प्रेस प्रकाशनियां - भुगतान और निपटान प्रणाली - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज " बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा और भारत में विदेशी बैंक शाखाओं द्वारा प्रधान कार्यालय को लाभ विप्रेषण” संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया। परिपत्र के मसौदे पर बैंकों, बाजार प्रतिभागियों और अन्य हितधारकों से 31 जनवरी 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज " बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा और भारत में विदेशी बैंक शाखाओं द्वारा प्रधान कार्यालय को लाभ विप्रेषण” संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया। परिपत्र के मसौदे पर बैंकों, बाजार प्रतिभागियों और अन्य हितधारकों से 31 जनवरी 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं।
पर्यवेक्षित संस्थाओं के साथ रिज़र्व बैंक की सहबद्धता के हिस्से के रूप में, सभी साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ आज (02 जनवरी 2024) एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, श्री स्वामीनाथन जे ने की और इसमें पर्यवेक्षण विभाग और विनियमन विभाग के कार्यपालक निदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
पर्यवेक्षित संस्थाओं के साथ रिज़र्व बैंक की सहबद्धता के हिस्से के रूप में, सभी साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ आज (02 जनवरी 2024) एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, श्री स्वामीनाथन जे ने की और इसमें पर्यवेक्षण विभाग और विनियमन विभाग के कार्यपालक निदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
दिसंबर 2023 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े सारणी 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।
दिसंबर 2023 माह के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों के संबंध में प्राप्त आंकड़े सारणी 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 16-दिसंबर -22 01- दिसंबर -2023 * 15- दिसंबर -2023 * 16- दिसंबर -22 01-दिसंबर -2023 *
(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 16-दिसंबर -22 01- दिसंबर -2023 * 15- दिसंबर -2023 * 16- दिसंबर -22 01-दिसंबर -2023 *
एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की पहचान प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में जारी रही। जबकि आईसीआईसीआई बैंक पिछले वर्ष की तरह ही उसी बकेटिंग संरचना में बना हुआ है, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक उच्च बकेट में चले गए हैं - एसबीआई बकेट 3 से बकेट 4 में स्थानांतरित हो गया है और एचडीएफसी बैंक बकेट 1 से बकेट 2 में स्थानांतरित हो गया है। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के लिए, बकेट वृद्धि के कारण उच्च डी-एसआईबी बफर आवश्यकताएं 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगी। अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) आवश्यकता पूंजी संरक्षण बफर के अतिरिक्त होगी।
एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की पहचान प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में जारी रही। जबकि आईसीआईसीआई बैंक पिछले वर्ष की तरह ही उसी बकेटिंग संरचना में बना हुआ है, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक उच्च बकेट में चले गए हैं - एसबीआई बकेट 3 से बकेट 4 में स्थानांतरित हो गया है और एचडीएफसी बैंक बकेट 1 से बकेट 2 में स्थानांतरित हो गया है। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के लिए, बकेट वृद्धि के कारण उच्च डी-एसआईबी बफर आवश्यकताएं 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगी। अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) आवश्यकता पूंजी संरक्षण बफर के अतिरिक्त होगी।
रिज़र्व बैंक ने 22 जुलाई 2014 को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) से निपटने के लिए रूपरेखा जारी की थी। इस ढांचे के अनुसार, बैंक को वार्षिक आधार पर डी-एसआईबी के रूप में नामित बैंकों के नामों की पहचान करना और प्रकट करना आवश्यक है। इसके अलावा, ढांचे के अनुसार, प्रणालीगत रूप से बैंकों के महत्व का आकलन करने और डी-एसआईबी की पहचान के लिए मूल्यांकन पद्धति की समय-समय पर समीक्षा की जानी आवश्यक है। तदनुसार, इसकी शुरूआत के बाद से ढांचे की कार्यप्रणाली, प्रणालीगत जोखिम मापदंड के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां और डी-एसआईबी ढांचे को लागू करने में अन्य देशों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा की गई है। समीक्षा के आधार पर, हालांकि चयनित संकेतकों या उनके संबंधित भार में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बैंक ने पद्धति में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया है:
रिज़र्व बैंक ने 22 जुलाई 2014 को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) से निपटने के लिए रूपरेखा जारी की थी। इस ढांचे के अनुसार, बैंक को वार्षिक आधार पर डी-एसआईबी के रूप में नामित बैंकों के नामों की पहचान करना और प्रकट करना आवश्यक है। इसके अलावा, ढांचे के अनुसार, प्रणालीगत रूप से बैंकों के महत्व का आकलन करने और डी-एसआईबी की पहचान के लिए मूल्यांकन पद्धति की समय-समय पर समीक्षा की जानी आवश्यक है। तदनुसार, इसकी शुरूआत के बाद से ढांचे की कार्यप्रणाली, प्रणालीगत जोखिम मापदंड के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां और डी-एसआईबी ढांचे को लागू करने में अन्य देशों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा की गई है। समीक्षा के आधार पर, हालांकि चयनित संकेतकों या उनके संबंधित भार में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बैंक ने पद्धति में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया है:
