प्रेस प्रकाशनियां - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
निम्नलिखित आठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
निम्नलिखित आठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज विनियमित संस्थाओं अर्थात (i) वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों; (ii) सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/केन्द्रीय सहकारी बैंकों); तथा (iii) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (आवास वित्त कंपनियाँ सहित) के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर तीन संशोधित मास्टर निदेश जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज विनियमित संस्थाओं अर्थात (i) वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों; (ii) सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/केन्द्रीय सहकारी बैंकों); तथा (iii) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (आवास वित्त कंपनियाँ सहित) के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर तीन संशोधित मास्टर निदेश जारी किए।
रिज़र्व बैंक ने 9 जुलाई 2024 को मुंबई में वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं मुख्य वित्तीय अधिकारियों (सीएफओ) के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन उन पर्यवेक्षी कार्य की शृंखला का एक हिस्सा था जो रिज़र्व बैंक प्रमुख हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से कर रहा है। सम्मेलन का विषय था ‘साझा दृष्टिकोण, साझा जिम्मेदारी: बैंकिंग पर्यवेक्षण में आश्वासन को सुदृढ़ करना’। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
रिज़र्व बैंक ने 9 जुलाई 2024 को मुंबई में वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं मुख्य वित्तीय अधिकारियों (सीएफओ) के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन उन पर्यवेक्षी कार्य की शृंखला का एक हिस्सा था जो रिज़र्व बैंक प्रमुख हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से कर रहा है। सम्मेलन का विषय था ‘साझा दृष्टिकोण, साझा जिम्मेदारी: बैंकिंग पर्यवेक्षण में आश्वासन को सुदृढ़ करना’। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया: एनबीएफसी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख सेवा प्रदाता/मोबाइल ऐप का नाम स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड 8-2-268/के/35, प्लॉट नं. 35, नवोदय कॉलोनी, रोड # 2 बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना बी-09.00208 4 सितंबर 2015 प्रोगकैप (डेसिडेराटा इम्पैक्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन में)।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया: एनबीएफसी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख सेवा प्रदाता/मोबाइल ऐप का नाम स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड 8-2-268/के/35, प्लॉट नं. 35, नवोदय कॉलोनी, रोड # 2 बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना बी-09.00208 4 सितंबर 2015 प्रोगकैप (डेसिडेराटा इम्पैक्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन में)।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर- बैंकिंग कंपनी (एनबीएफ़सी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र(सीओआर) निरस्त कर दिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर- बैंकिंग कंपनी (एनबीएफ़सी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र(सीओआर) निरस्त कर दिया है।
निम्नलिखित नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
निम्नलिखित नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 24, 2024