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मार्च 17, 2016
(i) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (ii) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (iii) विभागीकृत मंत्रालय लेखा की देय (ड्युज) राशियों के संग्रहण की योजना - मार्च के लेनदेन को सूचित करना एवं लेखांकन – विशेष व्यवस्थाएं - वित्तीय वर्ष 2015-16
भारिबैं/2015-16/343 डीजीबीए.जीएडी.सं.2968/42.01.029/2015-16 मार्च 17, 2016 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया, (i) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (ii) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (iii) विभागीकृत मंत्रालय लेखा की देय (ड्युज) राशियों के संग्रहण की योजना - मार्च के लेनदेन को सूचित करना एवं लेखांकन – विशेष व्यवस्थाएं - वित्तीय वर्ष 2015-16 कृपया वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं द्
भारिबैं/2015-16/343 डीजीबीए.जीएडी.सं.2968/42.01.029/2015-16 मार्च 17, 2016 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया, (i) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (ii) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (iii) विभागीकृत मंत्रालय लेखा की देय (ड्युज) राशियों के संग्रहण की योजना - मार्च के लेनदेन को सूचित करना एवं लेखांकन – विशेष व्यवस्थाएं - वित्तीय वर्ष 2015-16 कृपया वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं द्
मार्च 17, 2016
पेंशनभोगियों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली

भारिबैं/2015-16/340 डीजीबीए.जीएडी.सं.2960/45.01.001/2015-16 17 मार्च 2016 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एजेंसी बैंक पेंशनभोगियों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली हमें पेंशनभोगियों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है, जिसमें यह कहा गया गया है कि पेंशन संबंधी अधिक/गलत भुगतानों की वसूली वर्तमान दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर नहीं की जा रही है। इस संबंध में वसूली हेतु 18 अप्रैल 1991 के परिपत्र सं.सीओ.डीजीबीए.(एनबीएस) सं.44/जीए.64(11-सीवीएल)90/91 और 6 मई 1991 के सीओ.डीजीबी

भारिबैं/2015-16/340 डीजीबीए.जीएडी.सं.2960/45.01.001/2015-16 17 मार्च 2016 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एजेंसी बैंक पेंशनभोगियों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली हमें पेंशनभोगियों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है, जिसमें यह कहा गया गया है कि पेंशन संबंधी अधिक/गलत भुगतानों की वसूली वर्तमान दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर नहीं की जा रही है। इस संबंध में वसूली हेतु 18 अप्रैल 1991 के परिपत्र सं.सीओ.डीजीबीए.(एनबीएस) सं.44/जीए.64(11-सीवीएल)90/91 और 6 मई 1991 के सीओ.डीजीबी

