मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र
जुल॰ 02, 2012
प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 30 जून 2012 तक यथा संशोधित अधिसूचना
भारिबैं/2012-2013/19 गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरि. सं. 28 /एससीआरसी/26.03.001/2012-13 2 जुलाई 2012 प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 30 जून 2012 तक यथा संशोधित अधिसूचना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/ अधिसूचनायें जारी करता है। 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 2/सीजीएम (सीएसएम)/2003 में अंतर्विष्ट सभी अनुदेशों
भारिबैं/2012-2013/19 गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरि. सं. 28 /एससीआरसी/26.03.001/2012-13 2 जुलाई 2012 प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 30 जून 2012 तक यथा संशोधित अधिसूचना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/ अधिसूचनायें जारी करता है। 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 2/सीजीएम (सीएसएम)/2003 में अंतर्विष्ट सभी अनुदेशों
जुल॰ 02, 2012
30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी) निवेश संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008
भारिबैं/2012-13/18 गैबैंपवि(नीति प्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं.13/23.11.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बंधक गारंटी कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी) निवेश संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 जैसा कि आपको ज्ञात है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है । 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.(एमजीसी). 5/मुम
भारिबैं/2012-13/18 गैबैंपवि(नीति प्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं.13/23.11.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बंधक गारंटी कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी) निवेश संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 जैसा कि आपको ज्ञात है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है । 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.(एमजीसी). 5/मुम
जुल॰ 02, 2012
30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना - बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेजगारंटी कंपनी) विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008
भारिबैं/2012-13/17गैबैंपवि(नीति प्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं. 12 /23.11.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी बंधक गारंटी कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना - बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेजगारंटी कंपनी) विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.(एमजीसी). 4/मुमप्
भारिबैं/2012-13/17गैबैंपवि(नीति प्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं. 12 /23.11.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी बंधक गारंटी कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना - बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेजगारंटी कंपनी) विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.(एमजीसी). 4/मुमप्
जुल॰ 02, 2012
मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)
आरबीआइ/2012-2013/95बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 16/21.06.001/2012-13 2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) कृपया 1 जुलाई 2011 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी.11 /21.06.001/2011-12 देखें, जिसमें उस तारीख तक बैंकों को जारी दिशानिर्देशों को समेकित किया गय
आरबीआइ/2012-2013/95बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 16/21.06.001/2012-13 2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) कृपया 1 जुलाई 2011 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी.11 /21.06.001/2011-12 देखें, जिसमें उस तारीख तक बैंकों को जारी दिशानिर्देशों को समेकित किया गय
जुल॰ 02, 2012
मास्टर परिपत्र - वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिये दिशानिर्देश
भा.रि.बैं/2012-13/99 संदर्भ : आंऋप्रवि.पीसीडी.सं.04/14.01.02/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी अनुसूचित बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक महोदय/महोदय मास्टर परिपत्र - वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिये दिशानिर्देश वाणिज्यिक पत्र, वचन पत्र के रूप में जारी की जानेवाली एक गैर-जमानती मुद्रा बाज़ार लिखत है जिसे भारत में 1990 में पहली बार जारी किया गया । इसे जारी करने का उद्देश्य यह कि उच्च दर्जे के कार्पोरेट उधारकर्ता अपने अ
भा.रि.बैं/2012-13/99 संदर्भ : आंऋप्रवि.पीसीडी.सं.04/14.01.02/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी अनुसूचित बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक महोदय/महोदय मास्टर परिपत्र - वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिये दिशानिर्देश वाणिज्यिक पत्र, वचन पत्र के रूप में जारी की जानेवाली एक गैर-जमानती मुद्रा बाज़ार लिखत है जिसे भारत में 1990 में पहली बार जारी किया गया । इसे जारी करने का उद्देश्य यह कि उच्च दर्जे के कार्पोरेट उधारकर्ता अपने अ
जुल॰ 02, 2012
मास्टर परिपत्र-मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करना
आरबीआई/2012 -13/105डीसीएम (सीसी) सं. जी -2/03.35.01/2012-2013 02 जुलाई 2012 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार - संलग्न सूची के अनुसार) प्रिय महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र-मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करना यह परीपत्र , मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत
आरबीआई/2012 -13/105डीसीएम (सीसी) सं. जी -2/03.35.01/2012-2013 02 जुलाई 2012 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार - संलग्न सूची के अनुसार) प्रिय महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र-मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करना यह परीपत्र , मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत
जुल॰ 02, 2012
मास्टर परिपत्र- कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक संरचना
भारिबैं/2012-13/30 गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि.सं.291/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी) महोदय, मास्टर परिपत्र- कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक संरचना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतित परिपत्र/अधिसूचनाओं जारी करता है। 12 अगस्त 2010 का परिपत्र डीएनबीएस (पीडी) सीसी सं: 197/03.10.001/2010-11 तथा 05 जनवरी 2011 का अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी) 219 /सी
भारिबैं/2012-13/30 गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि.सं.291/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी) महोदय, मास्टर परिपत्र- कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक संरचना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतित परिपत्र/अधिसूचनाओं जारी करता है। 12 अगस्त 2010 का परिपत्र डीएनबीएस (पीडी) सीसी सं: 197/03.10.001/2010-11 तथा 05 जनवरी 2011 का अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी) 219 /सी
जुल॰ 02, 2012
मास्टर परिपत्र-भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट
भारिबैं/2012-13/29 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं. 282/03.02.004/2012-13 2 जुलाई 2012 (i) सचिव, वित्त मंत्रालय (ii) अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (iii) अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (iv) अध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (v) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संघ (असोसिएशन) महोदय, मास्टर परिपत्र-भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व
भारिबैं/2012-13/29 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं. 282/03.02.004/2012-13 2 जुलाई 2012 (i) सचिव, वित्त मंत्रालय (ii) अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (iii) अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (iv) अध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (v) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संघ (असोसिएशन) महोदय, मास्टर परिपत्र-भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व
जुल॰ 02, 2012
मास्टर परिपत्र – 2012 – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना
भारिबैं/2012-13/28गैबैंपवि(नीतिप्रभा.)कंपरि.सं.292/3.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, मास्टर परिपत्र – 2012 – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। उक्त विषय पर जारी दिशा निर्देश पुन: नीचे दिए जा रहे ह
भारिबैं/2012-13/28गैबैंपवि(नीतिप्रभा.)कंपरि.सं.292/3.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, मास्टर परिपत्र – 2012 – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। उक्त विषय पर जारी दिशा निर्देश पुन: नीचे दिए जा रहे ह
जुल॰ 02, 2012
मास्टर परिपत्र-उचित व्यवहार संहिता
भारिबैं/2012-13/27 गैबैंपवि(नीति प्रभा.) कंपरि.सं.286/03.10.042/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-उचित व्यवहार संहिता सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि यह मास्टर परिपत्र 01 जुलाई 2011 को जारी यथा कंपनी परिपत्र सं: 232 को अधिक्रमण है तथा परिशिष्ट मे
भारिबैं/2012-13/27 गैबैंपवि(नीति प्रभा.) कंपरि.सं.286/03.10.042/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-उचित व्यवहार संहिता सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि यह मास्टर परिपत्र 01 जुलाई 2011 को जारी यथा कंपनी परिपत्र सं: 232 को अधिक्रमण है तथा परिशिष्ट मे
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 28, 2025