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RBI Master Direction Overview

मास्टर दिशा-निर्देश अवलोकन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2016 से शुरू होने वाले सभी नियामक मामलों पर मास्टर निर्देश जारी करना शुरू कर दिया है. मास्टर निर्देश बैंकिंग संबंधी समस्याओं और विदेशी मुद्रा लेन-देन सहित विभिन्न अधिनियमों के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के निर्देशों को समेकित करते हैं.

मास्टर डायरेक्शन जारी करने की प्रक्रिया में उस विषय पर सभी निर्देशों को कवर करने वाले प्रत्येक विषय के लिए एक मास्टर डायरेक्शन जारी करना शामिल है. सर्कुलर/प्रेस रिलीज के माध्यम से वर्ष के दौरान नियमों, विनियमन या पॉलिसी में कोई भी बदलाव किया जाता है. नियमों/विनियमों में बदलाव होने पर या पॉलिसी में बदलाव होने पर मास्टर डायरेक्शन को उपयुक्त और साथ ही अपडेट किया जाएगा. आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध मास्टर दिशाओं में सभी परिवर्तन दिखाई देंगे, साथ ही उन तारीखों में जिन पर परिवर्तन किए जाते हैं.

जहां भी आवश्यक हो, समझने में आसान भाषा में मास्टर डायरेक्शन जारी करने के बाद नियमों और विनियमों का स्पष्टीकरण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) के माध्यम से जारी किया जाएगा. विभिन्न विषयों पर जारी मास्टर सर्कुलर का मौजूदा सेट इस विषय पर मास्टर डायरेक्शन के मुद्दे के साथ निकाला जाएगा.

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मास्टर निदेशों

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अक्‍तूबर 18, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंड) निदेश, 2024

आरबीआई/एफएमआईडी/2024-25/124 विबाविवि.एफएमआईडी.सं. 04/11.04.041/2024-25 18 अक्तूबर, 2024 सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंड) निदेश, 2024 नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुँच से संबंधित दिशानिर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों आईडीएमडी.डीओडी.सं.5893/10.25.66/2007-08, दिनांक 27 मई, 2008 और आईडीएमडी.डीओडी.सं.13/10.25.66/2011-12, दिनांक 18 नवंबर, 2011 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है।

आरबीआई/एफएमआईडी/2024-25/124 विबाविवि.एफएमआईडी.सं. 04/11.04.041/2024-25 18 अक्तूबर, 2024 सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंड) निदेश, 2024 नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुँच से संबंधित दिशानिर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों आईडीएमडी.डीओडी.सं.5893/10.25.66/2007-08, दिनांक 27 मई, 2008 और आईडीएमडी.डीओडी.सं.13/10.25.66/2011-12, दिनांक 18 नवंबर, 2011 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है।

जुलाई 30, 2024
गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर दिशानिदेश

आरबीआई/डीपीएसएस/2024-25/123 सीओ.डीपीएसएस.ओवीआरएसटी.सं.एस447/06-26-002/2024-25 30 जुलाई, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया / प्रिय महोदय, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर दिशानिदेश भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा और संरक्षा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का एक प्रमुख उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) मौजूदा और उभरती सूचना प्रणालियों और साइबर सुरक्षा जोखिमों के प्रति आघात-सहनीय हैं, 08 अप्रैल, 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के हिस्से के रूप में जारी विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि आरबीआई भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीओएस) के लिए साइबर आघात-सहनीयता और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर निदेश जारी करेगा।

आरबीआई/डीपीएसएस/2024-25/123 सीओ.डीपीएसएस.ओवीआरएसटी.सं.एस447/06-26-002/2024-25 30 जुलाई, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक महोदया / प्रिय महोदय, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर दिशानिदेश भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा और संरक्षा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का एक प्रमुख उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) मौजूदा और उभरती सूचना प्रणालियों और साइबर सुरक्षा जोखिमों के प्रति आघात-सहनीय हैं, 08 अप्रैल, 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के हिस्से के रूप में जारी विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि आरबीआई भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीओएस) के लिए साइबर आघात-सहनीयता और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर निदेश जारी करेगा।

जुलाई 30, 2024
Master Direction on Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters

RBI/DoR/2024-25/122 DoR.FIN.REC.No.31/20.16.003/2024-25 July 30, 2024 All Commercial Banks including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks and excluding Payments Banks All Primary (Urban) Co-operative Banks/ State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks All India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID) All Non-Banking Financial Companies including Housing Finance Companies All Asset Reconstruction Companies All Credit Information Companies Dear Sir/ Madam, Master Direction on Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters This Master Direction on wilful defaulters serves as a comprehensive guideline delineating the regulatory framework and procedures for classification of borrowers as wilful defaulters. This directive plays a crucial role in maintaining the integrity of the financial system by outlining the measures and consequences for those borrowers who deliberately default on their financial obligations.

