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सितंबर 12, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र का पुनःस्थापन

अपीलीय प्राधिकरण/ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को पुनःस्थापित कर दिया गया है। इन एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ निदेशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाता है।

अपीलीय प्राधिकरण/ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को पुनःस्थापित कर दिया गया है। इन एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ निदेशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाता है।

सितंबर 12, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 एनबीएफ़सी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख निरस्तीकरण आदेश की तारीख

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख निरस्तीकरण आदेश की तारीख

सितंबर 12, 2025
नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण

निम्नलिखित नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करना

निम्नलिखित नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करना

सितंबर 01, 2025
नागरिक चार्टर के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का प्रसंस्करण - 31 अगस्त 2025 की स्थिति

नागरिक चार्टर के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का प्रसंस्करण

- 31 अगस्त 2025 की स्थिति

 

     नागरिक चार्टर और विनियामक अनुमोदन के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की व्यापक समीक्षा की गई और

नागरिक चार्टर के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का प्रसंस्करण

- 31 अगस्त 2025 की स्थिति

 

     नागरिक चार्टर और विनियामक अनुमोदन के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की व्यापक समीक्षा की गई और

अगस्त 13, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र का पुनःस्थापन

अपीलीय प्राधिकरण/ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को पुनःस्थापित कर दिया गया है। इन एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ निदेशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाता है।

अपीलीय प्राधिकरण/ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को पुनःस्थापित कर दिया गया है। इन एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ निदेशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाता है।

अगस्त 13, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 एनबीएफ़सी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया है।   

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया है।   

अगस्त 13, 2025
दस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण

 निम्नलिखित दस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI 

 निम्नलिखित दस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI 

जुलाई 21, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र का पुनःस्थापन

अपीलीय प्राधिकरण/ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को पुनःस्थापित कर दिया गया है। इस एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ निदेशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाता है।

अपीलीय प्राधिकरण/ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को पुनःस्थापित कर दिया गया है। इस एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ निदेशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाता है।

जुलाई 21, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख निरस्तीकरण आदेश की तारीख 1 परिधि ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड दूसरी मंजिल, अप्सरा सिनेमा बिल्डिंग, डॉ डी.बी. मार्ग, ग्रांट रोड, मुंबई, महाराष्ट्र - 400007 13.00973 12 अगस्त 1998 25 जून 2025 2 प्रोग्रेसिव सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर ए-10, नारदाना इंडस्ट्रियल एरिया, नारदाना, महाराष्ट्र - 425404 13.00849 26 मई 1998 25 जून 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख निरस्तीकरण आदेश की तारीख 1 परिधि ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड दूसरी मंजिल, अप्सरा सिनेमा बिल्डिंग, डॉ डी.बी. मार्ग, ग्रांट रोड, मुंबई, महाराष्ट्र - 400007 13.00973 12 अगस्त 1998 25 जून 2025 2 प्रोग्रेसिव सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर ए-10, नारदाना इंडस्ट्रियल एरिया, नारदाना, महाराष्ट्र - 425404 13.00849 26 मई 1998 25 जून 2025

जुलाई 21, 2025
सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण

निम्नलिखित सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI 

निम्नलिखित सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI 

जुलाई 01, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक के नागरिक चार्टर की समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और देश के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को दो अलग-अलग शीर्षकों, अर्थात विनियामक अनुमोदन के लिए समय- सीमा और नागरिक चार्टर के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और देश के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को दो अलग-अलग शीर्षकों, अर्थात विनियामक अनुमोदन के लिए समय- सीमा और नागरिक चार्टर के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

जून 19, 2025
आरबीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक (परियोजना वित्त) निदेश, 2025 जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 मई 2024 को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 'अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के लिए विवेकपूर्ण ढांचा - कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं' संबंधी दिशानिर्देश का मसौदा जारी किया था। दिशानिर्देशों के मसौदे में अंतर्निहित जोखिमों पर ध्यान देते हुए विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा परियोजना ऋणों के वित्तपोषण के लिए एक सक्षम ढांचे का प्रस्ताव दिया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 मई 2024 को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 'अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के लिए विवेकपूर्ण ढांचा - कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं' संबंधी दिशानिर्देश का मसौदा जारी किया था। दिशानिर्देशों के मसौदे में अंतर्निहित जोखिमों पर ध्यान देते हुए विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा परियोजना ऋणों के वित्तपोषण के लिए एक सक्षम ढांचे का प्रस्ताव दिया गया था।

