प्रेस प्रकाशनियां - प्रवर्तन - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बिलासपुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध-यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बिलासपुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध-यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा सद्भाव नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, छतरपुर (बैंक) पर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए 'पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)' के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिचालन संबंधी निर्देशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा सद्भाव नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, छतरपुर (बैंक) पर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए 'पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)' के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिचालन संबंधी निर्देशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा डॉ. जय प्रकाश मुंदड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिंगोली, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'अग्रिमों का प्रबंधन-यूसीबी' तथा 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा डॉ. जय प्रकाश मुंदड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिंगोली, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'अग्रिमों का प्रबंधन-यूसीबी' तथा 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि बिष्णुपुर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। v
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि बिष्णुपुर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। v
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2024 के आदेश द्वारा नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ)' के अंतर्गत जारी निदेश के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2024 के आदेश द्वारा नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ)' के अंतर्गत जारी निदेश के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि पनवेल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, रायगढ़, महाराष्ट्र (बैंक) पर ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे' (एसएएफ) के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि पनवेल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, रायगढ़, महाराष्ट्र (बैंक) पर ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे' (एसएएफ) के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा अंबरनाथ जय हिंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंबरनाथ, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा अंबरनाथ जय हिंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंबरनाथ, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
ारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि फतेहाबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फतेहाबाद (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
ारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि फतेहाबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फतेहाबाद (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2024 के आदेश द्वारा जोगिन्द्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलन, हिमाचल प्रदेश (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी-वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2024 के आदेश द्वारा जोगिन्द्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलन, हिमाचल प्रदेश (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी-वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नकोदर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नकोदर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 19, 2024