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अक्‍तूबर 13, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने – जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जामखेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र के निदेश को बढ़ाया
13 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने – जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जामखेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र के निदेश को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिसूचित करता है कि जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्‍यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशोंकी वैधता हमारे दिनांक 6 अक्तुबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्तुबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छ
13 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने – जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जामखेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र के निदेश को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिसूचित करता है कि जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्‍यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशोंकी वैधता हमारे दिनांक 6 अक्तुबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्तुबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छ
अक्‍तूबर 06, 2016
शाखा प्राधिकार नीति के औचित्य पर आंतरिक कार्यसमूह (आईडब्ल्यूजी) की रिपोर्ट
06 अक्तूबर 2016 शाखा प्राधिकार नीति के औचित्य पर आंतरिक कार्यसमूह (आईडब्ल्यूजी) की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने शाखा प्राधिकार नीति के औचित्य पर आंतरिक कार्यसमूह (अध्यक्षः श्रीमती लिली वडेरा, मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग) की रिपोर्ट आज अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई। रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सुझाव/अभिमत, यदि कोई हो, तो 5 नवंबर 2016 या इससे पहले ई-मेल कर सकते हैं। सिफारिशें इन सिफारिशों में इस बात पर बल दिया गया है कि सभी केंद्रों में कम लागत डिलीवरी चै
06 अक्तूबर 2016 शाखा प्राधिकार नीति के औचित्य पर आंतरिक कार्यसमूह (आईडब्ल्यूजी) की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने शाखा प्राधिकार नीति के औचित्य पर आंतरिक कार्यसमूह (अध्यक्षः श्रीमती लिली वडेरा, मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग) की रिपोर्ट आज अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई। रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सुझाव/अभिमत, यदि कोई हो, तो 5 नवंबर 2016 या इससे पहले ई-मेल कर सकते हैं। सिफारिशें इन सिफारिशों में इस बात पर बल दिया गया है कि सभी केंद्रों में कम लागत डिलीवरी चै
अक्‍तूबर 05, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,मेरठ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
05 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,मेरठ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 06 अक्टूबर 2016 से 05 अप्रैल 2017 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 30 सितम्बर 2015 के नि
05 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,मेरठ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 06 अक्टूबर 2016 से 05 अप्रैल 2017 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 30 सितम्बर 2015 के नि
अक्‍तूबर 05, 2016
भारतीय रिजर्व बैंक ने गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के निदेश की अवधि को 04 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया
05 अक्टूबर 2016 भारतीय रिजर्व बैंक ने गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के निदेश की अवधि को 04 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिजर्व बैंक संतुष्ट है कि जनता के हित में, गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लिए जारी निर्देशों की वैधता का, आगे छह महीने की अवधि के लिए विस्तार करना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए (जो सहकारी समितियों पर लागू है)
05 अक्टूबर 2016 भारतीय रिजर्व बैंक ने गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के निदेश की अवधि को 04 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिजर्व बैंक संतुष्ट है कि जनता के हित में, गोकुल सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लिए जारी निर्देशों की वैधता का, आगे छह महीने की अवधि के लिए विस्तार करना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए (जो सहकारी समितियों पर लागू है)
अक्‍तूबर 03, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि. मुखेड, जि. नांदेड, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 31 दिसंबर 2016 तक बढ़ाई
03 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि. मुखेड, जि. नांदेड, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 31 दिसंबर 2016 तक बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि. मुखेड, जि. नांदेड (महाराष्ट्र) पर कतिपय निदेश की अवधि 30 सितंबर 2016 की कार्यसमाप्ति से 31 दिसंबर 2016 तक तीन महीनों की अवधि के लिए, समीक्षा के अधीन, बढा दी है । यह बैंक 01 जुलाई 2015 से निदेशो के अंतर्गत है । इसके पूर्व निदेशों की अवधि नौ माह के लिए दो बार
03 अक्टूबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि. मुखेड, जि. नांदेड, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 31 दिसंबर 2016 तक बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि. मुखेड, जि. नांदेड (महाराष्ट्र) पर कतिपय निदेश की अवधि 30 सितंबर 2016 की कार्यसमाप्ति से 31 दिसंबर 2016 तक तीन महीनों की अवधि के लिए, समीक्षा के अधीन, बढा दी है । यह बैंक 01 जुलाई 2015 से निदेशो के अंतर्गत है । इसके पूर्व निदेशों की अवधि नौ माह के लिए दो बार
अक्‍तूबर 01, 2016
बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश के अवधि का विस्तार अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र
01 अक्‍टूबर 2016 बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश के अवधि का विस्तार अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र पर हमारे दि. सितम्बर 28, 2015 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-1 No.D-19/12.22.328/2015-16 के माध्यम से सितम्बर 30, 2015 को कारोबार की समाप्ती से छह माह तक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेशाधीन
01 अक्‍टूबर 2016 बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश के अवधि का विस्तार अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र पर हमारे दि. सितम्बर 28, 2015 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-1 No.D-19/12.22.328/2015-16 के माध्यम से सितम्बर 30, 2015 को कारोबार की समाप्ती से छह माह तक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेशाधीन
सितंबर 30, 2016
01 अक्टूबर 2016 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर
30 सितंबर 2016 01 अक्टूबर 2016 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 01 अक्टूबर 2016 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा उनके उधारकर्ताओं के लिए प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 9.44 प्रतिशत है। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को ऋण के मूल्
30 सितंबर 2016 01 अक्टूबर 2016 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि 01 अक्टूबर 2016 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा उनके उधारकर्ताओं के लिए प्रभारित की जाने वाली लागू औसत आधार दर 9.44 प्रतिशत है। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को ऋण के मूल्
सितंबर 27, 2016
रिज़र्व बैंक ने दि देवला मर्चंट्स को. ओप.बैंक लिमिटेड, देवला, जिला – नाशिक पर दंड लगाया
27 सितंबर 2016 रिज़र्व बैंक ने दि देवला मर्चंट्स को. ओप.बैंक लिमिटेड, देवला, जिला – नाशिक पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हए दि देवला मर्चंट्स को.ओप. बैंक लिमिटेड, देवला, जिला – नाशिक पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्‍त बैंक ने एवर- ग्रीनिंग (ever-greening) के द्वारा एनपी
27 सितंबर 2016 रिज़र्व बैंक ने दि देवला मर्चंट्स को. ओप.बैंक लिमिटेड, देवला, जिला – नाशिक पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हए दि देवला मर्चंट्स को.ओप. बैंक लिमिटेड, देवला, जिला – नाशिक पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्‍त बैंक ने एवर- ग्रीनिंग (ever-greening) के द्वारा एनपी
सितंबर 26, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर पर दंड लगाया
26 सितंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर पर परिचालन क्षेत्र और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) / धन आशोधन (एएमएल) के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्म
26 सितंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर पर परिचालन क्षेत्र और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) / धन आशोधन (एएमएल) के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्म
सितंबर 26, 2016
दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, को भारतीय रिज़र्व बैंक ने दंडित किया
26 सितंबर 2016 दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, को भारतीय रिज़र्व बैंक ने दंडित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, पर ₹ 5,00,000 (पांच लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। उक्त बैंक पर यह दंड इसके सदस्यों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक चुकता शेयर पूंजी की सी
26 सितंबर 2016 दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, को भारतीय रिज़र्व बैंक ने दंडित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, पर ₹ 5,00,000 (पांच लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। उक्त बैंक पर यह दंड इसके सदस्यों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक चुकता शेयर पूंजी की सी

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