प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
अक्तू॰ 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि.,
नागपुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
नागपुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
9 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2018 के आदेश से नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 08 अक्तूबर 2018 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटी के पंजीयक(आरसीएस), महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक न
9 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2018 के आदेश से नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 08 अक्तूबर 2018 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटी के पंजीयक(आरसीएस), महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक न
अक्तू॰ 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
9 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 सितंबर 2018 के आदेश के अनुसार भारतीय मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 2 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया है जो बैंक को जारी किए गए सभी समावेशी दिशा-निर्देशों (एआईडी) के उल्लंघन और धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर आरबीआई दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए है। यह जुर्माना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अ
9 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 सितंबर 2018 के आदेश के अनुसार भारतीय मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 2 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया है जो बैंक को जारी किए गए सभी समावेशी दिशा-निर्देशों (एआईडी) के उल्लंघन और धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर आरबीआई दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए है। यह जुर्माना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अ
अक्तू॰ 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
09 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1 एटा सर्विसेस प्राइ
09 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1 एटा सर्विसेस प्राइ
अक्तू॰ 05, 2018
भारतीय रिजर्व बैंक ने एफपीआई द्वारा निवेश के लिए "स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग" (वीआरआर) पर चर्चा पत्र जारी किया
5 अक्तूबर 2018 भारतीय रिजर्व बैंक ने एफपीआई द्वारा निवेश के लिए 'स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग' (वीआरआर) पर चर्चा पत्र जारी किया भारतीय रिजर्व बैंक ने आज एफपीआई द्वारा निवेश के लिए 'स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग'(वीआरआर) पर एक चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र पर टिप्पणियां बाजार प्रतिभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से 19 अक्टूबर 2018 तक आमंत्रित की जाती हैं। चर्चा पत्र पर प्रतिक्रिया को निम्नलिखित को भेजा जा सकता है: मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय बाजार विनियमन
5 अक्तूबर 2018 भारतीय रिजर्व बैंक ने एफपीआई द्वारा निवेश के लिए 'स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग' (वीआरआर) पर चर्चा पत्र जारी किया भारतीय रिजर्व बैंक ने आज एफपीआई द्वारा निवेश के लिए 'स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग'(वीआरआर) पर एक चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र पर टिप्पणियां बाजार प्रतिभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से 19 अक्टूबर 2018 तक आमंत्रित की जाती हैं। चर्चा पत्र पर प्रतिक्रिया को निम्नलिखित को भेजा जा सकता है: मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय बाजार विनियमन
अक्तू॰ 05, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई
5 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था जिसकी वैधता पिछली बार 08 अक्तूबर 2018 तक बढ़ाई गई
5 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था जिसकी वैधता पिछली बार 08 अक्तूबर 2018 तक बढ़ाई गई
अक्तू॰ 05, 2018
द अनंतपुरमु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना
5 अक्टूबर 2018 द अनंतपुरमु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) धारा के साथ पठित 47ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर द अनंतपुरमु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आं
5 अक्टूबर 2018 द अनंतपुरमु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) धारा के साथ पठित 47ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर द अनंतपुरमु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आं
अक्तू॰ 05, 2018
द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया
05 अक्टूबर 2018 द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगान
05 अक्टूबर 2018 द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगान
अक्तू॰ 04, 2018
दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर – आर्थिक दण्ड लगाया जाना
4 अक्तूबर 2018 दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर – आर्थिक दण्ड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियों के प्रस्तुत किये जाने से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन करने पर दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर पर ₹ 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) का आर्थिक दण्ड लगाया है। भारती
4 अक्तूबर 2018 दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर – आर्थिक दण्ड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियों के प्रस्तुत किये जाने से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन करने पर दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर पर ₹ 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) का आर्थिक दण्ड लगाया है। भारती
अक्तू॰ 03, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लि, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि को दिनांक 29 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया
03 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लि, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि को दिनांक 29 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक को (दिनांक 27 सितंबर 2018 के निर्देश क्रमांक DCBR.CO.AID/D-13/12..22.435/2018-19) जारी किए गए निर्देशों को और तीन महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 29 दिसंबर 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर
03 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लि, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि को दिनांक 29 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक को (दिनांक 27 सितंबर 2018 के निर्देश क्रमांक DCBR.CO.AID/D-13/12..22.435/2018-19) जारी किए गए निर्देशों को और तीन महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 29 दिसंबर 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर
अक्तू॰ 03, 2018
मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया जाना
3 अक्टूबर 2018 मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे पर ₹ 15.00 लाख (रुपए पंद्रह लाख मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है क्योंकि उक्त बैंक ने आरबीआई के निर्देशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण
3 अक्टूबर 2018 मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे पर ₹ 15.00 लाख (रुपए पंद्रह लाख मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है क्योंकि उक्त बैंक ने आरबीआई के निर्देशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 30, 2025