प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि कलबुर्गी एंड यादगीर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ह
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि कलबुर्गी एंड यादगीर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ह
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated August 14, 2025, imposed a monetary penalty of ₹1 lakh (Rupees One Lakh only) on Ayodhya Finlease Limited (the company) for non-compliance with certain provisions of 'Master Direction - Non-Banking Financial Company – Non-Systemically Important Non-Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016' read with ‘Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023’ issued by RBI. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 58G(1)(b) read with Section 58B(5)(aa) of the Reserve Bank of India Act, 1934.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated August 14, 2025, imposed a monetary penalty of ₹1 lakh (Rupees One Lakh only) on Ayodhya Finlease Limited (the company) for non-compliance with certain provisions of 'Master Direction - Non-Banking Financial Company – Non-Systemically Important Non-Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016' read with ‘Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023’ issued by RBI. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 58G(1)(b) read with Section 58B(5)(aa) of the Reserve Bank of India Act, 1934.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा श्री भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणाली', 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी', तथा 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा श्री भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणाली', 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी', तथा 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा सरदारगंज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पाटण, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंक– जमाराशि पर ब्याज दर’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा सरदारगंज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पाटण, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंक– जमाराशि पर ब्याज दर’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा सर्वोदय कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'यूसीबी के लाभ से सार्वजनिक/ धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान/ अंशदान', 'वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणाली', 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी', तथा 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा सर्वोदय कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'यूसीबी के लाभ से सार्वजनिक/ धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान/ अंशदान', 'वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणाली', 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी', तथा 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि उमा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणाली’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि उमा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणाली’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी ‘ऑफसाइट निगरानी प्रणाली - ओएसएस/एफएमएस विवरणी जमा करने की नियत तारीखों में संशोधन’ संबंधी कतिपय निदेशों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.20 लाख (चार लाख बीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी ‘ऑफसाइट निगरानी प्रणाली - ओएसएस/एफएमएस विवरणी जमा करने की नियत तारीखों में संशोधन’ संबंधी कतिपय निदेशों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.20 लाख (चार लाख बीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022