अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अप्रैल 11, 2023
हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचा
आरबीआई/2023-24/14 विवि.एसएफजी.आरईसी.सं.10/30.01.021/2023-24 11 अप्रैल 2023 लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित सभी जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया / महोदय, हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचा जलवायु परिवर्तन को 21वीं सदी में वैश्विक समाज और अर्थव्यवस्था के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक माना
आरबीआई/2023-24/14 विवि.एसएफजी.आरईसी.सं.10/30.01.021/2023-24 11 अप्रैल 2023 लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित सभी जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया / महोदय, हरित जमाराशियों के अंगीकरण हेतु ढांचा जलवायु परिवर्तन को 21वीं सदी में वैश्विक समाज और अर्थव्यवस्था के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक माना
अप्रैल 06, 2023
‘एपी-कनेक्ट’ - संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन
भा.रि.बैंक/2023-24/13 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.01 06 अप्रैल 2023 सेवा में, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II महोदया/ महोदय, ‘एपी-कनेक्ट’ - संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II का ध्यान दिनांक 06 मार्च 2006 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.25, जिसमें एडी-श्रेणी-II को लाइसेन्स जारी करने / रिपोर्टिंग संबंधी
भा.रि.बैंक/2023-24/13 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.01 06 अप्रैल 2023 सेवा में, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II महोदया/ महोदय, ‘एपी-कनेक्ट’ - संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II का ध्यान दिनांक 06 मार्च 2006 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.25, जिसमें एडी-श्रेणी-II को लाइसेन्स जारी करने / रिपोर्टिंग संबंधी
मार्च 29, 2023
31 मार्च 2023 को विशेष समाशोधन कार्य
भा.रि.बैं./2022-23/190 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.स.एस2185/03-01-002/2022-2023 मार्च 29, 2023 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया / प्रिय महोदय 31 मार्च 2023 को विशेष समाशोधन कार्य सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) द्वारा दि. 21 मार्च 2023
भा.रि.बैं./2022-23/190 सीओ.डीपीएसएस.आरपीपीडी.स.एस2185/03-01-002/2022-2023 मार्च 29, 2023 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया / प्रिय महोदय 31 मार्च 2023 को विशेष समाशोधन कार्य सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) द्वारा दि. 21 मार्च 2023
मार्च 29, 2023
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता
भा.रि.बै/2022-23/189 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.109/09.18.201/2022-23 मार्च 28, 2023 महोदया/महोदय, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता कृपया 'शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता' पर दिनांक दिसंबर 01, 2022 के परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.सं.86/09.18.201/2022-23 का अनुच्छेद 7 का संदर्भ ले। 2. इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि अनुदेश मार्च 31, 2023 से प्रभावी हों
भा.रि.बै/2022-23/189 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.109/09.18.201/2022-23 मार्च 28, 2023 महोदया/महोदय, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता कृपया 'शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा – निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता' पर दिनांक दिसंबर 01, 2022 के परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.सं.86/09.18.201/2022-23 का अनुच्छेद 7 का संदर्भ ले। 2. इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि अनुदेश मार्च 31, 2023 से प्रभावी हों
मार्च 27, 2023
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” को हटाना
भा.रि.बैं./2022-23/187 विवि.आरईटी.आरईसी.एस.107/12.07.160/2022-23 27 मार्च 2023 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी " को 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 23 फरवरी 2023 को प्रकाशित अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस. 7540/23.13.021/2022-23 के द्वारा हटा दिय
भा.रि.बैं./2022-23/187 विवि.आरईटी.आरईसी.एस.107/12.07.160/2022-23 27 मार्च 2023 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी " को 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 23 फरवरी 2023 को प्रकाशित अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस. 7540/23.13.021/2022-23 के द्वारा हटा दिय
मार्च 27, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” की समाप्ति
भा.रि.बैं./2022-23/188 विवि.सं.आरईटी.आरईसी.एस108/12.07.160/2022-23 27 मार्च 2023 सभी बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 23 फरवरी 2023 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं. एस7539/23.13.021/2022-23 जो 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अ
भा.रि.बैं./2022-23/188 विवि.सं.आरईटी.आरईसी.एस108/12.07.160/2022-23 27 मार्च 2023 सभी बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क की उप धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 23 फरवरी 2023 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं. एस7539/23.13.021/2022-23 जो 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अ
मार्च 21, 2023
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र / राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए विशेष उपाय
आरबीआई/2022-23/186 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1490/42-01-029/2022-23 21 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र / राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेन को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। तद्नुसार, 31 मार्च 2023 के सरकारी लेनदेन की रिपोर्ट और लेखा हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। 2. सभी एजेंसी बैंक सरकारी लेनद
आरबीआई/2022-23/186 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1490/42-01-029/2022-23 21 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र / राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेन को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। तद्नुसार, 31 मार्च 2023 के सरकारी लेनदेन की रिपोर्ट और लेखा हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। 2. सभी एजेंसी बैंक सरकारी लेनद
मार्च 17, 2023
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दा’एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 102 प्रविष्टियों में संशोधन
भा.रि.बैं./2022-23/185 विवि.एएमएल.आरईसी.106/14.06.001/2022-23 17 मार्च 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दा’एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 102 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश ‘अपने ग्राहक को जानिए’, जो दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित हुआ था, की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधि
भा.रि.बैं./2022-23/185 विवि.एएमएल.आरईसी.106/14.06.001/2022-23 17 मार्च 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दा’एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 102 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश ‘अपने ग्राहक को जानिए’, जो दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित हुआ था, की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधि
मार्च 16, 2023
मार्च 2023 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग
आरबीआई/2022-23/184 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1469/42-01-029/2022-2023 16 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2023 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया दिनांक 24 फ़रवरी 2022 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1422/42-01-029/2021-2022 देखें जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन और रिपोर्टिंग
आरबीआई/2022-23/184 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1469/42-01-029/2022-2023 16 मार्च 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय मार्च 2023 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग कृपया दिनांक 24 फ़रवरी 2022 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1422/42-01-029/2021-2022 देखें जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीआईसी, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) के लेखांकन और रिपोर्टिंग
फ़रवरी 28, 2023
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति व 2 संगठनो को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी और पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी
आरबीआई/2022-23/183 विवि.एएमएल.आरईसी.105/14.06.001/2022-23 28 फ़रवरी, 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति व 2 संगठनो को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी और पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को
आरबीआई/2022-23/183 विवि.एएमएल.आरईसी.105/14.06.001/2022-23 28 फ़रवरी, 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 (1) (ए) और 2(1)(एम) के तहत 1 व्यक्ति व 2 संगठनो को नामित करना तथा अधिनियम की चौथी और पहली अनुसूची में उनको सूचीबद्ध करना – संबंधी हमारे मास्टर निदेश “अपने ग्राहक को जानिए”, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 को यथा संशोधित) की धारा 53 के अनुसार, "2 फरवरी 2021 को
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