प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
सित॰ 09, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री चैतन्य को-ऑपरेटिव बैंक लि., नादिया (पश्चिम बंगाल) पर मौद्रिक दंड लगाया
9 सितंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री चैतन्य को-ऑपरेटिव बैंक लि., नादिया (पश्चिम बंगाल) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चैतन्य को-ऑपरेटिव बैंक लि., नादिया (पश्चिम बंगाल) पर लेखों और तुलन-पत्र का प्रकाशन/प्रस्तुतीकरण नहीं करने के लिए ₹ 50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लग
9 सितंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री चैतन्य को-ऑपरेटिव बैंक लि., नादिया (पश्चिम बंगाल) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चैतन्य को-ऑपरेटिव बैंक लि., नादिया (पश्चिम बंगाल) पर लेखों और तुलन-पत्र का प्रकाशन/प्रस्तुतीकरण नहीं करने के लिए ₹ 50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लग
सित॰ 03, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक “भारत-पाकिस्तान युद्ध 1965 की स्वर्ण जयंती” के उपलक्ष्य में ₹5 के सिक्के जारी करेगा
3 सितंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक “भारत-पाकिस्तान युद्ध 1965 की स्वर्ण जयंती” के उपलक्ष्य में ₹5 के सिक्के जारी करेगा भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत-पाकिस्तान युद्ध 1965 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा जारी ₹5 के सिक्कों को जल्दी ही संचलन में डालेगा। सिक्कों का डिज़ाइन इस प्रकार होगा: अग्र भाग : सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" मुद्रा लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में "भा
3 सितंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक “भारत-पाकिस्तान युद्ध 1965 की स्वर्ण जयंती” के उपलक्ष्य में ₹5 के सिक्के जारी करेगा भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत-पाकिस्तान युद्ध 1965 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा जारी ₹5 के सिक्कों को जल्दी ही संचलन में डालेगा। सिक्कों का डिज़ाइन इस प्रकार होगा: अग्र भाग : सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" मुद्रा लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में "भा
सित॰ 03, 2015
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर
03 सितंबर 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को दिनांक 28 अगस्त 2014 के निदेश सं. शबैंवि.केंका.बीएसडी-।/डी-07/12.22.044/2014-15 के माध्यम से 30 अगस्त 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। तत्पश्चात इस निदेश की वैधता को दिनांक 05 फरवरी 2015 के निदेश द्वारा 1 मार्च 2015
03 सितंबर 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को दिनांक 28 अगस्त 2014 के निदेश सं. शबैंवि.केंका.बीएसडी-।/डी-07/12.22.044/2014-15 के माध्यम से 30 अगस्त 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। तत्पश्चात इस निदेश की वैधता को दिनांक 05 फरवरी 2015 के निदेश द्वारा 1 मार्च 2015
अग॰ 28, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक के मौद्रिक संग्रहालय ने मैसूर सिक्कों की विशेष प्रदर्शनी की शुरुआत की
28 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक के मौद्रिक संग्रहालय ने मैसूर सिक्कों की विशेष प्रदर्शनी की शुरुआत की भारतीय रिज़र्व बैंक के मौद्रिक संग्रहालय ने 20 अगस्त 2015 को मैसूर सिक्कों की विशेष प्रदर्शनी की शुरुआत की। डॉ. दीपाली पंत जोशी, कार्यपालक निदेशक ने इस विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मैसूर सिक्कों की प्रदर्शनी संबंधी 20 पृष्ठों वाले ब्रोशर का भी विमोचन किया गया। श्री यू.एस. पालीवाल, कार्यपालक निदेशक, प्रो. दामोदर आचार्य, रिज़र्व बैंक के केंद्रीय न
28 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक के मौद्रिक संग्रहालय ने मैसूर सिक्कों की विशेष प्रदर्शनी की शुरुआत की भारतीय रिज़र्व बैंक के मौद्रिक संग्रहालय ने 20 अगस्त 2015 को मैसूर सिक्कों की विशेष प्रदर्शनी की शुरुआत की। डॉ. दीपाली पंत जोशी, कार्यपालक निदेशक ने इस विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मैसूर सिक्कों की प्रदर्शनी संबंधी 20 पृष्ठों वाले ब्रोशर का भी विमोचन किया गया। श्री यू.एस. पालीवाल, कार्यपालक निदेशक, प्रो. दामोदर आचार्य, रिज़र्व बैंक के केंद्रीय न
अग॰ 28, 2015
01 सितंबर से दूसरे और चौथे शनिवारों को बैंक अवकाश; भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य-दिवस वाले शनिवारों को बैंकों को समर्थक सेवाएं देगा
28 अगस्त 2015 01 सितंबर से दूसरे और चौथे शनिवारों को बैंक अवकाश; भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य-दिवस वाले शनिवारों को बैंकों को समर्थक सेवाएं देगा सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक – सार्वजनिक, निजी, विदेशी, सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण और स्थानीय क्षेत्र के बैंक – के लिए 01 सितंबर 2015 से दूसरे और चौथे शनिवारों को सार्वजनिक अवकाश होगा; तथा दूसरे और चौथे शनिवारों को छोड़कर अन्य शनिवारों को उनके लिए पूर्ण कार्य-दिवस होगा (जिन्हें इस प्रेस प्रकाशनी में कार्य-दिवस वाले शनि
28 अगस्त 2015 01 सितंबर से दूसरे और चौथे शनिवारों को बैंक अवकाश; भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य-दिवस वाले शनिवारों को बैंकों को समर्थक सेवाएं देगा सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक – सार्वजनिक, निजी, विदेशी, सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण और स्थानीय क्षेत्र के बैंक – के लिए 01 सितंबर 2015 से दूसरे और चौथे शनिवारों को सार्वजनिक अवकाश होगा; तथा दूसरे और चौथे शनिवारों को छोड़कर अन्य शनिवारों को उनके लिए पूर्ण कार्य-दिवस होगा (जिन्हें इस प्रेस प्रकाशनी में कार्य-दिवस वाले शनि
अग॰ 28, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “दि जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., खामगांव (बुलढाणा), महाराष्ट्र” पर जारी निदेश वापिस लिए
