वापस लिए गए परिपत्रों - आरबीआई - Reserve Bank of India
वापस लिए गए परिपत्रों
in drip irrigation/ sprinkler irrigation systems/ Agricultural
machinery - Liberalisation of
आरपीसीडी.प्लान.बीसी.सं./ 31 / 04.09.01/ 2002-03 29 अक्टूबर 2002 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) और स्थानीय क्षेत्र के बैंक प्रिय महोदय, प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम-ड्रिप सिंचाई/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली/ कृषि मशीनरी में डीलरों को प्रदान किया गया वित्त कृपया हमारे दिनांक 14 फरवरी 2001 मास्टर परिपत्र आरपीसीडी.सं. प्लान.बीसी./56/04.09.01/2000-2001 के पैरा 1.2.9(ix) का संदर्भ लें। जिसके द्वारा बैंकों को ड्रिप सिंचाई/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली/ कृषि मशीनरी के डीलरों को दिए जाने वाले वित्त को 'कृषि के लिए अप्रत्यक्ष वित्त' के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के एक भाग के रूप में वर्गीकृत करने की सलाह दी गई थी, जो कुछ शर्तों के अधीन था और जिसकी अधिकतम सीमा "प्रति डीलर 10 लाख रुपये तक" थी।
आरपीसीडी.प्लान.बीसी.सं./ 31 / 04.09.01/ 2002-03 29 अक्टूबर 2002 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) और स्थानीय क्षेत्र के बैंक प्रिय महोदय, प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम-ड्रिप सिंचाई/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली/ कृषि मशीनरी में डीलरों को प्रदान किया गया वित्त कृपया हमारे दिनांक 14 फरवरी 2001 मास्टर परिपत्र आरपीसीडी.सं. प्लान.बीसी./56/04.09.01/2000-2001 के पैरा 1.2.9(ix) का संदर्भ लें। जिसके द्वारा बैंकों को ड्रिप सिंचाई/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली/ कृषि मशीनरी के डीलरों को दिए जाने वाले वित्त को 'कृषि के लिए अप्रत्यक्ष वित्त' के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के एक भाग के रूप में वर्गीकृत करने की सलाह दी गई थी, जो कुछ शर्तों के अधीन था और जिसकी अधिकतम सीमा "प्रति डीलर 10 लाख रुपये तक" थी।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 29, 2025
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022