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जुलाई 05, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों कि अवधि बढ़ाई
05 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों कि अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक अगस्त 28, 2015 के निदेश , जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था जिसकी वैधता पिछली बार जुलाई 08, 2018 तक बढ़ाई गई
05 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों कि अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक अगस्त 28, 2015 के निदेश , जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था जिसकी वैधता पिछली बार जुलाई 08, 2018 तक बढ़ाई गई
जुलाई 04, 2018
अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत सर्व-समावेशी निदेशों का विस्तार
04 जुलाई 2018 अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत सर्व-समावेशी निदेशों का विस्तार आम जनता की जानकारी के लिए इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्‍ट है कि जनहित में अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु के लिए 1 अप्रैल 2013 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिनमें आखिरी 21 दिसंबर 2017 को जारी किया गया था, के लागू रहने की अवधि को और छह माह तक बढ़ाए जाने की आवश्‍यकता है।
04 जुलाई 2018 अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत सर्व-समावेशी निदेशों का विस्तार आम जनता की जानकारी के लिए इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्‍ट है कि जनहित में अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु के लिए 1 अप्रैल 2013 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिनमें आखिरी 21 दिसंबर 2017 को जारी किया गया था, के लागू रहने की अवधि को और छह माह तक बढ़ाए जाने की आवश्‍यकता है।
जुलाई 04, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जाली ईमेलों के बारे में सावधान किया
4 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जाली ईमेलों के बारे में सावधान किया भारतीय रिजर्व बैंक आवधिक रूप से बेईमान लोगों की गतिविधियों के बारे में बार-बार कह रहा है जिसमें वे आरबीआई के नाम का उपयोग करके आम जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं। ये तत्व आरबीआई के नकली लेटर हेड का उपयोग करते हुए, आरबीआई के कर्मचारी होने के नाम पर ईमेल भेजते हैं और लोगों को विदेशों से जाली प्रस्तावों / लॉटरी जीतने / विदेशी मुद्रा में सस्ते धन के प्रेषण का प्रलोभन देते हैं। लक्षित जनता से मुद्रा प्रो
4 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जाली ईमेलों के बारे में सावधान किया भारतीय रिजर्व बैंक आवधिक रूप से बेईमान लोगों की गतिविधियों के बारे में बार-बार कह रहा है जिसमें वे आरबीआई के नाम का उपयोग करके आम जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं। ये तत्व आरबीआई के नकली लेटर हेड का उपयोग करते हुए, आरबीआई के कर्मचारी होने के नाम पर ईमेल भेजते हैं और लोगों को विदेशों से जाली प्रस्तावों / लॉटरी जीतने / विदेशी मुद्रा में सस्ते धन के प्रेषण का प्रलोभन देते हैं। लक्षित जनता से मुद्रा प्रो
जुलाई 04, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मावर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश के लाइसेंस को रद्द किया
4 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मावर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश के लाइसेंस को रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 जून 2018 के आदेश से ब्रह्मावर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 03 जुलाई 2018 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटी के पंजीयक (आरसीएस), उत्तर प्रदेश से बैंक के कारोबार को समाप्त कर
4 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मावर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश के लाइसेंस को रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 जून 2018 के आदेश से ब्रह्मावर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 03 जुलाई 2018 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटी के पंजीयक (आरसीएस), उत्तर प्रदेश से बैंक के कारोबार को समाप्त कर
जून 29, 2018
01 जुलाई 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर
29 जून 2018 01 जुलाई 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 जुलाई 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 8.92 प्रतिशत है। यह स्मरण दिलाया जाता है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत
29 जून 2018 01 जुलाई 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 जुलाई 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 8.92 प्रतिशत है। यह स्मरण दिलाया जाता है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत
जून 28, 2018
4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
28 जून 2018 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करन
28 जून 2018 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करन
जून 28, 2018
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करना
28 जून 2018 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स देवकी लीजिंग एंड फ़ाइनेंस लिमिटेड वेलोसिटी मल्टीप्लेक्स
28 जून 2018 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स देवकी लीजिंग एंड फ़ाइनेंस लिमिटेड वेलोसिटी मल्टीप्लेक्स
जून 26, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
26 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 19 जून 2018 को तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा शेयरों के निर्गम और मूल्य निर्धारण पर 21 अप्रैल 2016 (दिशानिर्देश) को जारी किए गए मास्टर दिशानिदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 60 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंत
26 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 19 जून 2018 को तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा शेयरों के निर्गम और मूल्य निर्धारण पर 21 अप्रैल 2016 (दिशानिर्देश) को जारी किए गए मास्टर दिशानिदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 60 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंत
जून 26, 2018
नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया
26 जून 2018 नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ
26 जून 2018 नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ
जून 26, 2018
अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती पर अर्थदण्ड लगाया
26 जून 2018 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती पर ₹1,00,000/- (मात्र एक लाख रुपये) का अर्थदण्ड लगाया
26 जून 2018 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती पर ₹1,00,000/- (मात्र एक लाख रुपये) का अर्थदण्ड लगाया

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 19, 2024

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