प्रेस प्रकाशनियां
कृपया एफएमआरडी मास्टर निदेश सं. 1/2016-17- मास्टर निदेश - जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन तथा विभिन्न विनियमित संस्थाओं (आरई) पर लागू पूंजी पर्याप्तता निदेश, 2025 संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड का संदर्भ लें, जो अन्य बातों के साथ-साथ नेट ओपन पोजिशन की गणना और विदेशी मुद्रा जोखिम पर पूंजी प्रभार की गणना के लिए कार्यप्रणाली निर्दिष्ट करते हैं। (1) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) दूसरा संशोधन निदेश, 2026 (2) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) दूसरा संशोधन निदेश, 2026
कृपया एफएमआरडी मास्टर निदेश सं. 1/2016-17- मास्टर निदेश - जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन तथा विभिन्न विनियमित संस्थाओं (आरई) पर लागू पूंजी पर्याप्तता निदेश, 2025 संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड का संदर्भ लें, जो अन्य बातों के साथ-साथ नेट ओपन पोजिशन की गणना और विदेशी मुद्रा जोखिम पर पूंजी प्रभार की गणना के लिए कार्यप्रणाली निर्दिष्ट करते हैं। (1) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) दूसरा संशोधन निदेश, 2026 (2) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) दूसरा संशोधन निदेश, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ‘एनबीएफसी/एआरसी की स्वाधिकृत निधि/ टियर 1 पूंजी की गणना और ‘'ऋण/ निवेश संकेंद्रण’’ मानदंडों पर उक्त गणना के लागू होने संबंधी स्पष्टीकरण’ पर संशोधन निदेशों के मसौदे जारी किए हैं, जिसके माध्यम से निम्नलिखित मास्टर निदेशों में संशोधन किए गए हैं:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ‘एनबीएफसी/एआरसी की स्वाधिकृत निधि/ टियर 1 पूंजी की गणना और ‘'ऋण/ निवेश संकेंद्रण’’ मानदंडों पर उक्त गणना के लागू होने संबंधी स्पष्टीकरण’ पर संशोधन निदेशों के मसौदे जारी किए हैं, जिसके माध्यम से निम्नलिखित मास्टर निदेशों में संशोधन किए गए हैं:
अपीलीय प्राधिकरण/ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को पुनःस्थापित कर दिया गया है। इन एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ निदेशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाता है।
अपीलीय प्राधिकरण/ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को पुनःस्थापित कर दिया गया है। इन एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ निदेशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिए हैं : क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. सत्य प्रकाश कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड प्लॉट नं. 23, शीतलपुरी, उखारी रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश, 482002 बी -03.00072 29 जनवरी 2014 9 दिसंबर 2025 2. ए जी सिक्युरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड बी-1 / 5, पाचिम विहार, दिल्ली 110063 14.01112 11 सितंबर 1998 19 दिसंबर 2025 3. एएलबी लीसिंग एंड फाईनेन्स लिमिटेड एम-79, पहली मंजिल, एम- ब्लॉक बाज़ार, ग्रेटर कैलाश-II, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, 110048 बी -14.02015 11 जनवरी 2005 19 दिसंबर 2025 4. एटीएम क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ई - 365, निर्माण विहार, दिल्ली, 110092 14.00773 11 जनवरी 2005 19 दिसंबर 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिए हैं : क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. सत्य प्रकाश कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड प्लॉट नं. 23, शीतलपुरी, उखारी रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश, 482002 बी -03.00072 29 जनवरी 2014 9 दिसंबर 2025 2. ए जी सिक्युरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड बी-1 / 5, पाचिम विहार, दिल्ली 110063 14.01112 11 सितंबर 1998 19 दिसंबर 2025 3. एएलबी लीसिंग एंड फाईनेन्स लिमिटेड एम-79, पहली मंजिल, एम- ब्लॉक बाज़ार, ग्रेटर कैलाश-II, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, 110048 बी -14.02015 11 जनवरी 2005 19 दिसंबर 2025 4. एटीएम क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ई - 365, निर्माण विहार, दिल्ली, 110092 14.00773 11 जनवरी 2005 19 दिसंबर 2025
निम्नलिखित 16 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
निम्नलिखित 16 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
विनियमित संस्थाओं के साथ रिज़र्व बैंक की निरंतर बातचीत के एक भाग के रूप में, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, ने आज मुंबई में चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी), जिसमें सरकारी एनबीएफ़सी, आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफ़सी) और सूक्ष्म वित्त संस्थान शामिल थे, के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (एमडी