जनवरी 21, 2016
पेंशन खातों में एजेंसी कमीशन का भुगतान
भारिबैं/2015-16/294 डीजीबीए.जीएडी.सं. 2278/31.12.010/2015-16 21 जनवरी 2016 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया पेंशन खातों में एजेंसी कमीशन का भुगतान जैसा कि आप अवगत हैं कि एजेंसी बैंकों को राज्य और केंद्र सरकार की ओर से पेंशन अभिकलन (कंप्यूटेशन), भुगतान और संबंधित सेवाएं संचालित करने के लिए प्रति लेनदेन के लिए रु.65/- की राशि की क्षतिपूर्ति की जाती है। सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार पेंशनभोगी के खाते में एक कैलेण्डर
भारिबैं/2015-16/294 डीजीबीए.जीएडी.सं. 2278/31.12.010/2015-16 21 जनवरी 2016 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया पेंशन खातों में एजेंसी कमीशन का भुगतान जैसा कि आप अवगत हैं कि एजेंसी बैंकों को राज्य और केंद्र सरकार की ओर से पेंशन अभिकलन (कंप्यूटेशन), भुगतान और संबंधित सेवाएं संचालित करने के लिए प्रति लेनदेन के लिए रु.65/- की राशि की क्षतिपूर्ति की जाती है। सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार पेंशनभोगी के खाते में एक कैलेण्डर
दिसंबर 31, 2015
चेक ट्रंकेशन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार के चेकों के लिए पेपर टू फॉलो (पी 2 एफ) की अनिवार्यता को बंद करना
आरबीआई/2015-16/278 डीजीबीए.जीबीडी.डीबीए.सं.2036/42.01.035/2015-16 31 दिसंबर 2015 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय चेक ट्रंकेशन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार के चेकों के लिए पेपर टू फॉलो (पी 2 एफ) की अनिवार्यता को बंद करना चेक समाशोधन में दक्षता बढ़ाने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने चेकों के समाशोधन के लिए चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) शुरू की है, जो चेकों को उनके भौतिक संचलन के बिना प्रस्तुत करने और भुगतान करने की सुविधा
आरबीआई/2015-16/278 डीजीबीए.जीबीडी.डीबीए.सं.2036/42.01.035/2015-16 31 दिसंबर 2015 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय चेक ट्रंकेशन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार के चेकों के लिए पेपर टू फॉलो (पी 2 एफ) की अनिवार्यता को बंद करना चेक समाशोधन में दक्षता बढ़ाने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने चेकों के समाशोधन के लिए चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) शुरू की है, जो चेकों को उनके भौतिक संचलन के बिना प्रस्तुत करने और भुगतान करने की सुविधा
दिसंबर 23, 2015
विशेष जमा योजना 1975 – कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए ब्‍याज का भुगतान
भारिबैं/2015-16/274 सबैंलेवि.जीएडी.सं. 2023/15.01.001/2015-16 दिसंबर 23, 2015 अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रधान कार्यालय, सरकारी लेखा विभाग भारतीय स्‍टेट बैंक /स्‍टेट बैंक ऑफ पटियाला / स्‍टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्‍ड जयपुर / स्‍टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर /स्‍टेट बैंक ऑफ हैदराबाद /स्‍टेट बैंक ऑफ मैसूर / इलाहाबाद बैंक /बैंक ऑफ बडो़दा /बैंक ऑफ इंडिया / बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र / कॅनरा बैंक /सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया /कॉर्पोरेशन बैंक /देना बैंक /इंडियन बैंक / इंडियन ओवरसीज बैंक /ओरिएंटल
भारिबैं/2015-16/274 सबैंलेवि.जीएडी.सं. 2023/15.01.001/2015-16 दिसंबर 23, 2015 अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रधान कार्यालय, सरकारी लेखा विभाग भारतीय स्‍टेट बैंक /स्‍टेट बैंक ऑफ पटियाला / स्‍टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्‍ड जयपुर / स्‍टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर /स्‍टेट बैंक ऑफ हैदराबाद /स्‍टेट बैंक ऑफ मैसूर / इलाहाबाद बैंक /बैंक ऑफ बडो़दा /बैंक ऑफ इंडिया / बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र / कॅनरा बैंक /सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया /कॉर्पोरेशन बैंक /देना बैंक /इंडियन बैंक / इंडियन ओवरसीज बैंक /ओरिएंटल
नवंबर 10, 2015
एजेंसी कमीशन का भुगतान – वाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा दावों का प्रमाणीकरण
भारिबैं/2015-16/233 डीजीबीए.जीएडी.सं. 1636/31.12.010/2015-16 10 नवम्बर 2015 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी कमीशन का भुगतान – वाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा दावों का प्रमाणीकरण कृपया 31 अक्तूबर 2012 और 7 जनवरी 2015 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीएडी. सं.2528/31.12.010(सी)/2012-13 और डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-2995/31.12.010/2014-15 का अवलोकन करें, जिसमें वाह्य लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) के एजेंसी कमीशन दावों के प्रमाणीकरण संबंधी प्रारूप (फार्म
भारिबैं/2015-16/233 डीजीबीए.जीएडी.सं. 1636/31.12.010/2015-16 10 नवम्बर 2015 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी कमीशन का भुगतान – वाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा दावों का प्रमाणीकरण कृपया 31 अक्तूबर 2012 और 7 जनवरी 2015 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीएडी. सं.2528/31.12.010(सी)/2012-13 और डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-2995/31.12.010/2014-15 का अवलोकन करें, जिसमें वाह्य लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) के एजेंसी कमीशन दावों के प्रमाणीकरण संबंधी प्रारूप (फार्म