RBI/DoR/2024-25/122 DoR.FIN.REC.No.31/20.16.003/2024-25 July 30, 2024 All Commercial Banks including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks and excluding Payments Banks All Primary (Urban) Co-operative Banks/ State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks All India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID) All Non-Banking Financial Companies including Housing Finance Companies All Asset Reconstruction Companies All Credit Information Companies Dear Sir/ Madam, Master Direction on Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters This Master Direction on wilful defaulters serves as a comprehensive guideline delineating the regulatory framework and procedures for classification of borrowers as wilful defaulters. This directive plays a crucial role in maintaining the integrity of the financial system by outlining the measures and consequences for those borrowers who deliberately default on their financial obligations.

जुलाई 24, 2024
मास्टर निदेश - पारदेशीय निवेश

भा.रि.बैंक/विमुवि/2024-2025/121 विमुवि मास्टर निदेश सं.15/2024-25 24 जुलाई 2024 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय मास्टर निदेश - पारदेशीय निवेश भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले पारदेशीय निवेश भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 22 अगस्त 2022 की अधिसूचना सं.जीएसआर.646 (ई) द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) नियमावली, 2022 (ओआई नियमावली) एवं दिनांक 22 अगस्त 2022 की अधिसूचना सं. फेमा 400/2022-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 (ओआई विनियमावली) के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं।

भा.रि.बैंक/विमुवि/2024-2025/121 विमुवि मास्टर निदेश सं.15/2024-25 24 जुलाई 2024 सेवा में सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय मास्टर निदेश - पारदेशीय निवेश भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले पारदेशीय निवेश भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 22 अगस्त 2022 की अधिसूचना सं.जीएसआर.646 (ई) द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) नियमावली, 2022 (ओआई नियमावली) एवं दिनांक 22 अगस्त 2022 की अधिसूचना सं. फेमा 400/2022-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 (ओआई विनियमावली) के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं।

जुलाई 15, 2024
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) (आवास वित्त कंपनियों सहित) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश

भारिबैं/प.वि.कें.का/2024-25/120 प.वि.कें.का.एफएमजी.एसईसी.सं.7/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) (आवास वित्त कंपनियों सहित) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 45के, 45एल और 45एम तथा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30ए, 32 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (एनबीएफसी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024 अनुबंध के रूप में संलग्न है। ये निदेश इस विषय पर पहले जारी किए गए निदेशों, अर्थात् 29 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश - एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 को अधिक्रमित करेंगे।

भारिबैं/प.वि.कें.का/2024-25/120 प.वि.कें.का.एफएमजी.एसईसी.सं.7/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) (आवास वित्त कंपनियों सहित) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 45के, 45एल और 45एम तथा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30ए, 32 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (एनबीएफसी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024 अनुबंध के रूप में संलग्न है। ये निदेश इस विषय पर पहले जारी किए गए निदेशों, अर्थात् 29 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश - एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 को अधिक्रमित करेंगे।

जुलाई 15, 2024
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) / राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) / केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश

भारिबैं/प.वि.कें.का/2024-25/119 प.वि.कें.का.एफ़एमजी.एसईसी.सं.6/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) सभी राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी) महोदया/महोदय, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) / राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) / केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश कृपया संलग्न अनुलग्नक के रूप में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 और धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (यूसीबी / एसटीसीबी / सीसीबी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024’ देखें। ये निदेश इस विषय पर पहले जारी किए गए निदेशों, अर्थात् 1 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र - 'वर्गीकरण और रिपोर्टिंग' (डीसीबीआर.कें.का.बीपीडी.एमसी.सं.1 / 12.05.001/2015-16) को अधिक्रमित करेंगे।

भारिबैं/प.वि.कें.का/2024-25/119 प.वि.कें.का.एफ़एमजी.एसईसी.सं.6/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) सभी राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी) महोदया/महोदय, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) / राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) / केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश कृपया संलग्न अनुलग्नक के रूप में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 और धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (यूसीबी / एसटीसीबी / सीसीबी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024’ देखें। ये निदेश इस विषय पर पहले जारी किए गए निदेशों, अर्थात् 1 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र - 'वर्गीकरण और रिपोर्टिंग' (डीसीबीआर.कें.का.बीपीडी.एमसी.सं.1 / 12.05.001/2015-16) को अधिक्रमित करेंगे।

जुलाई 15, 2024
वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश

भारिबैं/ प.वि.कें.का/2024-25/118 प.वि.कें.का.एफएमजी. एसईसी.सं.7/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) महोदया/महोदय, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश कृपया अनुलग्नक के रूप में संलग्न 'भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024' देखें, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III-ए और अध्याय III-बी और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। ये निदेश इस विषय पर पूर्व में जारी निदेशों, अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग) निदेश 2016 (संदर्भ. डीबीएस.सीओ.सीएफ़एमसी.बीसी. सं. 01/23.04.001/2016-17) दिनांक 01 जुलाई, 2016 (03 जुलाई, 2017 तक अद्यतित) को अधिक्रमित करेंगे।

