अधिसूचनाएं - वित्तीय बाजार - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अगस्त 05, 2022
प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
आरबीआई/2022-23/102 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.394/07.01.279/2022-23 05 अगस्त 2022 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 4.90 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (स
आरबीआई/2022-23/102 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.394/07.01.279/2022-23 05 अगस्त 2022 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा आज, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जो पहले 4.90 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (स
अगस्त 05, 2022
चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन
भा.रि.बैंक/2022-23/101 एफएमओडी.एमएओजी.सं.146/01.01.001/2022-23 05 अगस्त, 2022 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन जैसा कि 05 अगस्त 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.90 प्रतिशत से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (
भा.रि.बैंक/2022-23/101 एफएमओडी.एमएओजी.सं.146/01.01.001/2022-23 05 अगस्त, 2022 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा- दरों में परिवर्तन जैसा कि 05 अगस्त 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.90 प्रतिशत से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (
जुलाई 07, 2022
अनिवासियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु ‘पूर्ण पहुंचनीय मार्ग’ – अतिरिक्त विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों
भा.रि.बैंक/2022-23/86 फएमआरडी.एफएमआईडी.सं.04/14.01.006/2022-23 जुलाई 07, 2022 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में सभी प्रतिभागी महोदया / महोदय, अनिवासियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु ‘पूर्ण पहुंचनीय मार्ग’ – अतिरिक्त विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों कृपया “विदेशी मुद्रा प्रवाह के उदारीकरण” पर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06 जुलाई 2022 के पैराग्राफ 3 - अनिवासियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु पूर्ण पहुंचनीय मार्ग के तहत अतिरिक्त ’विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों’ के स
भा.रि.बैंक/2022-23/86 फएमआरडी.एफएमआईडी.सं.04/14.01.006/2022-23 जुलाई 07, 2022 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में सभी प्रतिभागी महोदया / महोदय, अनिवासियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु ‘पूर्ण पहुंचनीय मार्ग’ – अतिरिक्त विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों कृपया “विदेशी मुद्रा प्रवाह के उदारीकरण” पर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06 जुलाई 2022 के पैराग्राफ 3 - अनिवासियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु पूर्ण पहुंचनीय मार्ग के तहत अतिरिक्त ’विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों’ के स
जुलाई 07, 2022
प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I बैंकों की समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधारी
भा.रि.बैंक/2022-23/88 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 08 07 जुलाई 2022 सभी प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I बैंक महोदया / महोदय, प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I बैंकों की समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधारी प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I बैंकों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधारी व ऋण) विनियमन 2018 [अधिसूचना नं. FEMA 3(R)/2018-RB दिनांक 17 दिसंबर 2018] एवं मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंध एवं अंतर बैंक लेनदेन दिनांक 05 जुलाई 2016, समय – समय पर यथा संशोधित, की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. वि
भा.रि.बैंक/2022-23/88 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 08 07 जुलाई 2022 सभी प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I बैंक महोदया / महोदय, प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I बैंकों की समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधारी प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I बैंकों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधारी व ऋण) विनियमन 2018 [अधिसूचना नं. FEMA 3(R)/2018-RB दिनांक 17 दिसंबर 2018] एवं मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंध एवं अंतर बैंक लेनदेन दिनांक 05 जुलाई 2016, समय – समय पर यथा संशोधित, की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. वि
जुलाई 07, 2022
ऋण में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश - छूट
भा.रि.बैंक/2022-23/87 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 07 जुलाई 07, 2022 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय, ऋण में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश - छूट प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान मध्यम अवधि रूपरेखा के तहत विनियामक व्यवस्था में छूट के संबंध में 06 जुलाई 2022 की "विदेशी मुद्रा प्रवाह के उदारीकरण" पर प्रेस विज्ञप्ति के पैरा 3 की ओर आकर्षित किया जाता है। एक संदर्भ भी आमंत्रित किया जाता है : अधिसूचना सं. फेमा 3
भा.रि.बैंक/2022-23/87 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 07 जुलाई 07, 2022 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय, ऋण में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश - छूट प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान मध्यम अवधि रूपरेखा के तहत विनियामक व्यवस्था में छूट के संबंध में 06 जुलाई 2022 की "विदेशी मुद्रा प्रवाह के उदारीकरण" पर प्रेस विज्ञप्ति के पैरा 3 की ओर आकर्षित किया जाता है। एक संदर्भ भी आमंत्रित किया जाता है : अधिसूचना सं. फेमा 3
