प्रेस प्रकाशनियां - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अक्तूबर 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नवी फिनसर्व लिमिटेड, बेंगलुरु (और तीन अन्य एनबीएफसी) को 21 अक्तूबर 2024 के कारोबार की समाप्ति से ऋण की स्वीकृति और संवितरण बंद करने संबंधी निदेश जारी किए थे।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अक्तूबर 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नवी फिनसर्व लिमिटेड, बेंगलुरु (और तीन अन्य एनबीएफसी) को 21 अक्तूबर 2024 के कारोबार की समाप्ति से ऋण की स्वीकृति और संवितरण बंद करने संबंधी निदेश जारी किए थे।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 उल्हास सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड क्यू-202, कोरल, पार्श्वनाथ अटलांटिस पार्क, बालाजी अगोरा मॉल के पास, एस.पी. रिंग रोड, गांधीनगर, गुजरात - 382424 एन.01.00462 08 दिसंबर 2003 24 सितंबर 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 उल्हास सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड क्यू-202, कोरल, पार्श्वनाथ अटलांटिस पार्क, बालाजी अगोरा मॉल के पास, एस.पी. रिंग रोड, गांधीनगर, गुजरात - 382424 एन.01.00462 08 दिसंबर 2003 24 सितंबर 2024
निम्नलिखित छः गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है। i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण: क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओआर सं. सीओआर जारी करने की तारीख सीओआर निरस्त करने की तारीख 1 बेलोना डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 79, रतन लाल नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208022 बी-12.00471 26 दिसंबर 2018 8 अक्तूबर 2024 2 सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड II मंज़िल, सीपी -1, पीजी टावर्स, कुर्सी रोड, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226026 बी-12.00445 3 दिसंबर 2013 8 अक्तूबर 2024
निम्नलिखित छः गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है। i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण: क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओआर सं. सीओआर जारी करने की तारीख सीओआर निरस्त करने की तारीख 1 बेलोना डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 79, रतन लाल नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208022 बी-12.00471 26 दिसंबर 2018 8 अक्तूबर 2024 2 सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड II मंज़िल, सीपी -1, पीजी टावर्स, कुर्सी रोड, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226026 बी-12.00445 3 दिसंबर 2013 8 अक्तूबर 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित एनबीएफसी को 21 अक्तूबर 2024 की कारोबार समाप्ति से ऋण की स्वीकृति और संवितरण बंद करने संबंधी निदेश जारी किए हैं:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित एनबीएफसी को 21 अक्तूबर 2024 की कारोबार समाप्ति से ऋण की स्वीकृति और संवितरण बंद करने संबंधी निदेश जारी किए हैं:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
निम्नलिखित सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।
निम्नलिखित सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 भरतपुर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड श्री रामजी सदन, 30-बी, न्यू सिविल लाइंस, भरतपुर सिटी, भरतपुर, राजस्थान - 321001 10.00031 06 मार्च 1998 03 जुलाई 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 भरतपुर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड श्री रामजी सदन, 30-बी, न्यू सिविल लाइंस, भरतपुर सिटी, भरतपुर, राजस्थान - 321001 10.00031 06 मार्च 1998 03 जुलाई 2024
निम्नलिखित 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।
निम्नलिखित 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि अनैतिक तत्व, किसी न किसी रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम का उपयोग करके जनता को धोखा देने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे धोखेबाजों द्वारा अपनाई गई विभिन्न कार्यप्रणालियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:
भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि अनैतिक तत्व, किसी न किसी रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम का उपयोग करके जनता को धोखा देने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे धोखेबाजों द्वारा अपनाई गई विभिन्न कार्यप्रणालियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है:
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है:
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 02, 2024