प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
जुल॰ 15, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
15 जुलाई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 15 जुलाई, 2019 के आदेश द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) पर (i) आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों (ii) चालू खाते खोलने और संचालन के लिए आचार संहिता और बड़े ऋण पर केंद्रीय सूचना कोष (रिपॉजिटरी) (सीआरआईएलसी) को आंकड़ों की रिपोर्टिंग करने और (iii) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ियों के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा
15 जुलाई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 15 जुलाई, 2019 के आदेश द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) पर (i) आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों (ii) चालू खाते खोलने और संचालन के लिए आचार संहिता और बड़े ऋण पर केंद्रीय सूचना कोष (रिपॉजिटरी) (सीआरआईएलसी) को आंकड़ों की रिपोर्टिंग करने और (iii) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ियों के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा
जुल॰ 15, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया
15 जुलाई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने हेतु 09 जुलाई 2019 को यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) पर ₹ 1 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और धारा 51 (1) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्र
15 जुलाई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने हेतु 09 जुलाई 2019 को यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) पर ₹ 1 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और धारा 51 (1) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्र
जुल॰ 12, 2019
नोबल को-आपरेटिव बैंक लि., नोएडा, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
12 जुलाई 2019 नोबल को-आपरेटिव बैंक लि., नोएडा, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धोखाधडि़यों के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नोबल को-आपरेटिव बैंक लि., नोएडा, उत्तर प्रदेश पर ₹1,00,000/- (रुपए एक लाख
12 जुलाई 2019 नोबल को-आपरेटिव बैंक लि., नोएडा, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धोखाधडि़यों के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नोबल को-आपरेटिव बैंक लि., नोएडा, उत्तर प्रदेश पर ₹1,00,000/- (रुपए एक लाख
जुल॰ 12, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश – यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार
12 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश – यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर) पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल को निदेश जारी किया था, जो 18 जुलाई 2018 के कारोबार
12 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश – यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर) पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल को निदेश जारी किया था, जो 18 जुलाई 2018 के कारोबार
जुल॰ 11, 2019
यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
11 जुलाई 2019 यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निवेश पोर्टफोलियो की समवर्ती लेखा परीक्षा, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, क्रेडिट सूचना कंपनियों (CIC) की सदस्यता, के.वाई.सी दिशान
11 जुलाई 2019 यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निवेश पोर्टफोलियो की समवर्ती लेखा परीक्षा, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, क्रेडिट सूचना कंपनियों (CIC) की सदस्यता, के.वाई.सी दिशान
जुल॰ 09, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 क के तहत दिशानिर्देश - श्री भारती को - ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना - वैधता की अवधि का विस्तार
9 जुलाई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 क के तहत दिशानिर्देश - श्री भारती को - ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना - वैधता की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनहित में श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना को निर्देश जारी किए थे। ये निर्देश 02 जनवरी 2019 को कारोबार समाप्ति से प्रभावी और 02 जुलाई, 2019
9 जुलाई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 क के तहत दिशानिर्देश - श्री भारती को - ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना - वैधता की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनहित में श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना को निर्देश जारी किए थे। ये निर्देश 02 जनवरी 2019 को कारोबार समाप्ति से प्रभावी और 02 जुलाई, 2019
जुल॰ 09, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता
9 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8डी कृष्ण लाहा लेन, कोलकाता – 700 012, पश्चिम बंगा
9 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8डी कृष्ण लाहा लेन, कोलकाता – 700 012, पश्चिम बंगा
जुल॰ 08, 2019
दी मापुसा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा-बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश-निदेशों में संशोधन
2 जुलाई 2019 दी मापुसा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा-बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश-निदेशों में संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 24 जुलाई 2015 के एक आदेश द्वारा, दी मापुसा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड,गोवा को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित 35 ए के तहत, निदेश जारी किया, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था और पिछली बार 15 फरवरी 2019 के निदेश द्वारा 18 अगस्त
2 जुलाई 2019 दी मापुसा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा-बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश-निदेशों में संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 24 जुलाई 2015 के एक आदेश द्वारा, दी मापुसा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड,गोवा को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित 35 ए के तहत, निदेश जारी किया, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था और पिछली बार 15 फरवरी 2019 के निदेश द्वारा 18 अगस्त
जुल॰ 05, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र
5 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र यूथ डेवलपमेंट को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश के द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2019 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था और यह निदेश दिनांक 05 जुलाई 2019 तक वैध तथा समीक्षाधीन थे । जन साधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी
5 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र यूथ डेवलपमेंट को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश के द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2019 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था और यह निदेश दिनांक 05 जुलाई 2019 तक वैध तथा समीक्षाधीन थे । जन साधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी
जुल॰ 04, 2019
अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत सभी समावेशी दिशानिर्देशों को बढ़ाना
4 जुलाई 2019 अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत सभी समावेशी दिशानिर्देशों को बढ़ाना जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि जनहित में, अमानत को- ऑपरेटिव बैंक लि., बेंगलुरु को जारी बाद के निर्देशों के साथ पठित 1 अप्रैल, 2013 के निर्देश, जिसे अंतिम बार 21 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था, की कार्यावधि को अगले छः माह के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है । तदनुसार, भारतीय
4 जुलाई 2019 अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत सभी समावेशी दिशानिर्देशों को बढ़ाना जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि जनहित में, अमानत को- ऑपरेटिव बैंक लि., बेंगलुरु को जारी बाद के निर्देशों के साथ पठित 1 अप्रैल, 2013 के निर्देश, जिसे अंतिम बार 21 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था, की कार्यावधि को अगले छः माह के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है । तदनुसार, भारतीय
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