प्रेस प्रकाशनियां - प्रवर्तन - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated February 24, 2025, imposed a monetary penalty of ₹33.10 lakh (Rupees Thirty Three Lakh Ten Thousand only) on IIFL Samasta Finance Limited (the company) for non-compliance with certain provisions of the 'Non-Banking Financial Company - Systemically Important Non-Deposit taking Company and Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016 ' and 'Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) Directions, 2016 '
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated February 24, 2025, imposed a monetary penalty of ₹33.10 lakh (Rupees Thirty Three Lakh Ten Thousand only) on IIFL Samasta Finance Limited (the company) for non-compliance with certain provisions of the 'Non-Banking Financial Company - Systemically Important Non-Deposit taking Company and Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016 ' and 'Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) Directions, 2016 '
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए ’, ‘ऋण सूचना कंपनियों को उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र पर सूचना की रिपोर्टिंग’ और ‘जमाराशि पर ब्याज दरें’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए ’, ‘ऋण सूचना कंपनियों को उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र पर सूचना की रिपोर्टिंग’ और ‘जमाराशि पर ब्याज दरें’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि बिज़नेस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि बिज़नेस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा बॉम्बे मर्केंटाइल को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 6(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹33.30 लाख (तैंतीस लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा बॉम्बे मर्केंटाइल को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 6(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹33.30 लाख (तैंतीस लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि लासलगांव मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि लासलगांव मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 31 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 31 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि गुलबर्गा एंड यादगीर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 27(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी ‘ऑफसाइट निगरानी प्रणाली - ओएसएस/ एफएमएस विवरणियाँ प्रस्तुत करने की नियत तारीखों में संशोधन’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि गुलबर्गा एंड यादगीर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 27(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी ‘ऑफसाइट निगरानी प्रणाली - ओएसएस/ एफएमएस विवरणियाँ प्रस्तुत करने की नियत तारीखों में संशोधन’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्मवित्त ऋणों के लिए विनियामकीय ढांचा) निदेश, 2022’ और ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति’ संबंधी कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹6.20 लाख (छह लाख बीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्मवित्त ऋणों के लिए विनियामकीय ढांचा) निदेश, 2022’ और ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति’ संबंधी कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹6.20 लाख (छह लाख बीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 21, 2025