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मास्टर परिपत्र

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जुलाई 01, 2015
स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम पर मास्टर परिपत्र
भारिबैं/2015-16/29 विसविवि.एफआईडी.बीसी.सं.02/12.01.033/2015-16 01 जुलाई 2015 (04 फरवरी 2016 तक संशोधित) अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय/ महोदया, स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम पर मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों के लिए समय-समय पर “स्वयं सहायता समूह - बैंक सहलग्नता कार्यक्रम” पर विभिन्न दिशानिर्देश/ अनुदेश जारी करता है। स्वयं सहायता समूह बैंक सहलग्नता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में हाल ही में किए ग
भारिबैं/2015-16/29 विसविवि.एफआईडी.बीसी.सं.02/12.01.033/2015-16 01 जुलाई 2015 (04 फरवरी 2016 तक संशोधित) अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय/ महोदया, स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम पर मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों के लिए समय-समय पर “स्वयं सहायता समूह - बैंक सहलग्नता कार्यक्रम” पर विभिन्न दिशानिर्देश/ अनुदेश जारी करता है। स्वयं सहायता समूह बैंक सहलग्नता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में हाल ही में किए ग
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र – संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने/ धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) के लिए विविध अनुदेश
भारिबैं/2015-16/28 गैबैंविवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.055/03.10.0119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) महोदय/महोदया, मास्टर परिपत्र – संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने/ धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) के लिए विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2015 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्
भारिबैं/2015-16/28 गैबैंविवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.055/03.10.0119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) महोदय/महोदया, मास्टर परिपत्र – संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने/ धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) के लिए विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2015 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टर(रिज़र्व बैंक) निदेश- 2012
भारिबैं/2015-16/27 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.049/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, मास्टर परिपत्र – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टर(रिज़र्व बैंक) निदेश- 2012 जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। इस परिपत्र में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2015 तक अद्यतन किए गए हैं, नीचे दिए जा रहे हैं। अद्यतन की गई अधिसूचना बैं
भारिबैं/2015-16/27 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.049/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, मास्टर परिपत्र – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टर(रिज़र्व बैंक) निदेश- 2012 जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। इस परिपत्र में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2015 तक अद्यतन किए गए हैं, नीचे दिए जा रहे हैं। अद्यतन की गई अधिसूचना बैं
जून 11, 2015
Master Circular - “Non-Banking Financial Companies - Corporate Governance (Reserve Bank) Directions, 2015”

RBI/2014-15/632 DNBR (PD) CC No.040/03.01.001/2014-15 June 03, 2015 To All Non-Banking Financial Companies (NBFCs), Dear Sirs, Master Circular – “Non-Banking Financial Companies – Corporate Governance (Reserve Bank) Directions, 2015” As you are aware, in order to have all current instructions on the subject at one place, the Reserve Bank of India issues updated circulars/notifications. The instructions contained in the Notification No. DNBR. 019/CGM (CDS)-2015 dated A

RBI/2014-15/632 DNBR (PD) CC No.040/03.01.001/2014-15 June 03, 2015 To All Non-Banking Financial Companies (NBFCs), Dear Sirs, Master Circular – “Non-Banking Financial Companies – Corporate Governance (Reserve Bank) Directions, 2015” As you are aware, in order to have all current instructions on the subject at one place, the Reserve Bank of India issues updated circulars/notifications. The instructions contained in the Notification No. DNBR. 019/CGM (CDS)-2015 dated A

