प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
अक्तू॰ 04, 2017
चतुर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक
04 अक्टूबर 2017 चतुर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत रिवर्स रिपो दर 5.75 प्रतिशत पर, और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रहती
04 अक्टूबर 2017 चतुर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत रिवर्स रिपो दर 5.75 प्रतिशत पर, और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रहती
अक्तू॰ 04, 2017
विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य भारतीय रिजर्व बैंक
04 अक्टूबर 2017 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य भारतीय रिजर्व बैंक यह वक्तव्य मौद्रिक संचरण में सुधार; बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करना; वित्तीय बाजारों को व्यापक और गहन बनाना; और भुगतान और निपटान प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाकर वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने के लिए विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपाय तैयार करता है। I. मौद्रिक नीति संचरण में सुधार के लिए उपाय 2. जैसा कि 2 अगस्त 2017 की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य म
04 अक्टूबर 2017 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य भारतीय रिजर्व बैंक यह वक्तव्य मौद्रिक संचरण में सुधार; बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करना; वित्तीय बाजारों को व्यापक और गहन बनाना; और भुगतान और निपटान प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाकर वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने के लिए विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपाय तैयार करता है। I. मौद्रिक नीति संचरण में सुधार के लिए उपाय 2. जैसा कि 2 अगस्त 2017 की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य म
अक्तू॰ 03, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र
3 अक्टूबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 01 अप्रैल 2013 के निदेश के माध्यम से 2 अप्रैल, 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को 24 मार्च, 2017 के निदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश 29 सितम्बर 2
3 अक्टूबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 01 अप्रैल 2013 के निदेश के माध्यम से 2 अप्रैल, 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को 24 मार्च, 2017 के निदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश 29 सितम्बर 2
सित॰ 29, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत
निदेश की अवधि का विस्तार – कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
निदेश की अवधि का विस्तार – कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
29 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च, 2017 के निदेश के माध्यम से 30 मार्च, 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए
29 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च, 2017 के निदेश के माध्यम से 30 मार्च, 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए
सित॰ 29, 2017
01 अक्टूबर 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर
29 सितंबर 2017 01 अक्टूबर 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 अक्टूबर 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.06 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज
29 सितंबर 2017 01 अक्टूबर 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 अक्टूबर 2017 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.06 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि रिज
सित॰ 26, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की
धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
26 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और दिनांक 20 मार्च 2017 का पिछला निदेश 25 सितंबर 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था। आम जनता की ज
26 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और दिनांक 20 मार्च 2017 का पिछला निदेश 25 सितंबर 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था। आम जनता की ज
सित॰ 25, 2017
एनसीएफई की राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनसीएफई-एनएफएलएटी) 2017-18
25 सितंबर 2017 एनसीएफई की राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनसीएफई-एनएफएलएटी) 2017-18 राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) कक्षा VI से XII तक के सभी स्कूलों के छात्रों को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनएफएलएटी 2017-18) में सहभागिता करने के लिए आमंत्रित करता है। एनसीएफई सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों अर्थात आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए की वित्तीय शिक्षण की राष्ट्रीय कार्यनीति लागू करने की संयुक्त पहल है और इसे वर्तमान में एनआईएसएम मे
25 सितंबर 2017 एनसीएफई की राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनसीएफई-एनएफएलएटी) 2017-18 राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) कक्षा VI से XII तक के सभी स्कूलों के छात्रों को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनएफएलएटी 2017-18) में सहभागिता करने के लिए आमंत्रित करता है। एनसीएफई सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों अर्थात आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए की वित्तीय शिक्षण की राष्ट्रीय कार्यनीति लागू करने की संयुक्त पहल है और इसे वर्तमान में एनआईएसएम मे
सित॰ 22, 2017
दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया
22 सितंबर 2017 दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर ₹ 5.00
22 सितंबर 2017 दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर ₹ 5.00
सित॰ 22, 2017
जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया
22 सितंबर 2017 जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों /दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर, जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 0.50 लाख (रु
22 सितंबर 2017 जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों /दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर, जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 0.50 लाख (रु
सित॰ 22, 2017
रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया
22 सितंबर 2017 रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों /दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख
22 सितंबर 2017 रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों /दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 31, 2025