प्रेस प्रकाशनियां
In pursuance of the announcement made in the Statement on Developmental and Regulatory Policies dated October 01, 2025, the Reserve Bank of India (RBI) has today issued the following draft Directions for public comments:
In pursuance of the announcement made in the Statement on Developmental and Regulatory Policies dated October 01, 2025, the Reserve Bank of India (RBI) has today issued the following draft Directions for public comments:
In terms of para 7(b) of the captioned Directions dated July 29, 2025, it has been stipulated that the Reserve Bank may, in consultation with the Government of India, by a notification, exempt certain Alternative Investment Funds (AIFs) from the scope of the above Directions (except for paragraph 5 – “General Requirement”), and the previous circulars dated December 19, 2023 and March 27, 2024 issued on the matter.
In terms of para 7(b) of the captioned Directions dated July 29, 2025, it has been stipulated that the Reserve Bank may, in consultation with the Government of India, by a notification, exempt certain Alternative Investment Funds (AIFs) from the scope of the above Directions (except for paragraph 5 – “General Requirement”), and the previous circulars dated December 19, 2023 and March 27, 2024 issued on the matter.
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 04-अक्तूबर-2024 19-सितंबर-2025* 03-अक्तूबर-2025* 04-अक्तूबर-2024 19-सितंबर-2025* 03-अक्तूबर-2025* बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 287920.78 319607.38 318430.38 292252.74 327583.51 326733.06** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 127899.61 84796.98 84733.28 127950.17 84841.98 84761.78 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 22225.29 27486.35 28435.54 22565.39 27991.42 28945.86 अन्य के प्रति देयताएं (क)
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 04-अक्तूबर-2024 19-सितंबर-2025* 03-अक्तूबर-2025* 04-अक्तूबर-2024 19-सितंबर-2025* 03-अक्तूबर-2025* बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 287920.78 319607.38 318430.38 292252.74 327583.51 326733.06** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 127899.61 84796.98 84733.28 127950.17 84841.98 84761.78 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 22225.29 27486.35 28435.54 22565.39 27991.42 28945.86 अन्य के प्रति देयताएं (क)
रिज़र्व बैंक का अपने विनियामक ढांचे को अनुकूलतम बनाने के लिए निरंतर प्रयास रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विनियामक बोझ और अनुपालन लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, साथ ही मौजूदा अनुदेशों की वैधता का समय पर पुनर्मूल्यांकन भी किया गया है।
रिज़र्व बैंक का अपने विनियामक ढांचे को अनुकूलतम बनाने के लिए निरंतर प्रयास रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विनियामक बोझ और अनुपालन लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, साथ ही मौजूदा अनुदेशों की वैधता का समय पर पुनर्मूल्यांकन भी किया गया है।
दिनांक 1 अक्तूबर 2025 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज निम्नलिखित निदेशों का मसौदा जारी किया: क. भारतीय रिज़र्व बैंक (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक - ऋण संबंधी जोखिम के लिए पूंजी प्रभार - मानकीकृत दृष्टिकोण) निदेश, 2025 का मसौदा प्रस्तावित निदेश, बैंकिंग पर्यवेक्षण बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा कार्यान्वित वैश्विक सुधारों के प्रमुख तत्वों में से एक को भारतीय संदर्भ के अनुरूप लागू करने
दिनांक 1 अक्तूबर 2025 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज निम्नलिखित निदेशों का मसौदा जारी किया: क. भारतीय रिज़र्व बैंक (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक - ऋण संबंधी जोखिम के लिए पूंजी प्रभार - मानकीकृत दृष्टिकोण) निदेश, 2025 का मसौदा प्रस्तावित निदेश, बैंकिंग पर्यवेक्षण बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा कार्यान्वित वैश्विक सुधारों के प्रमुख तत्वों में से एक को भारतीय संदर्भ के अनुरूप लागू करने
दिनांक 8 दिसंबर 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्यमें की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज विभिन्न विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा संबंधित पक्षों को उधार देने संबंधी निम्नलिखित विनियामक ढांचा के मसौदे जारी किए हैं, जिन पर जन सामान्य से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं:
दिनांक 8 दिसंबर 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्यमें की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज विभिन्न विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा संबंधित पक्षों को उधार देने संबंधी निम्नलिखित विनियामक ढांचा के मसौदे जारी किए हैं, जिन पर जन सामान्य से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं:
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 20-सितंबर -2024 05- सितंबर -2025* 19- सितंबर -2025* 20- सितंबर -2024 05- सितंबर -2025* 19- सितंबर -2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 305203.01 322323.47 319556.99 309831.75
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 20-सितंबर -2024 05- सितंबर -2025* 19- सितंबर -2025* 20- सितंबर -2024 05- सितंबर -2025* 19- सितंबर -2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 305203.01 322323.47 319556.99 309831.75
सितंबर 2025 के महीने के दौरान नागरिक चार्टर के अंतर्गत निष्पादन का विश्लेषण किया गया है और उसका सारांश नीचे दिया गया है – विवरण आवेदनों की सं. ए महीने की शुरुआत में लंबित आवेदन 3,124 बी माह के दौरान प्राप्त आवेदन 23,548 सी अतिरिक्त जानकारी के लिए आवेदकों को वापस भेजा गया 346 डी कुल (ए+बी-सी) 26,326
सितंबर 2025 के महीने के दौरान नागरिक चार्टर के अंतर्गत निष्पादन का विश्लेषण किया गया है और उसका सारांश नीचे दिया गया है – विवरण आवेदनों की सं. ए महीने की शुरुआत में लंबित आवेदन 3,124 बी माह के दौरान प्राप्त आवेदन 23,548 सी अतिरिक्त जानकारी के लिए आवेदकों को वापस भेजा गया 346 डी कुल (ए+बी-सी) 26,326
रिज़र्व बैंक अपने जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जन साधारण को अपने निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने और बैंकों से अपनी अदावी जमाराशि का दावा करने के लिए प्रोत्साहित करता आ रहा है। इस प्रयास में, बैंकों को निष्क्रिय खातों को फिर से सक्रिय करने और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) को
रिज़र्व बैंक अपने जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जन साधारण को अपने निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने और बैंकों से अपनी अदावी जमाराशि का दावा करने के लिए प्रोत्साहित करता आ रहा है। इस प्रयास में, बैंकों को निष्क्रिय खातों को फिर से सक्रिय करने और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) को
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज सात निदेश/परिपत्र जारी किए, जिनमें बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू मौजूदा निदेश /परिपत्रों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इनमें से तीन संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएंगे (भाग ए), जबकि शेष चार संशोधनों पर जनता से सुझाव मांगे गए हैं (भाग बी)। इन प्रस्तावों की पूरी जानकारी निम्नानुसार है। क. 1 अक्तूबर 2025 से लागू होने वाले निदेश
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज सात निदेश/परिपत्र जारी किए, जिनमें बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू मौजूदा निदेश /परिपत्रों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इनमें से तीन संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएंगे (भाग ए), जबकि शेष चार संशोधनों पर जनता से सुझाव मांगे गए हैं (भाग बी)। इन प्रस्तावों की पूरी जानकारी निम्नानुसार है। क. 1 अक्तूबर 2025 से लागू होने वाले निदेश