जून 08, 2022
चलनिधि समायोजन सुविधा - दरों में परिवर्तन
आरबीआई/2022-23/63 एफएमओडी.एमएओजी.सं.145/01.01.001/2022-23 08 जून, 2022 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/ महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - दरों में परिवर्तन जैसा कि 08 जून 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.40 प्रतिशत से 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा
आरबीआई/2022-23/63 एफएमओडी.एमएओजी.सं.145/01.01.001/2022-23 08 जून, 2022 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/ महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा - दरों में परिवर्तन जैसा कि 08 जून 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में आज घोषित किया गया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.40 प्रतिशत से 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 2. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा
मई 04, 2022
प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
आरबीआई/2022-23/44 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.एस33/07.01.279/2022-23 04 मई 2022 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा दिनांक 04 मई 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया गया है, जो पहले 4.00 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (संपार्श्विकीकृत चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाल
आरबीआई/2022-23/44 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.एस33/07.01.279/2022-23 04 मई 2022 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा दिनांक 04 मई 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया गया है, जो पहले 4.00 प्रतिशत था। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (संपार्श्विकीकृत चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाल
मई 04, 2022
Liquidity Adjustment Facility- Change in rates
RBI/2022-23/42 FMOD.MAOG.No.144/01.01.001/2022-23 May 04, 2022 All Liquidity Adjustment Facility (LAF) participants Madam/Sir, Liquidity Adjustment Facility- Change in rates As announced in the Monetary Policy Statement, 2022-23, today, it has been decided by the Monetary Policy Committee (MPC) to increase the policy Repo rate under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) by 40 basis points from 4.00 per cent to 4.40 per cent with immediate effect. 2. Consequently, th
RBI/2022-23/42 FMOD.MAOG.No.144/01.01.001/2022-23 May 04, 2022 All Liquidity Adjustment Facility (LAF) participants Madam/Sir, Liquidity Adjustment Facility- Change in rates As announced in the Monetary Policy Statement, 2022-23, today, it has been decided by the Monetary Policy Committee (MPC) to increase the policy Repo rate under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) by 40 basis points from 4.00 per cent to 4.40 per cent with immediate effect. 2. Consequently, th
मई 02, 2022
विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - परिपत्रों को वापस लेना
आरबीआई/2022-23/41 एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.03.059/2022-23 02 मई 2022 सभी पात्र बाजार सहभागी महोदया/महोदय, विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - परिपत्रों को वापस लेना कृपया, उपर्युक्त विषय पर दिनांक 2 मई 2022 को जारी प्रेस प्रकाशनी का संदर्भ ग्रहण करें। 2. अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज कारोबार की समाप्ति से वापस लिया जाता है। भवदीया (डिम्पल भांडिया) मुख्य महाप्रबंधक संलग्नक: यथोक्त अनुबंध वापस लिए गए परिपत्रों की सूची क्र.सं. परिपत्र संख्या
आरबीआई/2022-23/41 एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.03.059/2022-23 02 मई 2022 सभी पात्र बाजार सहभागी महोदया/महोदय, विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - परिपत्रों को वापस लेना कृपया, उपर्युक्त विषय पर दिनांक 2 मई 2022 को जारी प्रेस प्रकाशनी का संदर्भ ग्रहण करें। 2. अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज कारोबार की समाप्ति से वापस लिया जाता है। भवदीया (डिम्पल भांडिया) मुख्य महाप्रबंधक संलग्नक: यथोक्त अनुबंध वापस लिए गए परिपत्रों की सूची क्र.सं. परिपत्र संख्या
अप्रैल 19, 2022
विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा ऋण चूक अदला बदली की बिक्री व ऋण में निवेश हेतु सीमाएं
भा.रि.बैंक/2022-23/28 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 01 19 अप्रैल 2022 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय, विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा ऋण चूक अदला बदली की बिक्री व ऋण में निवेश हेतु सीमाएं प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान अधिसूचना सं. फेमा 396/2019-RB दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियम, 2019, समय-समय पर संशोधित, और उसके तहत जारी प्रासंगिक निदेश की अनुसूची 1 की ओर आकर्षित किया जाता है।
भा.रि.बैंक/2022-23/28 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 01 19 अप्रैल 2022 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय, विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा ऋण चूक अदला बदली की बिक्री व ऋण में निवेश हेतु सीमाएं प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान अधिसूचना सं. फेमा 396/2019-RB दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियम, 2019, समय-समय पर संशोधित, और उसके तहत जारी प्रासंगिक निदेश की अनुसूची 1 की ओर आकर्षित किया जाता है।
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