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मास्टर परिपत्र

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जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ
भारिबैं /2012-13/32गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं.281/03.10.042/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विविध विषयों पर मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की ज
भारिबैं /2012-13/32गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं.281/03.10.042/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विविध विषयों पर मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की ज
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र-सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश
भारिबैं/2012-13/33गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.290/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विविध विषयों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि ऐसे मास्टर परिपत्रों में स्थान न पाने वाले 30 जून 2011 तक जारी निदेशों/अनुदेशों को यहाँ समेकि
भारिबैं/2012-13/33गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.290/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विविध विषयों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि ऐसे मास्टर परिपत्रों में स्थान न पाने वाले 30 जून 2011 तक जारी निदेशों/अनुदेशों को यहाँ समेकि
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र-"अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी)" संबंधी दिशानिर्देश- धन शोधन निवारणमानदंड-धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002- उनके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व
भारिबैं /2012-13/34 गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 285/03.10.42/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) विविध गैर बैंकिंग कंपनियां (एमएनबीसीज) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-"अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी)" संबंधी दिशानिर्देश- धन शोधन निवारणमानदंड-धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002- उनके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अन
भारिबैं /2012-13/34 गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 285/03.10.42/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) विविध गैर बैंकिंग कंपनियां (एमएनबीसीज) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-"अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी)" संबंधी दिशानिर्देश- धन शोधन निवारणमानदंड-धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002- उनके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अन
जुलाई 02, 2012
30 जून 2011 तक संशोधित अधिसूचना-"विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977"
भारिबैं /2012-13/35गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.284/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2011 तक संशोधित अधिसूचना-"विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977" आपको ज्ञात होगा कि  उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी.39/डीजी(एच)-77 में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो
भारिबैं /2012-13/35गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.284/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2011 तक संशोधित अधिसूचना-"विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977" आपको ज्ञात होगा कि  उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी.39/डीजी(एच)-77 में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो
जुलाई 02, 2012
30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ नहीं स्वीकार या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"
भारिबैं/2012-13/37गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.279/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ नहीं स्वीकार/धारण करने वाली) कंपनियाँमहोदय,30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ नहीं स्वीकार या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसू
भारिबैं/2012-13/37गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.279/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ नहीं स्वीकार/धारण करने वाली) कंपनियाँमहोदय,30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ नहीं स्वीकार या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसू
जुलाई 02, 2012
30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"
भारिबैं /2012-13/38 गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि.सं.278/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने/धारण करने वाली) कंपनियाँ तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय
भारिबैं /2012-13/38 गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि.सं.278/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने/धारण करने वाली) कंपनियाँ तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय
जुलाई 02, 2012
30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना - "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008"
भारिबैं/2012-13/22 गैबैंपवि(नीप्रभा.)कंपरि.सं.280/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, 30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना - "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008" आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता
भारिबैं/2012-13/22 गैबैंपवि(नीप्रभा.)कंपरि.सं.280/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, 30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना - "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008" आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता
जुलाई 01, 2011
मास्टर परिपत्र- कारपोरेट गवर्नेंस
भारिबैं /2011-12/28 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.234/03.10.001/2011-12     1 जुलाई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र- कारपोरेट गवर्नेंस सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2011 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट सभी अनुदेश, जहाँ तक वे इस विषय से संबंधित हैं, मास्टर परिपत्र में सम
भारिबैं /2011-12/28 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.234/03.10.001/2011-12     1 जुलाई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र- कारपोरेट गवर्नेंस सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2011 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट सभी अनुदेश, जहाँ तक वे इस विषय से संबंधित हैं, मास्टर परिपत्र में सम
जुलाई 01, 2011
मास्टर परिपत्र-उचित व्यवहार संहिता
भारिबैं /2011-12/26 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.232/03.10.042/2011-12 1 जुलाई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-उचित व्यवहार संहिता सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2011 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट सभी अनुदेश, जहाँ तक वे इस विषय से संबंधित हैं, म
भारिबैं /2011-12/26 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.232/03.10.042/2011-12 1 जुलाई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-उचित व्यवहार संहिता सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2011 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट सभी अनुदेश, जहाँ तक वे इस विषय से संबंधित हैं, म
जुलाई 01, 2011
Master Circular - KYC Guidelines - Anti Money Laundering Standards - PMLA, 2002 - Obligations of NBFCs
RBI/2011-12/25 DNBS (PD) CC No.231/03.10.42/2011-12 July 1, 2011 To All Non-Banking Financial Companies (NBFCs), Miscellaneous Non-Banking Companies (MNBCs), and Residuary Non-Banking Companies (RNBCs) Dear Sir, Master Circular – 'Know Your Customer' (KYC) Guidelines – Anti Money Laundering Standards (AML) -'Prevention of Money Laundering Act, 2002@@NBSP@@ - Obligations of NBFCs in terms of Rules notified thereunder’ As you are aware, in order to have all current inst
RBI/2011-12/25 DNBS (PD) CC No.231/03.10.42/2011-12 July 1, 2011 To All Non-Banking Financial Companies (NBFCs), Miscellaneous Non-Banking Companies (MNBCs), and Residuary Non-Banking Companies (RNBCs) Dear Sir, Master Circular – 'Know Your Customer' (KYC) Guidelines – Anti Money Laundering Standards (AML) -'Prevention of Money Laundering Act, 2002@@NBSP@@ - Obligations of NBFCs in terms of Rules notified thereunder’ As you are aware, in order to have all current inst

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 21, 2024

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