दिनांक 6 अक्तूबर 2023 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘विनियमित संस्थाओं के लिए स्व-विनियामक संगठनों को मान्यता देने हेतु बहुप्रयोजनीय ढांचे का मसौदा’ रखा है। इस बहुप्रयोजनीय ढांचे के मसौदे में किसी भी स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) पर लागू होने वाले व्यापक मापदंड यथा उद्देश्यों, जिम्मेदारियां, पात्रता मानदंड, सुशासन मानक, आवेदन प्रक्रिया और एसआरओ को मान्यता प्रदान करने के लिए अन्य बुनियादी शर्तें शामिल हैं।
दिनांक 6 अक्तूबर 2023 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘विनियमित संस्थाओं के लिए स्व-विनियामक संगठनों को मान्यता देने हेतु बहुप्रयोजनीय ढांचे का मसौदा’ रखा है। इस बहुप्रयोजनीय ढांचे के मसौदे में किसी भी स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) पर लागू होने वाले व्यापक मापदंड यथा उद्देश्यों, जिम्मेदारियां, पात्रता मानदंड, सुशासन मानक, आवेदन प्रक्रिया और एसआरओ को मान्यता प्रदान करने के लिए अन्य बुनियादी शर्तें शामिल हैं।
दिनांक 1 दिसंबर 2023, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 02-दिसंबर-22 17-नवंबर-2023 * 01-दिसंबर-2023 * 02-दिसंबर-22 17-नवंबर-2023 * 01-दिसंबर-2023 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 204511.44 241123.11 254742.65 206990.5 244489.69 258583.28 **
दिनांक 1 दिसंबर 2023, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 02-दिसंबर-22 17-नवंबर-2023 * 01-दिसंबर-2023 * 02-दिसंबर-22 17-नवंबर-2023 * 01-दिसंबर-2023 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 204511.44 241123.11 254742.65 206990.5 244489.69 258583.28 **
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ भ्रामक विज्ञापन देखें हैं जो ऋण माफी की पेशकश करके उधारकर्ताओं को लुभा रहे हैं। ये संस्थाएं प्रिंट मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे कई अभियानों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही हैं। ऐसी संस्थाओं द्वारा बिना किसी अधिकार के 'ऋण माफी प्रमाणपत्र' जारी करने के लिए सेवा/कानूनी शुल्क वसूल करने की भी खबरें हैं। यह भी हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ स्थानों पर, कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं, जो बैंकों से लिए जाने वाले सिक्योरिटी चार्ज के संबंध में अधिकारों के प्रवर्तन के बैंकों के प्रयासों को कमजोर करते हैं। ऐसी संस्थाएं गलतबयानी कर रही हैं कि बैंकों समेत वित्तीय संस्थानों का बकाया चुकाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी गतिविधियां वित्तीय संस्थानों की स्थिरता और सबसे बढ़कर, जमाकर्ताओं के हितों को कमजोर करती हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ने से प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान हो सकता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ भ्रामक विज्ञापन देखें हैं जो ऋण माफी की पेशकश करके उधारकर्ताओं को लुभा रहे हैं। ये संस्थाएं प्रिंट मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे कई अभियानों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही हैं। ऐसी संस्थाओं द्वारा बिना किसी अधिकार के 'ऋण माफी प्रमाणपत्र' जारी करने के लिए सेवा/कानूनी शुल्क वसूल करने की भी खबरें हैं। यह भी हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ स्थानों पर, कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं, जो बैंकों से लिए जाने वाले सिक्योरिटी चार्ज के संबंध में अधिकारों के प्रवर्तन के बैंकों के प्रयासों को कमजोर करते हैं। ऐसी संस्थाएं गलतबयानी कर रही हैं कि बैंकों समेत वित्तीय संस्थानों का बकाया चुकाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी गतिविधियां वित्तीय संस्थानों की स्थिरता और सबसे बढ़कर, जमाकर्ताओं के हितों को कमजोर करती हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ने से प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान हो सकता है।
1 दिसंबर 2023 दिनांक 17 नवंबर 2023, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 18-नवंबर-22 03-नवंबर-2023* 17-नवंबर-2023* 18-नवंबर-22 03-नवंबर-2023* 17-नवंबर-2023* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 197683.51 242686.81 241123.31 200234.72 246100.18 244489.89 ** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 59717.51 195603.02 186866.5 59825.5 195669.28 186961.73 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 52717.05 72833.37 72004.03 53280.8 73572.49 72619.52
1 दिसंबर 2023 दिनांक 17 नवंबर 2023, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 18-नवंबर-22 03-नवंबर-2023* 17-नवंबर-2023* 18-नवंबर-22 03-नवंबर-2023* 17-नवंबर-2023* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 197683.51 242686.81 241123.31 200234.72 246100.18 244489.89 ** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 59717.51 195603.02 186866.5 59825.5 195669.28 186961.73 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 52717.05 72833.37 72004.03 53280.8 73572.49 72619.52
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 21, 2024