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फ़रवरी 24, 2022
मार्च 2022 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंग
भारिबैं/2021-22/176 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस1422/42-01-029/2021-2022 24 फ़रवरी 2022 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदयमार्च 2022 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंगकृपया उपर्युक्‍त विषय पर दिनांक 18 मार्च 2021 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.140/42.01.029/2020-21 और दिनांक 7 अप्रैल 2021 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.26/42.01.029/2021-22 देखें जिसमें वित्‍तीय वर्ष 2020-21 के लिए आपके बैंक के प्राप्‍तकर्ता/नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदे
भारिबैं/2021-22/176 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.एस1422/42-01-029/2021-2022 24 फ़रवरी 2022 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदयमार्च 2022 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों की लेखांकन और रिपोर्टिंगकृपया उपर्युक्‍त विषय पर दिनांक 18 मार्च 2021 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.140/42.01.029/2020-21 और दिनांक 7 अप्रैल 2021 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं.26/42.01.029/2021-22 देखें जिसमें वित्‍तीय वर्ष 2020-21 के लिए आपके बैंक के प्राप्‍तकर्ता/नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदे
फ़रवरी 23, 2022
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा 'कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन’ लागू करना
भारिबैं/2021-22/175 प.वि.कें.का.पीपीजी.एसईसी/10/11.01.005/2021-22 23 फरवरी 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय/महोदया गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा 'कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन’ लागू करना कृपया, 'स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर):एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा’ विषय पर दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 के पैरा 3.2.3 (जे) का संदर्भ लें, जिसके अनुसार 10 और अधिक शाखाओं वाली एनबीएफ
भारिबैं/2021-22/175 प.वि.कें.का.पीपीजी.एसईसी/10/11.01.005/2021-22 23 फरवरी 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय/महोदया गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा 'कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन’ लागू करना कृपया, 'स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर):एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा’ विषय पर दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 के पैरा 3.2.3 (जे) का संदर्भ लें, जिसके अनुसार 10 और अधिक शाखाओं वाली एनबीएफ
फ़रवरी 22, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना- सिक्किम राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
भारिबैं/2021-22/174 डीओआर.ग्रामीण.आरईसी.86/19.51.025/2021-22 फरवरी 18, 2022 सभी राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया/महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना- सिक्किम राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड हम यह सूचित करते हैं कि दिनांक 18 जनवरी 2022 को भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 12 अक्तूबर 2021 की अधिसूचना डीओआर.ग्रामीण.सं.एस1627/19.51.025/2021-22 के माध्यम से ‘सिक्किम राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड’ को भारतीय रिज़र्व ब
भारिबैं/2021-22/174 डीओआर.ग्रामीण.आरईसी.86/19.51.025/2021-22 फरवरी 18, 2022 सभी राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया/महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना- सिक्किम राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड हम यह सूचित करते हैं कि दिनांक 18 जनवरी 2022 को भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 12 अक्तूबर 2021 की अधिसूचना डीओआर.ग्रामीण.सं.एस1627/19.51.025/2021-22 के माध्यम से ‘सिक्किम राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड’ को भारतीय रिज़र्व ब
फ़रवरी 18, 2022
विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्‍तुतियां – विवरणियों की ऑनलाइन प्रस्‍तुति
आरबीआई/2021-22/173 एफएमआरडी.डीआईआरडी.13/14.03.59/2021-22 फरवरी 18, 2022 प्रति, मार्केट के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदया, विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्‍तुतियां – विवरणियों की ऑनलाइन प्रस्‍तुति कृपया उक्‍त विषय पर 18 फरवरी 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति का अवलोकन कीजिए। 2. आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्‍तूतियों को क्रियान्वित करने के एक भाग के तौर पर यह प्रस्‍तावित किया जाता है कि अनुलग्‍नक में सूचीबद्ध कागज आधारित / ई-मेल आधारित विवरणियों को ऑनलाइन फाइ