जून 12, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने छह एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख निरस्तीकरण आदेश की तारीख 1 वोफिन लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 7 गणेश चंद्र एवेन्यू, पीएस: बोउबाजार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700013 बी-05.06747 13 मार्च 2008 16 मई 2025 2 आउट्राम प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड 23ए, एनएस रोड, 10वीं मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700001 05.03224 9 सितंबर 1999 16 मई 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख निरस्तीकरण आदेश की तारीख 1 वोफिन लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 7 गणेश चंद्र एवेन्यू, पीएस: बोउबाजार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700013 बी-05.06747 13 मार्च 2008 16 मई 2025 2 आउट्राम प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड 23ए, एनएस रोड, 10वीं मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700001 05.03224 9 सितंबर 1999 16 मई 2025

जून 12, 2025
चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण

निम्नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई

निम्नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई

मई 29, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित ऋण पद्धतियों के कारण मेसर्स एन.वाई.लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है: एनबीएफ़सी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख सेवा प्रदाता का नाम (मोबाइल ऐप)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है: एनबीएफ़सी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख सेवा प्रदाता का नाम (मोबाइल ऐप)

मई 19, 2025
वैकल्पिक निवेश निधियों में विनियमित संस्थाओं द्वारा निवेश संबंधी संशोधित निदेश – टिप्पणियों के लिए मसौदा

रिज़र्व बैंक ने 19 दिसंबर 2023 को वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) में विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा निवेश से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसका उद्देश्य इस मार्ग द्वारा संभावित सदाबहारीकरण से संबंधित कतिपय चिंताओं को दूर करना था। इसके बाद, 27 मार्च 2024 के परिपत्र के माध्यम से कतिपय स्पष्टीकरण जारी किए गए।

रिज़र्व बैंक ने 19 दिसंबर 2023 को वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) में विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा निवेश से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसका उद्देश्य इस मार्ग द्वारा संभावित सदाबहारीकरण से संबंधित कतिपय चिंताओं को दूर करना था। इसके बाद, 27 मार्च 2024 के परिपत्र के माध्यम से कतिपय स्पष्टीकरण जारी किए गए।

मई 09, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक एनबीएफ़सी और एक एआरसी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख निरस्तीकरण आदेश की तारीख 1 आर.एल. इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 61/211, कैनाल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश – 208001 12.00010 21 फरवरी 1998 8 अप्रैल 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख निरस्तीकरण आदेश की तारीख 1 आर.एल. इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 61/211, कैनाल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश – 208001 12.00010 21 फरवरी 1998 8 अप्रैल 2025

मई 09, 2025
चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण

निम्नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें दी गई पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI  i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करना  

निम्नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें दी गई पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI  i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करना  

मई 08, 2025
रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) निदेश, 2025 जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा डिजिटल ऋण देने पर विभिन्न निदेश और परिपत्र जारी किए हैं। विभिन्न विनियामक अनुदेशों को समेकित करने और उन्हें सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के भाग के रूप में, इस विषय पर समेकित निदेश तैयार किए गए हैं और आज भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) निदेश, 2025 के रूप में जारी किए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा डिजिटल ऋण देने पर विभिन्न निदेश और परिपत्र जारी किए हैं। विभिन्न विनियामक अनुदेशों को समेकित करने और उन्हें सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के भाग के रूप में, इस विषय पर समेकित निदेश तैयार किए गए हैं और आज भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) निदेश, 2025 के रूप में जारी किए गए हैं।

अप्रैल 11, 2025
प्रवाह के माध्यम से विनियामक प्राधिकरण/लाइसेंस/अनुमोदन का प्रसंस्करण

विनियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यप्रणालियों का डिजिटलीकरण, दक्ष, पारदर्शी व समयबद्ध रूप से करने के लिए रिज़र्व बैंक निरंतर प्रयासरत है । इसी उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 28 मई, 2024 को प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल लॉन्च किया था, ताकि विनियामक प्राधिकरण, लाइसेंस व अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सरल बनाया जा सके एवं पारदर्शी तरीके से सेवाओं का निर्बाध, सुरक्षित तथा शीघ्र प्रतिपादन किया जा सके।

विनियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यप्रणालियों का डिजिटलीकरण, दक्ष, पारदर्शी व समयबद्ध रूप से करने के लिए रिज़र्व बैंक निरंतर प्रयासरत है । इसी उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 28 मई, 2024 को प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल लॉन्च किया था, ताकि विनियामक प्राधिकरण, लाइसेंस व अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सरल बनाया जा सके एवं पारदर्शी तरीके से सेवाओं का निर्बाध, सुरक्षित तथा शीघ्र प्रतिपादन किया जा सके।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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