निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) - मासिक विवरणी की रिपोर्टिंग को बंद करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) - मासिक विवरणी की रिपोर्टिंग को बंद करना
आरबीआई/2024-25/74 06 सितंबर 2024 सेवा में महोदया/महोदय, निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) - सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 04 अप्रैल 2008 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.36 के साथ पठित दिनांक 22 दिसंबर 2023 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं 11 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से अपेक्षा की गयी थी कि वे एलआरएस के अंतर्गत प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या और विप्रेषित कुल राशि के बारे में मासिक आधार पर सूचना केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) में प्रस्तुत करें। 2. इसकी समीक्षा करने पर, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों द्वारा एलआरएस मासिक विवरणी प्रस्तुत करने संबंधी अपेक्षा को अब समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, सितंबर 2024 के रिपोर्टिंग महीने से, एडी श्रेणी- I बैंक एलआरएस मासिक विवरणी (रिटर्न कोड R089) प्रस्तुत नहीं करेंगे। 3. एडी श्रेणी-I बैंक, भविष्य में, एलआरएस दैनिक विवरणी (सीआईएमएस विवरणी कोड: आर010) के अंतर्गत दैनिक लेनदेन-वार सूचना अगले कार्य दिवस के कारोबार की समाप्ति पर सीआईएमएस (URL: https://sankalan.rbi.org.in) में अपलोड करना जारी रखेंगे। यदि प्रस्तुत करने के लिए कोई डेटा न हो तो, एडी श्रेणी- I बैंक 'शून्य' रिपोर्ट अपलोड करेंगे। 4. तदनुसार, दिनांक 04 अप्रैल 2008 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 36, दिनांक 23 मई 2013 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 106, 12 अप्रैल 2018 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 23, दिनांक 17 जून 2021 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 07, और दिनांक 22 दिसंबर 2023 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 11 के तहत जारी अनुदेश तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने घटकों को अवगत कराएँ। इस परिवर्तन को शामिल करने के उद्देश्य से मास्टर निदेश- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्टिंग को अद्यतन किया जा रहा है। 6. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य कानून के अधीन अपेक्षित अनुमतियों/अनुमोदनों, यदि कोई हों, पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते। (एन. सेंथिल कुमार)
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