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फ़र॰ 09, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के
अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र
09 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र को दिनांक 19 मई 2014 के निदेश के माध्‍यम से 20 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार 11 नवंबर 2016 के निदेश के माध्यम से वर्तमान में समीक्षाधीन अवधि को 19 मई 2017 तक बढाया गया था। आम जनता को यह सूचित किया जाता है
09 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र लोकसेवा सहकारी बैंक लि, पूणे, महाराष्ट्र को दिनांक 19 मई 2014 के निदेश के माध्‍यम से 20 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार 11 नवंबर 2016 के निदेश के माध्यम से वर्तमान में समीक्षाधीन अवधि को 19 मई 2017 तक बढाया गया था। आम जनता को यह सूचित किया जाता है
फ़र॰ 08, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
8 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख,पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 07 फरवरी 2017 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, महाराष्ट्र से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त
8 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख, पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. पिम्पले नीलख,पुणे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 07 फरवरी 2017 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, महाराष्ट्र से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त
फ़र॰ 08, 2017
विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य
8 फरवरी 2017 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपाय प्रस्तुत करता है जो बैंकिंग संरचना के और सुदृढ़ीकरण तथा भुगतान और निपटान प्रणालियों की सक्षमता बढ़ाने के लिए उठाए जाने हैं। 2. विनियमन, निगरानी और प्रवर्तन वित्तीय क्षेत्र के निगरानी तंत्र के तीन महत्वपूर्ण पहलु हैं। विनियमन रूपरेखा निर्धारित करता है जिसके अंदर वित्तीय संस्थाएं कार्य करती है जिससे कि एक तरफ विवेक, पारदर्शिता और तुलनीयता सुनिश्चित हो सके और दूसरी ओ
8 फरवरी 2017 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपाय प्रस्तुत करता है जो बैंकिंग संरचना के और सुदृढ़ीकरण तथा भुगतान और निपटान प्रणालियों की सक्षमता बढ़ाने के लिए उठाए जाने हैं। 2. विनियमन, निगरानी और प्रवर्तन वित्तीय क्षेत्र के निगरानी तंत्र के तीन महत्वपूर्ण पहलु हैं। विनियमन रूपरेखा निर्धारित करता है जिसके अंदर वित्तीय संस्थाएं कार्य करती है जिससे कि एक तरफ विवेक, पारदर्शिता और तुलनीयता सुनिश्चित हो सके और दूसरी ओ
फ़र॰ 08, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 तथा धारा 36 (ए)(2) के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार चलाने के लिए जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद, (गुजरात)
8 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 तथा धारा 36 (ए)(2) के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार चलाने के लिए जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद, (गुजरात) जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जनवरी 2017 के आदेश द्वारा दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओप
8 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 तथा धारा 36 (ए)(2) के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार चलाने के लिए जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद, (गुजरात) जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जनवरी 2017 के आदेश द्वारा दी स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉईस को-ओप
फ़र॰ 07, 2017
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016
7 फरवरी 2017 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 (पीएमजीकेडीएस) को 16 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 4061 (ई) द्वारा अधिसूचित किया था। इस योजना में कोई भी व्यक्ति जमा कर सकेगा जिसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के तहत अप्रकटित आय की घोषणा की है। जमाराशि जो घोषित अप्रकटित आय के पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी, को अधिकृत बैंकों (जैसाकि भारत सरकार द्वारा
7 फरवरी 2017 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 (पीएमजीकेडीएस) को 16 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 4061 (ई) द्वारा अधिसूचित किया था। इस योजना में कोई भी व्यक्ति जमा कर सकेगा जिसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के तहत अप्रकटित आय की घोषणा की है। जमाराशि जो घोषित अप्रकटित आय के पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी, को अधिकृत बैंकों (जैसाकि भारत सरकार द्वारा
फ़र॰ 06, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू)
की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
06 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्‍यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 22 सितंबर 2016 के निदेश के माध्यम से 25 मार्च 2017 तक समीक्षाधीन बढाया गया। आम जनता
06 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्‍यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 22 सितंबर 2016 के निदेश के माध्यम से 25 मार्च 2017 तक समीक्षाधीन बढाया गया। आम जनता
फ़र॰ 06, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
06 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स द इंस्टॉलमेंट सप
06 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स द इंस्टॉलमेंट सप
फ़र॰ 06, 2017
10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
06 फरवरी 2016 10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाण
06 फरवरी 2016 10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाण
फ़र॰ 03, 2017
इन्सेट लेटर ‘R’ सहित 100 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना
03 फरवरी 2017 इन्सेट लेटर ‘R’ सहित ₹ 100 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक जल्द ही महात्मा गांधी शृंखला 2005 में ₹ 100 मूल्यवर्ग के बैंकनोट प्रचलन में लाएगा । डॉ. ऊर्जित आ. पटेल, गवर्नर के हस्ताक्षरयुक्त इन बैंकनोटों के दोनों संख्या पैनलों में इन्सेट लेटर 'R’ होगा। पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष ‘2017’ अंकित होगा। ₹ 100 मूल्यवर्ग के इन बैंकनोटों के प्रचलित डिजाइन का समस्त स्वरूप महात्मा गांधी शृंखला 2005 के, पूर्व में जारी हुए बैंकनोटों जैसा रहेगा, जिनमें बै
03 फरवरी 2017 इन्सेट लेटर ‘R’ सहित ₹ 100 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना भारतीय रिज़र्व बैंक जल्द ही महात्मा गांधी शृंखला 2005 में ₹ 100 मूल्यवर्ग के बैंकनोट प्रचलन में लाएगा । डॉ. ऊर्जित आ. पटेल, गवर्नर के हस्ताक्षरयुक्त इन बैंकनोटों के दोनों संख्या पैनलों में इन्सेट लेटर 'R’ होगा। पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष ‘2017’ अंकित होगा। ₹ 100 मूल्यवर्ग के इन बैंकनोटों के प्रचलित डिजाइन का समस्त स्वरूप महात्मा गांधी शृंखला 2005 के, पूर्व में जारी हुए बैंकनोटों जैसा रहेगा, जिनमें बै
फ़र॰ 01, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आभासी मुद्राओं (वर्च्युअल करेंसी) के उपयोगकर्ताओं को सावधान किया
01 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आभासी मुद्राओं (वर्च्युअल करेंसी) के उपयोगकर्ताओं को सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर 2013 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से बिटकॉइन सहित आभासी मुद्राओं (वीसी) के उपयोगकर्ताओं, धारकों और कारोबारियों को संभावित वित्तीय, परिचालनात्मक, विधिक, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित जोखिमों के बारे में सावधान किया जिनके के प्रति वे अपने आपको उजागर कर रहे है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने किसी संस्था/कंपनी को ऐसी य
01 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आभासी मुद्राओं (वर्च्युअल करेंसी) के उपयोगकर्ताओं को सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर 2013 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से बिटकॉइन सहित आभासी मुद्राओं (वीसी) के उपयोगकर्ताओं, धारकों और कारोबारियों को संभावित वित्तीय, परिचालनात्मक, विधिक, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित जोखिमों के बारे में सावधान किया जिनके के प्रति वे अपने आपको उजागर कर रहे है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने किसी संस्था/कंपनी को ऐसी य

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 02, 2025