Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जून 26, 2019
जनता वैध मुद्रा के रूप में सभी सिक्कों का स्वीकार करना जारी रख सकती है: भारतीय रिज़र्व बैंक
26 जून 2019 जनता वैध मुद्रा के रूप में सभी सिक्कों का स्वीकार करना जारी रख सकती है: भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में रखता है। इन सिक्कों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। समय-समय पर सिक्के नए मूल्यवर्ग में जनता की लेनदेन की जरूरतों को पूरा करने के लिए और नए डिजाइनों में विभिन्न विषयों - आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हुए जारी किए जाते हैं। चूंकि सिक्के लंबी अवधि तक प्रचलन में रहते हैं, विभिन्न डिजाइनों और
26 जून 2019 जनता वैध मुद्रा के रूप में सभी सिक्कों का स्वीकार करना जारी रख सकती है: भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में रखता है। इन सिक्कों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। समय-समय पर सिक्के नए मूल्यवर्ग में जनता की लेनदेन की जरूरतों को पूरा करने के लिए और नए डिजाइनों में विभिन्न विषयों - आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हुए जारी किए जाते हैं। चूंकि सिक्के लंबी अवधि तक प्रचलन में रहते हैं, विभिन्न डिजाइनों और
जून 26, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
26 जून 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 30 अप्रैल 2014 के आदेश द्वारा 2 मई 2014 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। अगले आदेशों द्वारा निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और अंतिम बार 30 मई 2019 के आदेश के माध्यम से समीक्षा के अधीन निदेशों की अवधी को 30 जून 2019 बढाया गया था । जन स
26 जून 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 30 अप्रैल 2014 के आदेश द्वारा 2 मई 2014 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। अगले आदेशों द्वारा निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और अंतिम बार 30 मई 2019 के आदेश के माध्यम से समीक्षा के अधीन निदेशों की अवधी को 30 जून 2019 बढाया गया था । जन स
जून 26, 2019
नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
26 जून 2019 नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट का समय पर समुचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण में विलंब, अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) दिशानिर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्य
26 जून 2019 नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट का समय पर समुचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण में विलंब, अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) दिशानिर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्य
जून 26, 2019
गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
26 जून 2019 गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी, असुरक्षित अग्रिमों पर अधिकतम सीमा और के.वाई.सी/ ए.एम.एल दिशानिर्देशों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानि
26 जून 2019 गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी, असुरक्षित अग्रिमों पर अधिकतम सीमा और के.वाई.सी/ ए.एम.एल दिशानिर्देशों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानि
जून 24, 2019
रिज़र्व बैंक द्वारा शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत
24 जून 2019 रिज़र्व बैंक द्वारा शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत आज भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा रिज़र्व बैंक की "शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस)" की शुरुआत की गई। रिज़र्व बैंक की शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने वाला यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। आम जनता रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर सीएमएस पोर्टल पर जाकर रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी संस्था के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सीएमएस की रचना की गई
24 जून 2019 रिज़र्व बैंक द्वारा शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत आज भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा रिज़र्व बैंक की "शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस)" की शुरुआत की गई। रिज़र्व बैंक की शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने वाला यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। आम जनता रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर सीएमएस पोर्टल पर जाकर रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी संस्था के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सीएमएस की रचना की गई
जून 19, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
19 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 13 जून 2019 के आदेश द्वारा, साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'गारंटियों और सह-स्वीकृतियों’ पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए ₹ 1 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया। आरबीआई द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ
19 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 13 जून 2019 के आदेश द्वारा, साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'गारंटियों और सह-स्वीकृतियों’ पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए ₹ 1 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया। आरबीआई द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ
जून 18, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
18 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 13 जून 2019 के आदेश द्वारा, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी)/ धन -शोधन निवारण मानदंड(एएमएल) और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए ₹10 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया। आरबीआई द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए,
18 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 13 जून 2019 के आदेश द्वारा, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 'अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी)/ धन -शोधन निवारण मानदंड(एएमएल) और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए ₹10 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना लगाया। आरबीआई द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए,
जून 14, 2019
वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि बढ़ाई
14 जून 2019 वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (स.स.य.ला.) धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के लिए 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ती से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस निर्देश की अवधि अब 14 जून 2019 से 13 सितम्बर 2019 तक तीन महीने के लिए बढाई है। इन निर
14 जून 2019 वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (स.स.य.ला.) धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के लिए 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ती से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस निर्देश की अवधि अब 14 जून 2019 से 13 सितम्बर 2019 तक तीन महीने के लिए बढाई है। इन निर
जून 07, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
7 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 06 जून 2019 के एक आदेश द्वारा, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट जानकारी भेजने के लिए बैंक को जारी किए गए निर्देशों का गैर-अनुपालन के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 27 (2) और 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ₹20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। आरबीआई द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्देश का बैंक द
7 जून 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 06 जून 2019 के एक आदेश द्वारा, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट जानकारी भेजने के लिए बैंक को जारी किए गए निर्देशों का गैर-अनुपालन के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 27 (2) और 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ₹20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। आरबीआई द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्देश का बैंक द
जून 04, 2019
रिज़र्व बैंक ने केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सं. 2626, कोझीकोड, केरल को दिशानिर्देश जारी किए
4 जून 2019 रिज़र्व बैंक ने केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सं. 2626, कोझीकोड, केरल को दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 मई 2019 के दिशानिर्देश के द्वारा केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नं 2626, कोझीकोड, केरल को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.2,000/-
4 जून 2019 रिज़र्व बैंक ने केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सं. 2626, कोझीकोड, केरल को दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 मई 2019 के दिशानिर्देश के द्वारा केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नं 2626, कोझीकोड, केरल को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.2,000/-
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