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जुलाई 09, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता
9 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8डी कृष्ण लाहा लेन, कोलकाता – 700 012, पश्चिम बंगाल
9 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8डी कृष्ण लाहा लेन, कोलकाता – 700 012, पश्चिम बंगाल
जुलाई 09, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 क के तहत दिशानिर्देश - श्री भारती को - ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना - वैधता की अवधि का विस्तार
9 जुलाई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 क के तहत दिशानिर्देश - श्री भारती को - ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना - वैधता की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनहित में श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना को निर्देश जारी किए थे। ये निर्देश 02 जनवरी 2019 को कारोबार समाप्ति से प्रभावी और 02 जुलाई, 2019
9 जुलाई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 क के तहत दिशानिर्देश - श्री भारती को - ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना - वैधता की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनहित में श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना को निर्देश जारी किए थे। ये निर्देश 02 जनवरी 2019 को कारोबार समाप्ति से प्रभावी और 02 जुलाई, 2019
जुलाई 05, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र
5 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र यूथ डेवलपमेंट को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश के द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2019 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था और यह निदेश दिनांक 05 जुलाई 2019 तक वैध तथा समीक्षाधीन थे । जन साधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी
5 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र यूथ डेवलपमेंट को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश के द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2019 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था और यह निदेश दिनांक 05 जुलाई 2019 तक वैध तथा समीक्षाधीन थे । जन साधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी
जुलाई 04, 2019
अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत सभी समावेशी दिशानिर्देशों को बढ़ाना
4 जुलाई 2019 अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत सभी समावेशी दिशानिर्देशों को बढ़ाना जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि जनहित में, अमानत को- ऑपरेटिव बैंक लि., बेंगलुरु को जारी बाद के निर्देशों के साथ पठित 1 अप्रैल, 2013 के निर्देश, जिसे अंतिम बार 21 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था, की कार्यावधि को अगले छः माह के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है । तदनुसार, भारतीय रि
4 जुलाई 2019 अमानत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत सभी समावेशी दिशानिर्देशों को बढ़ाना जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि जनहित में, अमानत को- ऑपरेटिव बैंक लि., बेंगलुरु को जारी बाद के निर्देशों के साथ पठित 1 अप्रैल, 2013 के निर्देश, जिसे अंतिम बार 21 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था, की कार्यावधि को अगले छः माह के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है । तदनुसार, भारतीय रि
जून 28, 2019
रिज़र्व बैंक ने नई दिल्ली में लोकपाल का तीसरा कार्यालय खोला
28 जून 2019 रिज़र्व बैंक ने नई दिल्ली में लोकपाल का तीसरा कार्यालय खोला जैसा कि 5 दिसंबर 2018 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 31 जनवरी 2019 को डिजिटल लेन-देन (ओएसडीटी) के लिए लोकपाल योजना का आरंभ किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना और ओएसडीटी के तहत समाधान की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली (नई दिल्ली- III) में बैंकिंग लोकपाल (बीओ) और डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल (ओडीटी) का ती
28 जून 2019 रिज़र्व बैंक ने नई दिल्ली में लोकपाल का तीसरा कार्यालय खोला जैसा कि 5 दिसंबर 2018 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 31 जनवरी 2019 को डिजिटल लेन-देन (ओएसडीटी) के लिए लोकपाल योजना का आरंभ किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना और ओएसडीटी के तहत समाधान की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली (नई दिल्ली- III) में बैंकिंग लोकपाल (बीओ) और डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल (ओडीटी) का ती
जून 27, 2019
4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
27 जून 2019 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र
27 जून 2019 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र
जून 27, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
27 जून 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. अंसुन इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड बी-123, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, न
27 जून 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. अंसुन इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड बी-123, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, न
जून 26, 2019
जनता वैध मुद्रा के रूप में सभी सिक्कों का स्वीकार करना जारी रख सकती है: भारतीय रिज़र्व बैंक
26 जून 2019 जनता वैध मुद्रा के रूप में सभी सिक्कों का स्वीकार करना जारी रख सकती है: भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में रखता है। इन सिक्कों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। समय-समय पर सिक्के नए मूल्यवर्ग में जनता की लेनदेन की जरूरतों को पूरा करने के लिए और नए डिजाइनों में विभिन्न विषयों - आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हुए जारी किए जाते हैं। चूंकि सिक्के लंबी अवधि तक प्रचलन में रहते हैं, विभिन्न डिजाइनों और
26 जून 2019 जनता वैध मुद्रा के रूप में सभी सिक्कों का स्वीकार करना जारी रख सकती है: भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में रखता है। इन सिक्कों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। समय-समय पर सिक्के नए मूल्यवर्ग में जनता की लेनदेन की जरूरतों को पूरा करने के लिए और नए डिजाइनों में विभिन्न विषयों - आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हुए जारी किए जाते हैं। चूंकि सिक्के लंबी अवधि तक प्रचलन में रहते हैं, विभिन्न डिजाइनों और
जून 26, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
26 जून 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 30 अप्रैल 2014 के आदेश द्वारा 2 मई 2014 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। अगले आदेशों द्वारा निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और अंतिम बार 30 मई 2019 के आदेश के माध्यम से समीक्षा के अधीन निदेशों की अवधी को 30 जून 2019 बढाया गया था । जन स
26 जून 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 30 अप्रैल 2014 के आदेश द्वारा 2 मई 2014 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। अगले आदेशों द्वारा निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और अंतिम बार 30 मई 2019 के आदेश के माध्यम से समीक्षा के अधीन निदेशों की अवधी को 30 जून 2019 बढाया गया था । जन स
जून 26, 2019
नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
26 जून 2019 नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट का समय पर समुचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण में विलंब, अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) दिशानिर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्य
26 जून 2019 नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट का समय पर समुचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण में विलंब, अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) दिशानिर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्य

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 21, 2024

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