भारतमें प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी और परिचालित करनेके लिए नीतिगत दिशानिर्देश - संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतमें प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी और परिचालित करनेके लिए नीतिगत दिशानिर्देश - संशोधन
भारिबैं/2012-13/230 01 अक्तूबर 2012 सभी सिस्टम प्रदाता, सिस्टम प्रतिभागी और महोदय, भारतमें प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी और परिचालित करनेके लिए नीतिगत दिशानिर्देश - संशोधन कृपया उक्त विषय पर हमारे परिपत्रों 27 अप्रैल, 2009 के आरबीआई 2008-09/458 डीपीएसएस.सीओ. पीडी. सं. 1873/02.14.06/2008-09, 14 अगस्त 2009 के आरबीआई /2009-10/123 डीपीएसएस. सीओ. पीडी. सं. 344/02.14.06/2009-10; 4 नवंबर 2010 के आरबीआई/2010-11/261 डीपीएसएस. सीओ. सं. 1041/02.14.006/2010-2011; 24 नवंबर, 2010 के आरबीआई/2010-11/289 डीपीएसएस. सीओ. एडी. सं.780/02.27.004/2010-11; 27 दिसंबर 2010 के आरबीआई/2010-11/341 डीपीएसएस. सीओ. ओएसडी. सं. 1445/06.12.001/2010-11; 23 मार्च 2011 के आरबीआई /2010-11/444 डीपीएसएस. सं.2174/02.14.004/2010-11; 4 मई 2011 केआरबीआई 2010-11/512 डीपीएसएस. सीओ. सं.2501/02.14.06/2010-11; 4 अगस्त 2011 के आरबीआई/2011-12/144 डीपीएसएस. सीओ. पीडी. सं. 225/02.14.006/2011-12; 14 जून 2012 के आरबीआई/2011-12/601 डीपीएसएस. सीओ. पीडी. सं. 2256 /02.14.006/ 2011-12 का संदर्भ लें। 2. कृपया, देशी धन अंतरण – छूट के संबंध में 05 अक्तूबर 2011 के हमारे दिशानिर्देश आरबीआई /2011-12/213 डीपीएसएस. सीओ. पीडी. सं. 62/02.27.019/2011-2012 का भी संदर्भ लें। 3. समीक्षा करने पर रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित संशोधनों को आवश्यक माना है: क. प्रीपेड भुगतान लिखतों के वर्गीकरण और मूल्य संबंधी सीमा का यौक्तिकीकरण हमारे पिछले दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट सेमी क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखतों की पाँच श्रेणियों को तीन व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत निम्नानुसार रखा गया है:
ख. एस्क्रो प्रबंधन को सशक्त बनाना
ग. देशी धन अंतरण छूट 5 अक्तूबर 2011 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार देशी धन अंतरण को निम्नलिखित माध्यमों से अनुमति प्राप्त है (i) एक ही जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए एक प्रीपेड भुगतान लिखत से दूसरे प्रीपेड भुगतान लिखत को; और (ii) पूर्ण केवाईसी के साथ जारी प्रीपेडभुगतान लिखत से एक बैंक खाते को, ₹5000/- रुपये तक और जिसकी मासिक सीमा होगे ₹25,000 रुपये प्रति धनप्रेषक हो। उपर्युक्त पैरा 3 क में दर्शाये गए संशोधनों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उसमें उल्लिखित प्रीपेड भुगतान लिखतों की सभी तीन श्रेणियों को देशी धन अंतरण के लिए अनुमति होगी। 5 अक्तूबर 2011 के दिशानिर्देशों में दर्शाई गई अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। 4. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 18 के अंतर्गत जारी किया जा रहा है और यह जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा। 5. कृपया प्राप्ति की सूचना दें। भवदीय (विजय चुग) |