 2024, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 14-जुलाई-2023 28-जून-2024* 12-जुलाई-2024* 14-जुलाई-2023 28-जून-2024* 12-जुलाई-2024* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 245861.45 281546.34 276953.70 248180.96 285619.46 280933.13 ख) बैंकों से लिये गये ऋण 196330.08 150168.05 137548.94 196446.94 150174.05 137558.44 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 63687.26 76593.71 75484.94 64379.68 76874.54 75782.30

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 14-जुलाई-2023 28-जून-2024* 12-जुलाई-2024* 14-जुलाई-2023 28-जून-2024* 12-जुलाई-2024* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 245861.45 281546.34 276953.70 248180.96 285619.46 280933.13 ख) बैंकों से लिये गये ऋण 196330.08 150168.05 137548.94 196446.94 150174.05 137558.44 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 63687.26 76593.71 75484.94 64379.68 76874.54 75782.30

जुलाई 25, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचे संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) – उच्च गुणवत्ता युक्त चल आस्तियां (एचक्यूएलए) पर हेयरकट की समीक्षा और जमाराशियों की कतिपय श्रेणियों पर रन-ऑफ दरें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ‘चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) – उच्च गुणवत्ता युक्त चल आस्तियों (एचक्यूएलए) पर हेयरकट की समीक्षा और जमाराशियों की कतिपय श्रेणियों पर रन-ऑफ दरें’ संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया। परिपत्र के मसौदे पर बैंकों और अन्य हितधारकों से 31 अगस्त 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। परिपत्र के मसौदे पर टिप्पणियाँ निम्नलिखित पते पर: प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमन विभाग 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट मुंबई – 400001 या ईमेल द्वारा विषय पंक्ति “एलसीआर ढांचे में संशोधन संबंधी परिपत्र के मसौदे पर टिप्पणी” के साथ भेजी जा सकती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ‘चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) – उच्च गुणवत्ता युक्त चल आस्तियों (एचक्यूएलए) पर हेयरकट की समीक्षा और जमाराशियों की कतिपय श्रेणियों पर रन-ऑफ दरें’ संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया। परिपत्र के मसौदे पर बैंकों और अन्य हितधारकों से 31 अगस्त 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। परिपत्र के मसौदे पर टिप्पणियाँ निम्नलिखित पते पर: प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमन विभाग 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट मुंबई – 400001 या ईमेल द्वारा विषय पंक्ति “एलसीआर ढांचे में संशोधन संबंधी परिपत्र के मसौदे पर टिप्पणी” के साथ भेजी जा सकती हैं।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 21, 2025

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