भारिबैं/ प.वि.कें.का/2024-25/118 प.वि.कें.का.एफएमजी. एसईसी.सं.7/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) महोदया/महोदय, वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश कृपया अनुलग्नक के रूप में संलग्न 'भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024' देखें, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III-ए और अध्याय III-बी और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। ये निदेश इस विषय पर पूर्व में जारी निदेशों, अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग) निदेश 2016 (संदर्भ. डीबीएस.सीओ.सीएफ़एमसी.बीसी. सं. 01/23.04.001/2016-17) दिनांक 01 जुलाई, 2016 (03 जुलाई, 2017 तक अद्यतित) को अधिक्रमित करेंगे।

मई 08, 2024
मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (केन्‍द्रीय अनापत्ति नहीं दिए गए ओटीसी डेरिवेटिव के लिए मार्जिनिंग) निदेश, 2024

आरबीआई/2024-25/117 एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.01.023/2024-25 08 मई, 2024 सभी पात्र बाजार प्रतिभागी महोदया/महोदय, मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (केन्‍द्रीय अनापत्ति नहीं दिए गए ओटीसी डेरिवेटिव के लिए मार्जिनिंग) निदेश, 2024 कृपया 06 फरवरी 2020 को जारी किए गए द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य 2019-20 के एक भाग के तौर पर घोषित विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों के बारे में दिए गए वक्‍तव्‍य के पैराग्राफ 10 का संदर्भ लें, जो केन्‍द्रीय अनापत्ति नहीं दिए गए डेरिवेटिव (एनसीसीडी) हेतु विचरण मार्जिन (वीएम) और प्रारंभिक मार्जिन (आईएम) के विनिमय हेतु निदेशों को जारी करने के बारे है।

आरबीआई/2024-25/117 एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.01.023/2024-25 08 मई, 2024 सभी पात्र बाजार प्रतिभागी महोदया/महोदय, मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (केन्‍द्रीय अनापत्ति नहीं दिए गए ओटीसी डेरिवेटिव के लिए मार्जिनिंग) निदेश, 2024 कृपया 06 फरवरी 2020 को जारी किए गए द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य 2019-20 के एक भाग के तौर पर घोषित विकासात्‍मक और विनियामक नीतियों के बारे में दिए गए वक्‍तव्‍य के पैराग्राफ 10 का संदर्भ लें, जो केन्‍द्रीय अनापत्ति नहीं दिए गए डेरिवेटिव (एनसीसीडी) हेतु विचरण मार्जिन (वीएम) और प्रारंभिक मार्जिन (आईएम) के विनिमय हेतु निदेशों को जारी करने के बारे है।

अप्रैल 24, 2024
मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ) निदेश, 2024

भा.रि.बैंक/विवि/2024-25/116 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.16/26.03.001/2024-25 24 अप्रैल 2024 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदय / महोदया मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ) निदेश, 2024 बैंकों और वित्तीय संस्थानों की दबावग्रस्त वित्तीय आस्तियों के समाधान में एआरसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वित्तीय प्रणाली की समग्र सेहत में सुधार होता है। एआरसी की विवेकपूर्ण और कुशल कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्दवारा मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां) निदेश, 2024 (निदेश) जारी करता है, जो इसके बाद निर्दिष्ट है। ये निदेश वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 3, 9, 10, 12 और 12 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। भवदीय (जे. पी. शर्मा) मुख्य महाप्रबंधक

भा.रि.बैंक/विवि/2024-25/116 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.16/26.03.001/2024-25 24 अप्रैल 2024 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदय / महोदया मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ) निदेश, 2024 बैंकों और वित्तीय संस्थानों की दबावग्रस्त वित्तीय आस्तियों के समाधान में एआरसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वित्तीय प्रणाली की समग्र सेहत में सुधार होता है। एआरसी की विवेकपूर्ण और कुशल कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्दवारा मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां) निदेश, 2024 (निदेश) जारी करता है, जो इसके बाद निर्दिष्ट है। ये निदेश वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 3, 9, 10, 12 और 12 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। भवदीय (जे. पी. शर्मा) मुख्य महाप्रबंधक

अप्रैल 01, 2024
जाली नोटों पर मास्टर निदेश, 2024 – पहचान, रिपोर्ट और निगरानी करना

जाली नोटों पर मास्टर निदेश,2024- पहचान, रिपोर्ट और निगरानी करना आरबीआई/2024-25/ डीसीएम(एफएनवीडी) सं. G4 /16.01.05/2024-25 01 अप्रैल, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी  सभी बैंक महोदय / महोदया, जाली नोटों पर मास्टर निदेश, 2024 – पहचान, रिपोर्ट और निगरानी करना

जाली नोटों पर मास्टर निदेश,2024- पहचान, रिपोर्ट और निगरानी करना आरबीआई/2024-25/ डीसीएम(एफएनवीडी) सं. G4 /16.01.05/2024-25 01 अप्रैल, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी  सभी बैंक महोदय / महोदया, जाली नोटों पर मास्टर निदेश, 2024 – पहचान, रिपोर्ट और निगरानी करना

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A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

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