प्रेस प्रकाशनियां - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
रिज़र्व बैंक सेवा प्रदान करने में दक्षता, पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ाने के लिए विनियामकीय अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यप्रवाह का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने पारदर्शी रूप में निर्बाध, सुरक्षित और तेज़ तरीके से सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करते हुए विनियामक प्राधिकरणों, लाइसेंसों और अनुमोदनों के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सुगम बनाने हेतु 28 मई 2024 को प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल का शुभारंभ किया था।
रिज़र्व बैंक सेवा प्रदान करने में दक्षता, पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ाने के लिए विनियामकीय अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यप्रवाह का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने पारदर्शी रूप में निर्बाध, सुरक्षित और तेज़ तरीके से सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करते हुए विनियामक प्राधिकरणों, लाइसेंसों और अनुमोदनों के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सुगम बनाने हेतु 28 मई 2024 को प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल का शुभारंभ किया था।
अपीलीय प्राधिकरण/ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को पुनःस्थापित कर दिया गया है। इस एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ निदेशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाता है।
अपीलीय प्राधिकरण/ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को पुनःस्थापित कर दिया गया है। इस एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ निदेशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख निरस्तीकरण आदेश की तारीख 1 थामिरापरानी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड फ्लैट नंबर डी-2, सृष्टि क्रेस्केंडो, डी/नंबर 24, देसिका रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600004 B-07.00674 10 जनवरी 2002 24 मार्च 2025 2 अरामस्क इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड डी1, सृष्टि क्रेस्केंडो, 24, देसिका रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600004 B-07.00182 12 जून 2001 24 मार्च 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख निरस्तीकरण आदेश की तारीख 1 थामिरापरानी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड फ्लैट नंबर डी-2, सृष्टि क्रेस्केंडो, डी/नंबर 24, देसिका रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600004 B-07.00674 10 जनवरी 2002 24 मार्च 2025 2 अरामस्क इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड डी1, सृष्टि क्रेस्केंडो, 24, देसिका रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600004 B-07.00182 12 जून 2001 24 मार्च 2025
निम्नलिखित 11 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें दी गई पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करना: क्र.सं कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता सीओआर सं. सीओआर जारी करने की तारीख सीओआर निरस्त करने की तारीख
निम्नलिखित 11 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें दी गई पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करना: क्र.सं कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता सीओआर सं. सीओआर जारी करने की तारीख सीओआर निरस्त करने की तारीख
आज विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विषयों पर निदेशों के मसौदों को जारी किया है: भारतीय रिज़र्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (सह-उधार व्यवस्था) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण संपार्श्विक के बदले उधार) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025
आज विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विषयों पर निदेशों के मसौदों को जारी किया है: भारतीय रिज़र्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (सह-उधार व्यवस्था) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण संपार्श्विक के बदले उधार) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025
रिज़र्व बैंक ने बड़े आकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए एक सम्मेलन 28 मार्च 2025 को चेन्नई में आयोजित किया। इस सम्मेलन में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के अध्यक्ष, एमडी और सीईओ तथा एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने भाग लिया। यह सम्मेलन उन पर्यवेक्षी बैठकों की शृंखला का हिस्सा था, जो रिज़र्व बैंक अपनी विनियमित संस्थाओं के प्रमुख हितधारकों के साथ करता रहा है।
रिज़र्व बैंक ने बड़े आकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए एक सम्मेलन 28 मार्च 2025 को चेन्नई में आयोजित किया। इस सम्मेलन में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के अध्यक्ष, एमडी और सीईओ तथा एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने भाग लिया। यह सम्मेलन उन पर्यवेक्षी बैठकों की शृंखला का हिस्सा था, जो रिज़र्व बैंक अपनी विनियमित संस्थाओं के प्रमुख हितधारकों के साथ करता रहा है।
वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) का एक संयुक्त कार्यक्रम है, जो किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक और गहन विश्लेषण करता है। सितंबर 2010 से यह अभ्यास प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्रों वाले अधिकार- क्षेत्रों के लिए अनिवार्य हो गया है। वर्तमान में, यह भारत सहित 32 अधिकार- क्षेत्रों के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष में और अन्य 15 अधिकार- क्षेत्रों के लिए प्रत्येक दस वर्ष में अनिवार्य है। भारत के लिए पिछला एफएसएपी 2017 में आयोजित किया गया था और वित्तीय प्रणाली स्थिरता मूल्यांकन (एफएसएसए) रिपोर्ट 21 दिसंबर 2017 को आईएमएफ द्वारा प्रकाशित की गई थी।
वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) का एक संयुक्त कार्यक्रम है, जो किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक और गहन विश्लेषण करता है। सितंबर 2010 से यह अभ्यास प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्रों वाले अधिकार- क्षेत्रों के लिए अनिवार्य हो गया है। वर्तमान में, यह भारत सहित 32 अधिकार- क्षेत्रों के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष में और अन्य 15 अधिकार- क्षेत्रों के लिए प्रत्येक दस वर्ष में अनिवार्य है। भारत के लिए पिछला एफएसएपी 2017 में आयोजित किया गया था और वित्तीय प्रणाली स्थिरता मूल्यांकन (एफएसएसए) रिपोर्ट 21 दिसंबर 2017 को आईएमएफ द्वारा प्रकाशित की गई थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम) की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 मार्च 2025 के अपने आदेश द्वारा मेसर्स यूनिटारा फाइनेंस लिमिटेड, सीआईएन सं. U65921MP1994PLC008248, जिसका पंजीकृत कार्यालय 70, ट्रांसपोर्ट नगर इंदौर, मध्य प्रदेश- 452001 है, को अधिनियम की धारा 45-आई(ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वि
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम) की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 मार्च 2025 के अपने आदेश द्वारा मेसर्स यूनिटारा फाइनेंस लिमिटेड, सीआईएन सं. U65921MP1994PLC008248, जिसका पंजीकृत कार्यालय 70, ट्रांसपोर्ट नगर इंदौर, मध्य प्रदेश- 452001 है, को अधिनियम की धारा 45-आई(ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वि
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 16, 2025