प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
सित॰ 21, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र
21 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 3 मार्च 2016 दिनांक 25 अगस्त 2016 के दिनांक 07 मार्च 2017 के संशोधित निदेशों द्वारा हर बा
21 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 3 मार्च 2016 दिनांक 25 अगस्त 2016 के दिनांक 07 मार्च 2017 के संशोधित निदेशों द्वारा हर बा
सित॰ 18, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त करता है
18 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 14 सितंबर 2017 के आदेश द्वारा लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 18 सितम्बर 2017 के कारोबार अवधि की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। निबंधक सहकारी समितियां (आरसीएस), महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने हेतु अन
18 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 14 सितंबर 2017 के आदेश द्वारा लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 18 सितम्बर 2017 के कारोबार अवधि की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। निबंधक सहकारी समितियां (आरसीएस), महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने हेतु अन
सित॰ 13, 2017
श्री राजीव कुमार, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर नामित
सितंबर 13, 2017 श्री राजीव कुमार, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर नामित भारत सरकार ने श्री राजीव कुमार, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशकों के केंद्रीय बोर्ड पर सुश्री अंजुली चिब दुग्गल के स्थान पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। श्री राजीव कुमार का नामांकन 12 सितंबर, 2017 से और अगले आदेश तक प्रभावी है। जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/727
सितंबर 13, 2017 श्री राजीव कुमार, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड पर नामित भारत सरकार ने श्री राजीव कुमार, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशकों के केंद्रीय बोर्ड पर सुश्री अंजुली चिब दुग्गल के स्थान पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। श्री राजीव कुमार का नामांकन 12 सितंबर, 2017 से और अगले आदेश तक प्रभावी है। जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/727
सित॰ 13, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र
13 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 07 दिसंबर 2016 के निदेश तथा दिनांक 08 जून 2017 के निदेश से क्रमश छ: माह और तीन माह के लिए बढाई गयी थी। आम
13 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 07 दिसंबर 2016 के निदेश तथा दिनांक 08 जून 2017 के निदेश से क्रमश छ: माह और तीन माह के लिए बढाई गयी थी। आम
सित॰ 12, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यू.पी.सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया
12 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यू.पी.सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 27 के तहत भेजे जानी वाली विवरणियों का प्रस्तुतीकरण न करने एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गयी कमियों की अनुपालन प्रस्तुत करने
12 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यू.पी.सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 27 के तहत भेजे जानी वाली विवरणियों का प्रस्तुतीकरण न करने एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गयी कमियों की अनुपालन प्रस्तुत करने
सित॰ 10, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि करेंसी नोटों के प्रसंस्करण के लिए परिष्कृत मशीनों का उपयोग किया जा रहा है
10 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि करेंसी नोटों के प्रसंस्करण के लिए परिष्कृत मशीनों का उपयोग किया जा रहा है आरटीआई आवेदन के जवाब को उद्धृत करते हुए, प्रेस के एक वर्ग में रिपोर्ट किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) की गिनती के लिए मशीनों का उपयोग नहीं कर रहा था। भारतीय रिज़र्व बैंक वास्तव में एसबीएन सहित करेंसी नोटों की अंकीय सटीकता और असलीपन की जांच करने के लिए परिष्कृत करेंसी सत्यापन और प्रसंस्करण (सीवीपीएस) मशीनों का उपयोग क
10 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि करेंसी नोटों के प्रसंस्करण के लिए परिष्कृत मशीनों का उपयोग किया जा रहा है आरटीआई आवेदन के जवाब को उद्धृत करते हुए, प्रेस के एक वर्ग में रिपोर्ट किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) की गिनती के लिए मशीनों का उपयोग नहीं कर रहा था। भारतीय रिज़र्व बैंक वास्तव में एसबीएन सहित करेंसी नोटों की अंकीय सटीकता और असलीपन की जांच करने के लिए परिष्कृत करेंसी सत्यापन और प्रसंस्करण (सीवीपीएस) मशीनों का उपयोग क
सित॰ 08, 2017
भारतीय रिजर्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए
निदेशों की अवधि 08 जनवरी 2018 तक बढ़ाई
निदेशों की अवधि 08 जनवरी 2018 तक बढ़ाई
8 सितंबर 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि 08 जनवरी 2018 तक बढ़ाई भारतीय रिजर्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देता है कि दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 का निदेश जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और जिसकी वैधता 08 सितम्बर 20
8 सितंबर 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि 08 जनवरी 2018 तक बढ़ाई भारतीय रिजर्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देता है कि दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 का निदेश जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और जिसकी वैधता 08 सितम्बर 20
सित॰ 08, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
08 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 सितम्बर 2017 से 11 मार्च 2018 तक कर दिया है जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निद
08 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 सितम्बर 2017 से 11 मार्च 2018 तक कर दिया है जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निद
सित॰ 07, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश –भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान)
07 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश –भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) को जारी किए गए निदेशों की परिचालन अवधि को जन
07 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश –भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) को जारी किए गए निदेशों की परिचालन अवधि को जन
सित॰ 07, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश –अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान)
07 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश –अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) को जारी किए गए निदेशों की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाना आवशयक है।
07 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश –अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) को जारी किए गए निदेशों की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाना आवशयक है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 31, 2025