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मास्टर परिपत्र

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जुलाई 02, 2012
बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(1) (क) के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देश- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का कार्यान्वयन
भारिबै/2012-13/44संदर्भ सं. बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 12 /14.08.001/2012-13 2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(1) (क) के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देश- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का कार्यान्वयन कृपया 1 जुलाई 2010 का हमारा मास्टर परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं.1/14.08.001/2010-11 देखें, जिसमें विदेशी अंशद
भारिबै/2012-13/44संदर्भ सं. बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 12 /14.08.001/2012-13 2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(1) (क) के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देश- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का कार्यान्वयन कृपया 1 जुलाई 2010 का हमारा मास्टर परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं.1/14.08.001/2010-11 देखें, जिसमें विदेशी अंशद
जुलाई 02, 2012
इरादतन चूककर्ताओं से संबंधि‍त मास्टर परि‍पत्र
आरबीआई /2012-13/43बैंपवि‍वि‍.सं.सीआइडी. बीसी. 10/20.16.003/2012-13  2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) i)  सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) तथा ii)  अखि‍ल भारतीय अधि‍सूचि‍त वि‍त्तीय संस्थाएँ महोदय इरादतन चूककर्ताओं से संबंधि‍त मास्टर परि‍पत्र जैसा कि‍ आप जानते हैं, भारतीय रि‍ज़र्व बैंक ने बैंकों और वि‍त्तीय संस्थाओं को समय समय पर ऐसे अनेक परि‍पत्र जारी कि‍ए हैं जि‍नमें इरादतन चूककर्ताओं से संबंधि‍त
आरबीआई /2012-13/43बैंपवि‍वि‍.सं.सीआइडी. बीसी. 10/20.16.003/2012-13  2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) i)  सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) तथा ii)  अखि‍ल भारतीय अधि‍सूचि‍त वि‍त्तीय संस्थाएँ महोदय इरादतन चूककर्ताओं से संबंधि‍त मास्टर परि‍पत्र जैसा कि‍ आप जानते हैं, भारतीय रि‍ज़र्व बैंक ने बैंकों और वि‍त्तीय संस्थाओं को समय समय पर ऐसे अनेक परि‍पत्र जारी कि‍ए हैं जि‍नमें इरादतन चूककर्ताओं से संबंधि‍त
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र- कारपोरेट गवर्नेंस
भारिबैं /2012-13/25गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.288/03.10.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र- कारपोरेट गवर्नेंस सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट सभी अनुदेश, जहाँ तक वे इस विषय से संबंधित हैं, मास्टर परिपत्र में समेकित एवं अद्यतन कर दिये ग
भारिबैं /2012-13/25गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.288/03.10.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र- कारपोरेट गवर्नेंस सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट सभी अनुदेश, जहाँ तक वे इस विषय से संबंधित हैं, मास्टर परिपत्र में समेकित एवं अद्यतन कर दिये ग
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र-संबद्ध कार्यकलाप (allied activities)-बीमा कारोबार में प्रवेश, क्रेडिट कार्ड जारी करना तथा कतिपय उत्पादों की मार्केटिंग एवं वितरण
भारिबैं/2012-13/24गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.287/03.10.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-संबद्ध कार्यकलाप (allied activities)-बीमा कारोबार में प्रवेश, क्रेडिट कार्ड जारी करना तथा कतिपय उत्पादों की मार्केटिंग एवं वितरण सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं
भारिबैं/2012-13/24गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.287/03.10.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-संबद्ध कार्यकलाप (allied activities)-बीमा कारोबार में प्रवेश, क्रेडिट कार्ड जारी करना तथा कतिपय उत्पादों की मार्केटिंग एवं वितरण सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण
भारिबैं/2012-13/23 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि. सं.283/03.10.042/2012-13 2 जुलाई 2012 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआई महोदय, मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.229 जारी किया था, उसे अब 30 ज
भारिबैं/2012-13/23 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि. सं.283/03.10.042/2012-13 2 जुलाई 2012 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआई महोदय, मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.229 जारी किया था, उसे अब 30 ज
जुलाई 02, 2012
प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना (पुनर्निर्माण) कंपनियों को जारी निदेशों/अनुदेशों पर मास्टर परिपत्र
भारिबैं/2012-13/21गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. नं.30 / एस सी आरसी/26.03.001/2012-13 2 जुलाई 2012 प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना (पुनर्निर्माण) कंपनियों को जारी निदेशों/अनुदेशों पर मास्टर परिपत्र जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करता है। बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना कंपनियों को जारी परिपत्रों का 30 जुन 2012 तक का अद्यतित सारांश नीचे पुनरुत्पादित
