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मई 09, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, थूथुकुडी, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 मई 2024 के आदेश द्वारा थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, थूथुकुडी, तमिलनाडु (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। नाबार्ड के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 मई 2024 के आदेश द्वारा थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, थूथुकुडी, तमिलनाडु (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। नाबार्ड के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

मई 06, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओडिशा ग्राम्य बैंक, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा ओडिशा ग्राम्य बैंक, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करना - प्रावधानीकरण, आस्ति वर्गीकरण और एक्सपोज़र सीमा' तथा 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड – अनर्जक आस्तियां (एनपीए)' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा ओडिशा ग्राम्य बैंक, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करना - प्रावधानीकरण, आस्ति वर्गीकरण और एक्सपोज़र सीमा' तथा 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड – अनर्जक आस्तियां (एनपीए)' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

मई 02, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि उदगीर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उदगीर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि उदगीर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उदगीर (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी तथा 'निदेशक मंडल - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि उदगीर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उदगीर (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी तथा 'निदेशक मंडल - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

मई 02, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

मई 02, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सातारा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि सातारा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 12(2) के कतिपय प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि सातारा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 12(2) के कतिपय प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अप्रैल 29, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंदिरा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मालेगांव, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा इंदिरा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मालेगांव, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ‘नाममात्र सदस्यता से संबंधित नीति और पद्धति' तथा 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा इंदिरा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मालेगांव, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ‘नाममात्र सदस्यता से संबंधित नीति और पद्धति' तथा 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

अप्रैल 29, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, चित्रदुर्ग, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, चित्रदुर्ग, कर्नाटक (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। नाबार्ड के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, चित्रदुर्ग, कर्नाटक (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। नाबार्ड के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

अप्रैल 29, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹0.50 लाख (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹0.50 लाख (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अप्रैल 29, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीकानेर, राजस्थान पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीकानेर, राजस्थान (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। नाबार्ड के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीकानेर, राजस्थान (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। नाबार्ड के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

अप्रैल 29, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव आदर्श बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि वैश्य को-ऑपरेटिव आदर्श बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि वैश्य को-ऑपरेटिव आदर्श बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 19, 2024

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