28 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “दि जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., खामगांव (बुलढाणा), महाराष्ट्र” पर जारी निदेश वापिस लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “दि जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., खामगांव (बुलढाणा), महाराष्ट्र” पर 12 सितंबर 2012 को जारी सर्व समावेशी निदेश वापिस लिए हैं। ये निदेश 26 अगस्त 2015 को समाप्त बैंकिंग कारोबार से लागू रहेंगे। ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्त
28 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “दि जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., खामगांव (बुलढाणा), महाराष्ट्र” पर जारी निदेश वापिस लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “दि जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., खामगांव (बुलढाणा), महाराष्ट्र” पर 12 सितंबर 2012 को जारी सर्व समावेशी निदेश वापिस लिए हैं। ये निदेश 26 अगस्त 2015 को समाप्त बैंकिंग कारोबार से लागू रहेंगे। ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्त
अग॰ 27, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने टियर-III से VI तक के केंद्रों के लिए बिक्री केंद्रों पर नकदी आहरण की सीमा दुगुनी की
27 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने टियर-III से VI तक के केंद्रों के लिए बिक्री केंद्रों पर नकदी आहरण की सीमा दुगुनी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने टियर-III से VI तक के केंद्रों में बिक्री केंद्रों (पीओएस) पर नकदी आहरण की सीमा ₹1000/- से ₹ 2000/- प्रति दिन करके दुगुनी की है। यह सुविधा केवल डेबिट कार्डों और बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्डों के लिए उपलब्ध होगी। यह परिकल्पना की गई है कि आहरण राशि में बढ़ोतरी किए जाने के कारण ग्राहक सुविधा बढ़ेगी
27 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने टियर-III से VI तक के केंद्रों के लिए बिक्री केंद्रों पर नकदी आहरण की सीमा दुगुनी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने टियर-III से VI तक के केंद्रों में बिक्री केंद्रों (पीओएस) पर नकदी आहरण की सीमा ₹1000/- से ₹ 2000/- प्रति दिन करके दुगुनी की है। यह सुविधा केवल डेबिट कार्डों और बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्डों के लिए उपलब्ध होगी। यह परिकल्पना की गई है कि आहरण राशि में बढ़ोतरी किए जाने के कारण ग्राहक सुविधा बढ़ेगी
अग॰ 25, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लातूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., लातूर पर मौद्रिक दंड लगाया
25 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लातूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., लातूर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लातूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., लातूर पर ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ के मानदंडों तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारती
25 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लातूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., लातूर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लातूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., लातूर पर ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ के मानदंडों तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारती
अग॰ 25, 2015
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश - शताब्दि महिला सहकारी बैंक लि., ठाणे, जिला-ठाणे,महाराष्ट्र
13 अगस्त 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश - शताब्दि महिला सहकारी बैंक लि., ठाणे, जिला-ठाणे,महाराष्ट्र शताब्दि महिला सहकारी बैंक लि., ठाणे, जिला-ठाणे, को 14 अगस्त 2014 के निदेश सं . UBD.CO.BSD-I/D-5/12.22.504/2014-15 के माध्यम से 20 अगस्त 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेश की वैधता को 04 फरवरी 2015 के निदेश सं. DCBR.CO.BSD-I/D-31/12.22.504/2014-15 द्वा
13 अगस्त 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश - शताब्दि महिला सहकारी बैंक लि., ठाणे, जिला-ठाणे,महाराष्ट्र शताब्दि महिला सहकारी बैंक लि., ठाणे, जिला-ठाणे, को 14 अगस्त 2014 के निदेश सं . UBD.CO.BSD-I/D-5/12.22.504/2014-15 के माध्यम से 20 अगस्त 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेश की वैधता को 04 फरवरी 2015 के निदेश सं. DCBR.CO.BSD-I/D-31/12.22.504/2014-15 द्वा
अग॰ 24, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने खरगौन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, खरगौन पर मौद्रिक दंड लगाया
24 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने खरगौन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, खरगौन पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47-ए (1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए खरगौन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, खरगौन पर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/धन-शोधन निवारण (एएमएल), समय पर समुचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण तथा दान देने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा
24 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने खरगौन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, खरगौन पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47-ए (1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए खरगौन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, खरगौन पर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/धन-शोधन निवारण (एएमएल), समय पर समुचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण तथा दान देने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा
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