अधिसूचनाएं - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
बैंकों द्वारा ऋण वितरित न किए जाने वाले मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कार्यक्रम वर्ष 2003-04 के लिए स्वीकृत ऋण-मामलों के लिए ऋण वितरण पूरा करने की अंतिम तिथि को वर्तमान अंतिम तिथि (कट ऑफ डेट) को 30.09.2004 से बढ़ाकर 15.11.2004 कर दिया जाए।
बैंकों द्वारा ऋण वितरित न किए जाने वाले मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कार्यक्रम वर्ष 2003-04 के लिए स्वीकृत ऋण-मामलों के लिए ऋण वितरण पूरा करने की अंतिम तिथि को वर्तमान अंतिम तिथि (कट ऑफ डेट) को 30.09.2004 से बढ़ाकर 15.11.2004 कर दिया जाए।
आरबीआई/2004-05/191आरपीसीडी.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.36/09.04.01/2004-0524 सितंबर 2004अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकसभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)प्रिय महोदय,
आरबीआई/2004-05/191आरपीसीडी.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.36/09.04.01/2004-0524 सितंबर 2004अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकसभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)प्रिय महोदय,
हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ बैंक खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाइयों को दिए गए अग्रिमों को, जिनका संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 5 करोड़ रुपये से अधिक है, तथा आवास ऋणों को 10 लाख रुपये से अधिक, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत कर रहे हैं। ऐसा वर्गीकरण प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में जारी 20 जुलाई 2004 के हमारे मास्टर परिपत्र में निहित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।
हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ बैंक खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाइयों को दिए गए अग्रिमों को, जिनका संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 5 करोड़ रुपये से अधिक है, तथा आवास ऋणों को 10 लाख रुपये से अधिक, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत कर रहे हैं। ऐसा वर्गीकरण प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में जारी 20 जुलाई 2004 के हमारे मास्टर परिपत्र में निहित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।
आरबीआई/2004-05/145 आरपीसीडी.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.22/09.04.06/2004-05 27 अगस्त 2004 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) प्रिय महोदय, पीएमआरवाई का कार्यान्वयन – नियमों में आंशिक संशोधन (हिमाचल प्रदेश)
आरबीआई/2004-05/145 आरपीसीडी.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.22/09.04.06/2004-05 27 अगस्त 2004 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) प्रिय महोदय, पीएमआरवाई का कार्यान्वयन – नियमों में आंशिक संशोधन (हिमाचल प्रदेश)
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 22, 2025