विनियमित संस्थाओं के साथ रिज़र्व बैंक की निरंतर बातचीत के एक भाग के रूप में, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, ने आज मुंबई में चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी), जिसमें सरकारी एनबीएफ़सी, आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफ़सी) और सूक्ष्म वित्त संस्थान शामिल थे, के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (एमडी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 अक्तूबर 2025 को संबंधित पार्टियों को उधार देने संबंधी आठ निदेशों के मसौदे जारी किए थे, अर्थात : (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – संबंधित पार्टियों को उधार देना) निदेश, 2025 (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – संबंधित पार्टियों को उधार देना) निदेश, 2025 (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – संबंधित पार्टियों को उधार देना) निदेश, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 अक्तूबर 2025 को संबंधित पार्टियों को उधार देने संबंधी आठ निदेशों के मसौदे जारी किए थे, अर्थात : (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – संबंधित पार्टियों को उधार देना) निदेश, 2025 (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – संबंधित पार्टियों को उधार देना) निदेश, 2025 (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – संबंधित पार्टियों को उधार देना) निदेश, 2025
क) दिसंबर 2025 माह के दौरान नागरिक चार्टर के अंतर्गत कार्य-निष्पादन का विश्लेषण किया गया है, और उसका सारांश नीचे दिया गया है – विवरण आवेदनों की संख्या क माह की शुरुआत में लंबित आवेदन 3,217 ख माह के दौरान प्राप्त आवेदन 24,544 ग अतिरिक्त जानकारी के लिए आवेदकों को वापस भेजे गए 388 कुल (क+ख-ग) 27,373 घ माह के दौरान प्रसंस्कृत किए गए आवेदन – समय- सीमा के भीतर – समय- सीमा के बाद 23,981 23,938 43 (99.8%) (0.2%) ङ माह के अंत में लंबित आवेदन - समय- सीमा के भीतर - समय- सीमा के बाद 3,392 3,374 18* (99.5%) (0.5%)
क) दिसंबर 2025 माह के दौरान नागरिक चार्टर के अंतर्गत कार्य-निष्पादन का विश्लेषण किया गया है, और उसका सारांश नीचे दिया गया है – विवरण आवेदनों की संख्या क माह की शुरुआत में लंबित आवेदन 3,217 ख माह के दौरान प्राप्त आवेदन 24,544 ग अतिरिक्त जानकारी के लिए आवेदकों को वापस भेजे गए 388 कुल (क+ख-ग) 27,373 घ माह के दौरान प्रसंस्कृत किए गए आवेदन – समय- सीमा के भीतर – समय- सीमा के बाद 23,981 23,938 43 (99.8%) (0.2%) ङ माह के अंत में लंबित आवेदन - समय- सीमा के भीतर - समय- सीमा के बाद 3,392 3,374 18* (99.5%) (0.5%)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 अक्तूबर 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) संशोधन निदेश, 2025 का मसौदा हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए जारी किया था। संशोधन निदेशों का उद्देश्य मुख्य रूप से वर्तमान में चल रहे अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं से संबंधित वास्तविक जोखिम के साथ जोखिम भार को संरेखित करना था, ताकि इससे बेहतर जोखिम मूल्यांकन और पूंजी आबंटन को बढ़ावा मिल सके।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 अक्तूबर 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) संशोधन निदेश, 2025 का मसौदा हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए जारी किया था। संशोधन निदेशों का उद्देश्य मुख्य रूप से वर्तमान में चल रहे अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं से संबंधित वास्तविक जोखिम के साथ जोखिम भार को संरेखित करना था, ताकि इससे बेहतर जोखिम मूल्यांकन और पूंजी आबंटन को बढ़ावा मिल सके।
वर्तमान दिशानिर्देशों में साख संस्थानों(सीआई) द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को पाक्षिक या कम अंतराल पर ऋण संबंधी जानकारी प्रस्तुत करना निर्धारित किया गया है। ऋण हामीदारी प्रक्रियाओं में साख सूचना रिपोर्ट (सीआइआर) पर सीआई की बढ़ती निर्भरता को देखते हुए, यह अनिवार्य है कि सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए सीआईआर में हाल की जानकारी प्रदर्शित हो। समीक्षा के बाद, यह प्रस्ताव दिया गया था कि वर्तमान अनुदेशों तथा सीआई द्वारा सीआईसी
वर्तमान दिशानिर्देशों में साख संस्थानों(सीआई) द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को पाक्षिक या कम अंतराल पर ऋण संबंधी जानकारी प्रस्तुत करना निर्धारित किया गया है। ऋण हामीदारी प्रक्रियाओं में साख सूचना रिपोर्ट (सीआइआर) पर सीआई की बढ़ती निर्भरता को देखते हुए, यह अनिवार्य है कि सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए सीआईआर में हाल की जानकारी प्रदर्शित हो। समीक्षा के बाद, यह प्रस्ताव दिया गया था कि वर्तमान अनुदेशों तथा सीआई द्वारा सीआईसी
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जनवरी 16, 2026