Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
मार्च 27, 2018
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्रीय/राज्य सरकारों के लेनदेन- वर्तमान वित्तीय वर्ष (2017-18) के लिए विशेष उपाय
27 मार्च 2018 सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्रीय/राज्य सरकारों के लेनदेन- वर्तमान वित्तीय वर्ष (2017-18) के लिए विशेष उपाय करदाताओं को अधिक सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय और सरकारी बैंकिंग करने वाले एजेंसी बैंकों की सभी विनिर्दिष्ट शाखाएं 31 मार्च 2018 को अपराह्न 8 बजे तक अपनी काउंटर खुले रखेंगी, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन उस दिन की मध्यरात्रि तक किए जा सकते हैं। सरकारी प्राप्तियों और भुगतान की सुविधा के लिए
27 मार्च 2018 सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्रीय/राज्य सरकारों के लेनदेन- वर्तमान वित्तीय वर्ष (2017-18) के लिए विशेष उपाय करदाताओं को अधिक सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय और सरकारी बैंकिंग करने वाले एजेंसी बैंकों की सभी विनिर्दिष्ट शाखाएं 31 मार्च 2018 को अपराह्न 8 बजे तक अपनी काउंटर खुले रखेंगी, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन उस दिन की मध्यरात्रि तक किए जा सकते हैं। सरकारी प्राप्तियों और भुगतान की सुविधा के लिए
मार्च 26, 2018
रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर आर्थिक दंड लगाया
26 मार्च 2018 रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत निरंतर रूप से विवरणियां प्रस्तुत न करने के लिए अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर ₹ 5,00,000/- (मात्र पाँच लाख रुपये) का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बै
26 मार्च 2018 रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत निरंतर रूप से विवरणियां प्रस्तुत न करने के लिए अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर ₹ 5,00,000/- (मात्र पाँच लाख रुपये) का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बै
मार्च 23, 2018
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
23 मार्च 2018 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 मेसर्स लोफती सेक्यूरिटीस प्राइवेट लिमिटेड (वर्तम
23 मार्च 2018 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1 मेसर्स लोफती सेक्यूरिटीस प्राइवेट लिमिटेड (वर्तम
मार्च 23, 2018
12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्धारा रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापिस किया गया
23 मार्च 2018 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्धारा रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापिस किया गया निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापिस किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र ज
23 मार्च 2018 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्धारा रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापिस किया गया निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापिस किया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र ज
मार्च 14, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र
14 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 08 सितम्बर 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश
14 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 08 सितम्बर 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश
मार्च 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
मार्च 9, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गईभारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2018 से 11 सितंबर 2018 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश क
मार्च 9, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गईभारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2018 से 11 सितंबर 2018 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश क
मार्च 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
9 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 मार्च 2018 को एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने भुगतान बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देशों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का उल्लंघन करने पर ₹50 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया था। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियम
9 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 मार्च 2018 को एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने भुगतान बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देशों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का उल्लंघन करने पर ₹50 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया था। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियम
मार्च 08, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इक्विटास स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
8 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इक्विटास स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2018 को इक्विटास स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लाइसेंसिंग शर्तों में से एक शर्त का अनुपालन नहीं करने पर एक मिलियन रुपए का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लग
8 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इक्विटास स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2018 को इक्विटास स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लाइसेंसिंग शर्तों में से एक शर्त का अनुपालन नहीं करने पर एक मिलियन रुपए का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लग
मार्च 07, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
7 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2018 को भारतीय स्टेट बैंक पर नकली नोटों का पता लगाने और जब्त करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 4 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया गया। यह कार्रवाई विनियामक अनु
7 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2018 को भारतीय स्टेट बैंक पर नकली नोटों का पता लगाने और जब्त करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 4 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया गया। यह कार्रवाई विनियामक अनु
मार्च 07, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान)
7 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) पर जारी किए गए निर्देश, दिनांक 01 मार्च 2017 जो कि 08 मार्च 2017 से प्रभावी होकर छ:
7 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) पर जारी किए गए निर्देश, दिनांक 01 मार्च 2017 जो कि 08 मार्च 2017 से प्रभावी होकर छ:
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