जून 11, 2015
Master Circular - "Infrastructure Debt Fund-Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 2011"
RBI/2014-15/631 DNBR (PD) CC No. 039/03.01.001/2014-15 June 11, 2015 To All NBFCs Dear Sirs, Master Circular – "Infrastructure Debt Fund-Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 2011". As you are aware, in order to have all current instructions on the subject at one place, the Reserve Bank of India issues updated circulars / notifications. The instructions contained in the Notification No.DNBS.233/CGM(US)-2011 dated November 21, 2011 updated till the
RBI/2014-15/631 DNBR (PD) CC No. 039/03.01.001/2014-15 June 11, 2015 To All NBFCs Dear Sirs, Master Circular – "Infrastructure Debt Fund-Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 2011". As you are aware, in order to have all current instructions on the subject at one place, the Reserve Bank of India issues updated circulars / notifications. The instructions contained in the Notification No.DNBS.233/CGM(US)-2011 dated November 21, 2011 updated till the
जून 11, 2015
Master Circular - "Non-Systemically Important Non-Banking Financial (Non-Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2015"
RBI/2014-15/630 DNBR (PD) CC No.038/03.01.001/2014-15 June 03, 2015 To All Non-Systemically Important Non-Deposit taking NBFCs, Dear Sirs, Master Circular – "Non-Systemically Important Non-Banking Financial (Non-Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2015". As you are aware, in order to have all current instructions on the subject at one place, the Reserve Bank of India issues updated circulars / notifications. The instruct
RBI/2014-15/630 DNBR (PD) CC No.038/03.01.001/2014-15 June 03, 2015 To All Non-Systemically Important Non-Deposit taking NBFCs, Dear Sirs, Master Circular – "Non-Systemically Important Non-Banking Financial (Non-Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2015". As you are aware, in order to have all current instructions on the subject at one place, the Reserve Bank of India issues updated circulars / notifications. The instruct
जून 11, 2015
Master Circular - “Systemically Important Non-Banking Financial (Non-Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2015”
RBI/2014-15/629 DNBR (PD) CC No. 037/03.01.001/2014-15 June 03, 2015 To All Systemically Important Non-Deposit taking NBFCs, Dear Sirs, Master Circular – “Systemically Important Non-Banking Financial (Non-Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2015” As you are aware, in order to have all current instructions on the subject at one place, the Reserve Bank of India issues updated circulars / notifications. The instructions con
RBI/2014-15/629 DNBR (PD) CC No. 037/03.01.001/2014-15 June 03, 2015 To All Systemically Important Non-Deposit taking NBFCs, Dear Sirs, Master Circular – “Systemically Important Non-Banking Financial (Non-Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2015” As you are aware, in order to have all current instructions on the subject at one place, the Reserve Bank of India issues updated circulars / notifications. The instructions con
जनवरी 07, 2015
इरादतन चूककर्ताओं से संबंधि‍त मास्टर परि‍पत्र
आरबीआई/2014-15/73 बैंपवि‍वि‍ .सं.सीआइडी.बीसी. 3/20.16.003/2014-15 1 जुलाई 2014 i) सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) तथा ii) अखि‍ल भारतीय अधि‍सूचि‍त वि‍त्तीय संस्थाएँ महोदय /महोदया, इरादतन चूककर्ताओं से संबंधि‍त मास्टर परि‍पत्र जैसा कि‍ आप जानते हैं, भारतीय रि‍ज़र्व बैंक ने बैंकों और वि‍त्तीय संस्थाओं को समय समय पर ऐसे अनेक परि‍पत्र जारी कि‍ए हैं जि‍नमें इरादतन चूककर्ताओं से संबंधि‍त वि‍षयों पर अनुदेश नि‍हि‍त हैं
आरबीआई/2014-15/73 बैंपवि‍वि‍ .सं.सीआइडी.बीसी. 3/20.16.003/2014-15 1 जुलाई 2014 i) सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) तथा ii) अखि‍ल भारतीय अधि‍सूचि‍त वि‍त्तीय संस्थाएँ महोदय /महोदया, इरादतन चूककर्ताओं से संबंधि‍त मास्टर परि‍पत्र जैसा कि‍ आप जानते हैं, भारतीय रि‍ज़र्व बैंक ने बैंकों और वि‍त्तीय संस्थाओं को समय समय पर ऐसे अनेक परि‍पत्र जारी कि‍ए हैं जि‍नमें इरादतन चूककर्ताओं से संबंधि‍त वि‍षयों पर अनुदेश नि‍हि‍त हैं
जुलाई 01, 2014
स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम पर मास्टर परिपत्र
आरबीआई/2014-15/61 ग्राआऋवि.सं.एफआईडी.बीसी.सं. 6/12.01.033/2014-15 01 जुलाई 2014 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम पर मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों को स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम के संबंध में अनेक दिशा-निर्देश / अनुदेश जारी किए हैं। बैंकों को सभी अद्यतन अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के प्रयोजन से विद्यमान दिशा- निर्देशों / अनुदेशों को समाह
आरबीआई/2014-15/61 ग्राआऋवि.सं.एफआईडी.बीसी.सं. 6/12.01.033/2014-15 01 जुलाई 2014 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम पर मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों को स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम के संबंध में अनेक दिशा-निर्देश / अनुदेश जारी किए हैं। बैंकों को सभी अद्यतन अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के प्रयोजन से विद्यमान दिशा- निर्देशों / अनुदेशों को समाह
जुलाई 01, 2014
मास्टर परिपत्र – प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किये जाने वाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश
भारिबैं/2014-15/84 ग्राआऋवि.सं.एफएसडी..बीसी. 07/05.04.02/2014-15 1 जुलाई 2014 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र –प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किये जाने वाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश कृपया दिनांक 01 जुलाई 2013 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि. सं.पीएलएफएस.बीसी. 6/ 05.04.02/2013-14 देखें, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में
भारिबैं/2014-15/84 ग्राआऋवि.सं.एफएसडी..बीसी. 07/05.04.02/2014-15 1 जुलाई 2014 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र –प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किये जाने वाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश कृपया दिनांक 01 जुलाई 2013 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि. सं.पीएलएफएस.बीसी. 6/ 05.04.02/2013-14 देखें, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 25, 2024

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