मास्टर निदेशों - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर दिशा-निर्देश अवलोकन
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2016 से शुरू होने वाले सभी नियामक मामलों पर मास्टर निर्देश जारी करना शुरू कर दिया है. मास्टर निर्देश बैंकिंग संबंधी समस्याओं और विदेशी मुद्रा लेन-देन सहित विभिन्न अधिनियमों के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के निर्देशों को समेकित करते हैं.
मास्टर डायरेक्शन जारी करने की प्रक्रिया में उस विषय पर सभी निर्देशों को कवर करने वाले प्रत्येक विषय के लिए एक मास्टर डायरेक्शन जारी करना शामिल है. सर्कुलर/प्रेस रिलीज के माध्यम से वर्ष के दौरान नियमों, विनियमन या पॉलिसी में कोई भी बदलाव किया जाता है. नियमों/विनियमों में बदलाव होने पर या पॉलिसी में बदलाव होने पर मास्टर डायरेक्शन को उपयुक्त और साथ ही अपडेट किया जाएगा. आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध मास्टर दिशाओं में सभी परिवर्तन दिखाई देंगे, साथ ही उन तारीखों में जिन पर परिवर्तन किए जाते हैं.
जहां भी आवश्यक हो, समझने में आसान भाषा में मास्टर डायरेक्शन जारी करने के बाद नियमों और विनियमों का स्पष्टीकरण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) के माध्यम से जारी किया जाएगा. विभिन्न विषयों पर जारी मास्टर सर्कुलर का मौजूदा सेट इस विषय पर मास्टर डायरेक्शन के मुद्दे के साथ निकाला जाएगा.
मास्टर निदेशों
RBI/2020-21/73 DOR.FIN.HFC.CC.No.120/03.10.136/2020-21 February 17, 2021 (Updated as on October 10, 2024*) (Updated as on March 21, 2024*) (Updated as on December 15, 2023*) (Updated as on October 19, 2023*) (Updated as on August 29, 2023*) (Updated as on June 20, 2023*) (Updated as on December 27, 2022*) (Updated as on September 29, 2022*) (Updated as on August 17, 2022*) (Updated as on July 22, 2022*) (Updated as on June 14, 2022*) (Updated as on April 22, 2022*) (Updated as on April 01, 2022*) (Updated as on December 28, 2021*) (Updated as on October 05, 2021*) (Updated as on August 25, 2021*) (Updated as on July 29, 2021*) Master Direction – Non-Banking Financial Company – Housing Finance Company (Reserve Bank) Directions, 2021 The Reserve Bank of India (the Bank), having considered it necessary in the public interest, and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the financial system to the advantage of the country and to prevent the affairs of any Housing Finance Company (HFCs) from being conducted in a manner detrimental to the interest of investors and depositors or in any manner prejudicial to the interest of such HFCs, and in exercise of the powers conferred under sections 45L and 45MA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and Sections 30, 30A, 32 and 33 of the National Housing Bank Act, 1987, hereby issues to every HFC, in supersession of the regulations/ directions as given in Chapter XVII of these directions, the Non-Banking Financial Company – Housing Finance Company (Reserve Bank) Directions, 2021 hereinafter specified.
RBI/2020-21/73 DOR.FIN.HFC.CC.No.120/03.10.136/2020-21 February 17, 2021 (Updated as on October 10, 2024*) (Updated as on March 21, 2024*) (Updated as on December 15, 2023*) (Updated as on October 19, 2023*) (Updated as on August 29, 2023*) (Updated as on June 20, 2023*) (Updated as on December 27, 2022*) (Updated as on September 29, 2022*) (Updated as on August 17, 2022*) (Updated as on July 22, 2022*) (Updated as on June 14, 2022*) (Updated as on April 22, 2022*) (Updated as on April 01, 2022*) (Updated as on December 28, 2021*) (Updated as on October 05, 2021*) (Updated as on August 25, 2021*) (Updated as on July 29, 2021*) Master Direction – Non-Banking Financial Company – Housing Finance Company (Reserve Bank) Directions, 2021 The Reserve Bank of India (the Bank), having considered it necessary in the public interest, and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the financial system to the advantage of the country and to prevent the affairs of any Housing Finance Company (HFCs) from being conducted in a manner detrimental to the interest of investors and depositors or in any manner prejudicial to the interest of such HFCs, and in exercise of the powers conferred under sections 45L and 45MA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and Sections 30, 30A, 32 and 33 of the National Housing Bank Act, 1987, hereby issues to every HFC, in supersession of the regulations/ directions as given in Chapter XVII of these directions, the Non-Banking Financial Company – Housing Finance Company (Reserve Bank) Directions, 2021 hereinafter specified.
आरबीआई/विसविवि/2020-21/72 मास्टर निदेश विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.5/04.09.01/2020-21 04 सितंबर 2020 (21 जून 2024 तक अद्यतन) (27 जुलाई 2023 तक अद्यतन) (20 अक्तूबर 2022 तक अद्यतन) (02 अगस्त 2022 तक अद्यतन) (26 अक्तूबर 2021 तक अद्यतन) (11 जून 2021 तक अद्यतन) (31 मई 2021 तक अद्यतन) (29 अप्रैल 2021 तक अद्यतन) अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और वेतनभोगियों के बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक]
आरबीआई/विसविवि/2020-21/72 मास्टर निदेश विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.5/04.09.01/2020-21 04 सितंबर 2020 (21 जून 2024 तक अद्यतन) (27 जुलाई 2023 तक अद्यतन) (20 अक्तूबर 2022 तक अद्यतन) (02 अगस्त 2022 तक अद्यतन) (26 अक्तूबर 2021 तक अद्यतन) (11 जून 2021 तक अद्यतन) (31 मई 2021 तक अद्यतन) (29 अप्रैल 2021 तक अद्यतन) अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और वेतनभोगियों के बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक]
आरबीआई/2019-20/69 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-6/03.41.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 (जनवरी 6, 2020 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/2019-20/69 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-6/03.41.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 (जनवरी 6, 2020 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/2019-20/68 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-4/03.35.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) महोदया/प्रिय महोदय मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना की धारा 45 के तहत और बैंकिंग विनि
आरबीआई/2019-20/68 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-4/03.35.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) महोदया/प्रिय महोदय मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना की धारा 45 के तहत और बैंकिंग विनि
भा.रि.बैंक/विमुवि/2018-19/67 विमुवि मास्टर निदेश सं.5/2018-19 26 मार्च 2019 (30 सितंबर 2022 को अद्यतन) (01 अगस्त 2022 को अद्यतन) (09 जून 2022 को अद्यतन) (10 दिसम्बर 2021 को अद्यतन) (12 अप्रैल 2021 को अद्यतन) (08 अगस्त 2019 को अद्यतन) सभी
भा.रि.बैंक/विमुवि/2018-19/67 विमुवि मास्टर निदेश सं.5/2018-19 26 मार्च 2019 (30 सितंबर 2022 को अद्यतन) (01 अगस्त 2022 को अद्यतन) (09 जून 2022 को अद्यतन) (10 दिसम्बर 2021 को अद्यतन) (12 अप्रैल 2021 को अद्यतन) (08 अगस्त 2019 को अद्यतन) सभी
आरबीआई/विसविवि/2018-19/64 मास्टर निदेश विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.9/05.10.001/2018-19 17 अक्तूबर 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छ
आरबीआई/विसविवि/2018-19/64 मास्टर निदेश विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.9/05.10.001/2018-19 17 अक्तूबर 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छ
HTML Example
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
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