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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि भद्रन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला आनंद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा राशियों पर ब्याज दर' और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी कतिपय
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि भद्रन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला आनंद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा राशियों पर ब्याज दर' और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी कतिपय
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि उडुमलपेट को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹75,000/- (पचहत्तर हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि उडुमलपेट को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹75,000/- (पचहत्तर हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा मांड्या सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मांड्या, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा मांड्या सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मांड्या, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि रोपड़ सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रोपड़, पंजाब (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि रोपड़ सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रोपड़, पंजाब (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा अपनी सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’, ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा अपनी सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’, ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि हलोल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पंचमहल, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘उन न्यासों और संस्थाओं को दान जहां निदेशक, उनके रिश्तेदार पदाधिकारी हों या रुचि रखते हों’ तथा ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि हलोल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पंचमहल, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘उन न्यासों और संस्थाओं को दान जहां निदेशक, उनके रिश्तेदार पदाधिकारी हों या रुचि रखते हों’ तथा ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated November 04, 2024, imposed a monetary penalty of ₹1.00 lakh (Rupees One Lakh only) on The Vijapur Nagarik Sahakari Bank Ltd., Vijapur, Dist. Mehsana, Gujarat (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Placement of Deposits with Other Banks by Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs)’ and ‘Know Your Customer’ . This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI, conferred under the provisions of section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated November 04, 2024, imposed a monetary penalty of ₹1.00 lakh (Rupees One Lakh only) on The Vijapur Nagarik Sahakari Bank Ltd., Vijapur, Dist. Mehsana, Gujarat (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Placement of Deposits with Other Banks by Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs)’ and ‘Know Your Customer’ . This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI, conferred under the provisions of section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated December 04, 2024, imposed a monetary penalty of ₹2.00 lakh (Rupees Two lakh only) on The Bapatla Co-operative Urban Bank Ltd., Andhra Pradesh (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Loans and advances to directors, their relatives, and firms / concerns in which they are interested’, ‘Exposure Norms and Statutory / Other Restrictions - UCBs’ and ‘Know Your Customer (KYC)’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI, under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated December 04, 2024, imposed a monetary penalty of ₹2.00 lakh (Rupees Two lakh only) on The Bapatla Co-operative Urban Bank Ltd., Andhra Pradesh (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Loans and advances to directors, their relatives, and firms / concerns in which they are interested’, ‘Exposure Norms and Statutory / Other Restrictions - UCBs’ and ‘Know Your Customer (KYC)’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI, under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि पटियाला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पटियाला, पंजाब (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि पटियाला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पटियाला, पंजाब (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
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