भारिबैं/2012-13/21गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. नं.30 / एस सी आरसी/26.03.001/2012-13 2 जुलाई 2012 प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना (पुनर्निर्माण) कंपनियों को जारी निदेशों/अनुदेशों पर मास्टर परिपत्र जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करता है। बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना कंपनियों को जारी परिपत्रों का 30 जुन 2012 तक का अद्यतित सारांश नीचे पुनरुत्पादित
जुलाई 02, 2012
30 जून 2012 तक अद्यतित अधिसूचना प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण संबंधी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिध्दांत, 2010
भारिबैं/2012-2013/20गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि./ 29 /SCRC /26.03.001/2012-13 2 जुलाई 2012 30 जून 2012 तक अद्यतित अधिसूचना प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण संबंधी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिध्दांत, 2010 जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करताहै। इस संबंध में 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं. गैबै
भारिबैं/2012-2013/20गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि./ 29 /SCRC /26.03.001/2012-13 2 जुलाई 2012 30 जून 2012 तक अद्यतित अधिसूचना प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण संबंधी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिध्दांत, 2010 जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करताहै। इस संबंध में 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं. गैबै
जुलाई 02, 2012
प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 30 जून 2012 तक यथा संशोधित अधिसूचना
भारिबैं/2012-2013/19 गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरि. सं. 28 /एससीआरसी/26.03.001/2012-13 2 जुलाई 2012 प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 30 जून 2012 तक यथा संशोधित अधिसूचना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/ अधिसूचनायें जारी करता है। 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 2/सीजीएम (सीएसएम)/2003 में अंतर्विष्ट सभी अनुदेशों
भारिबैं/2012-2013/19 गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरि. सं. 28 /एससीआरसी/26.03.001/2012-13 2 जुलाई 2012 प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 30 जून 2012 तक यथा संशोधित अधिसूचना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/ अधिसूचनायें जारी करता है। 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 2/सीजीएम (सीएसएम)/2003 में अंतर्विष्ट सभी अनुदेशों
जुलाई 02, 2012
30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी) निवेश संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008
भारिबैं/2012-13/18 गैबैंपवि(नीति प्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं.13/23.11.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बंधक गारंटी कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी) निवेश संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 जैसा कि आपको ज्ञात है कि  उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है । 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.(एमजीसी). 5/मुम
भारिबैं/2012-13/18 गैबैंपवि(नीति प्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं.13/23.11.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बंधक गारंटी कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी) निवेश संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 जैसा कि आपको ज्ञात है कि  उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है । 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.(एमजीसी). 5/मुम
जुलाई 02, 2012
30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना - बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेजगारंटी कंपनी) विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008
भारिबैं/2012-13/17गैबैंपवि(नीति प्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं. 12 /23.11.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी बंधक गारंटी कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना - बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेजगारंटी कंपनी) विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.(एमजीसी). 4/मुमप्
भारिबैं/2012-13/17गैबैंपवि(नीति प्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं. 12 /23.11.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी बंधक गारंटी कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना - बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेजगारंटी कंपनी) विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.(एमजीसी). 4/मुमप्

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 07, 2024

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