सितंबर 10, 2015
किसान विकास पत्र की बिक्री पर प्राधिकृत एजेंटों को बैंकों द्वारा कमीशन का भुगतान करने की प्रक्रिया
भारिबैं/2015-16/172 डीजीबीए.जीएडी.सं. 990/15.02.003/2015-16 सितंबर 10, 2015 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसान विकास पत्र, 2014 की योजना संचालित करने वाले एजेंसी बैंक महोदय किसान विकास पत्र की बिक्री पर प्राधिकृत एजेंटों को बैंकों द्वारा कमीशन का भुगतान करने की प्रक्रिया आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 24 जुलाई 2015 के कार्यालय ज्ञापन एफ.सं.2/4/2014-एनएस-II के माध्यम से सूचित किया है कि प्राधिकृत एजेंटों को उनके माध्यम से किए गए किसान विकास पत्र
भारिबैं/2015-16/172 डीजीबीए.जीएडी.सं. 990/15.02.003/2015-16 सितंबर 10, 2015 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसान विकास पत्र, 2014 की योजना संचालित करने वाले एजेंसी बैंक महोदय किसान विकास पत्र की बिक्री पर प्राधिकृत एजेंटों को बैंकों द्वारा कमीशन का भुगतान करने की प्रक्रिया आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 24 जुलाई 2015 के कार्यालय ज्ञापन एफ.सं.2/4/2014-एनएस-II के माध्यम से सूचित किया है कि प्राधिकृत एजेंटों को उनके माध्यम से किए गए किसान विकास पत्र
अगस्त 13, 2015
एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय करना –एजेंसी कमीशन का भुगतान
भारिबैं/2015-16/153 डीजीबीए.जीएडी.सं.617/31.02.010(सी)/2015-16 13 अगस्त 2015 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय करना –एजेंसी कमीशन का भुगतान शीर्षांकित विषय में 1 जुलाई 2015 के हमारे मास्टर परिपत्र सं.आरबीआई/2015-16/81 के पैरा 2 से 7 का अवलोकन करें, जिसमें एजेंसी कमीशन के लिए पात्र और अपात्र सरकारी व्यवसाय के बारे में चर्चा की गई है। 2. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित गतिविधियाँ एजेंसी बैं
भारिबैं/2015-16/153 डीजीबीए.जीएडी.सं.617/31.02.010(सी)/2015-16 13 अगस्त 2015 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय करना –एजेंसी कमीशन का भुगतान शीर्षांकित विषय में 1 जुलाई 2015 के हमारे मास्टर परिपत्र सं.आरबीआई/2015-16/81 के पैरा 2 से 7 का अवलोकन करें, जिसमें एजेंसी कमीशन के लिए पात्र और अपात्र सरकारी व्यवसाय के बारे में चर्चा की गई है। 2. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित गतिविधियाँ एजेंसी बैं
जुलाई 02, 2015
किसान विकास पत्र, 2014 और सुकन्या समृद्धि खाता
भारिबैं/2015-16/113 डीजीबीए.जीएडी.सं.14/15.02.003/2014-15 2 जुलाई 2015 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीकिसान विकास पत्र, 2014 और सुकन्या समृद्धि खाता संबंधी योजना को संचालित करने वाले एजेंसी बैंक महोदय किसान विकास पत्र, 2014 और सुकन्या समृद्धि खाताकृपया किसान विकास पत्र, 2014 और सुकन्या समृद्धि खाता से संबंधित क्रमश: 9 फरवरी 2015 के हमारे परिपत्र आईडीएमडी(डीजीबीए).सीडीडी.सं.3484/15.02.001/2014-15 और 11 मार्च 2015 का आईडीएमडी(डीजीबीए).सीडीडी.सं.4502/15.02.006/2014-15 का
भारिबैं/2015-16/113 डीजीबीए.जीएडी.सं.14/15.02.003/2014-15 2 जुलाई 2015 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीकिसान विकास पत्र, 2014 और सुकन्या समृद्धि खाता संबंधी योजना को संचालित करने वाले एजेंसी बैंक महोदय किसान विकास पत्र, 2014 और सुकन्या समृद्धि खाताकृपया किसान विकास पत्र, 2014 और सुकन्या समृद्धि खाता से संबंधित क्रमश: 9 फरवरी 2015 के हमारे परिपत्र आईडीएमडी(डीजीबीए).सीडीडी.सं.3484/15.02.001/2014-15 और 11 मार्च 2015 का आईडीएमडी(डीजीबीए).सीडीडी.सं.4502/15.02.006/2014-15 का
मई 07, 2015
जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनेपर पेंशनरोंकों पावतीका जारी करना अनिवार्य
भारिबैं/2014-15/587डीजीबीए.जीएडी.सं.5013/45.01.001/2014-15 मई 07, 2015 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एजेंसी बैंक महोदय जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनेपर पेंशनरोंकों पावतीका जारी करना अनिवार्य वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, सभी पेंशनरों से यह अपेक्षित है कि वे पेंशन जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष नवंबर में पेंशनवितरणकर्ता बैंक को एक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। यह प्रमाणपत्र पेंशन अदाकर्ता बैंक की किसी शाखा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत सरकार ने भी सितंबर 2014
भारिबैं/2014-15/587डीजीबीए.जीएडी.सं.5013/45.01.001/2014-15 मई 07, 2015 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एजेंसी बैंक महोदय जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनेपर पेंशनरोंकों पावतीका जारी करना अनिवार्य वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, सभी पेंशनरों से यह अपेक्षित है कि वे पेंशन जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष नवंबर में पेंशनवितरणकर्ता बैंक को एक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। यह प्रमाणपत्र पेंशन अदाकर्ता बैंक की किसी शाखा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत सरकार ने भी सितंबर 2014

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 28, 2025

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