आरबीआई/2021-22/173 एफएमआरडी.डीआईआरडी.13/14.03.59/2021-22 फरवरी 18, 2022 प्रति, मार्केट के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदया, विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्‍तुतियां – विवरणियों की ऑनलाइन प्रस्‍तुति कृपया उक्‍त विषय पर 18 फरवरी 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति का अवलोकन कीजिए। 2. आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्‍तूतियों को क्रियान्वित करने के एक भाग के तौर पर यह प्रस्‍तावित किया जाता है कि अनुलग्‍नक में सूचीबद्ध कागज आधारित / ई-मेल आधारित विवरणियों को ऑनलाइन फाइ
फ़रवरी 18, 2022
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आर.आर.ए. 2.0) - अंतरिम सिफारिशें- विवरणियों को प्रचलन से हटाना/उनका विलय/ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण
भा.रि.बैंक/2021-22/172 ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.26 18 फरवरी 2022 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आर.आर.ए. 2.0) - अंतरिम सिफारिशें- विवरणियों को प्रचलन से हटाना/उनका विलय/ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर जारी 18 फरवरी 2022 की प्रेस विज्ञप्ति देखें। 2. आर.आर.ए. 2.0 की अंतरिम सिफारिशों के कार्यान्वयन के एक भाग के तौर पर, अनुलग्नक 1 में सूचीबद्ध विवरणियों को प्रचलन से हटाने/ उनका विलय करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलाव
भा.रि.बैंक/2021-22/172 ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.26 18 फरवरी 2022 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आर.आर.ए. 2.0) - अंतरिम सिफारिशें- विवरणियों को प्रचलन से हटाना/उनका विलय/ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर जारी 18 फरवरी 2022 की प्रेस विज्ञप्ति देखें। 2. आर.आर.ए. 2.0 की अंतरिम सिफारिशों के कार्यान्वयन के एक भाग के तौर पर, अनुलग्नक 1 में सूचीबद्ध विवरणियों को प्रचलन से हटाने/ उनका विलय करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलाव
फ़रवरी 18, 2022
विनियम समीक्षा प्राधिकारी (आर आर ए 2.0) - अंतरिम संस्तुतियां - द्वितीय शृंखला
भा.रि.बैंक/2021-2022/170 केंका.सांसूप्रवि.प्रप्रप्र.नं.S482/05-06-004/2021-22 18 फरवरी 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी इसमें सम्मिलित हैं) और पेमेंट बैंक महोदया / महोदय विनियम समीक्षा प्राधिकारी (आर आर ए 2.0) - अंतरिम संस्तुतियां - द्वितीय शृंखला कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 18 फरवरी 2022 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति देखें। 2. आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्तुतियों के कार्यान्वयन के भाग के रूप में प्रस्ताव किया जाता है कि पेपर आधारित/ई-मेल आधार
भा.रि.बैंक/2021-2022/170 केंका.सांसूप्रवि.प्रप्रप्र.नं.S482/05-06-004/2021-22 18 फरवरी 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी इसमें सम्मिलित हैं) और पेमेंट बैंक महोदया / महोदय विनियम समीक्षा प्राधिकारी (आर आर ए 2.0) - अंतरिम संस्तुतियां - द्वितीय शृंखला कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 18 फरवरी 2022 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति देखें। 2. आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्तुतियों के कार्यान्वयन के भाग के रूप में प्रस्ताव किया जाता है कि पेपर आधारित/ई-मेल आधार
फ़रवरी 18, 2022
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - परिपत्रों को वापस लेना
आरबीआई/2021-22/169 विवि.आरआरए.89/01.01.101/2021-22 18 फ़रवरी 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक सभी लघु वित्त बैंकसभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक महोदया/महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - परिपत्रों को वापस लेना कृपया उक्त विषय पर जारी 18 फ़रवरी 2022 की प्रेस विज्ञप्ति देखें। 2. अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज के कारोबार की समाप्ति से वापस ले लिया गया है। भवदीय, (नीरज निगम) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक संलग्नक: यथोक्त अनुबंध वापस ल
आरबीआई/2021-22/169 विवि.आरआरए.89/01.01.101/2021-22 18 फ़रवरी 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक सभी लघु वित्त बैंकसभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक महोदया/महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - परिपत्रों को वापस लेना कृपया उक्त विषय पर जारी 18 फ़रवरी 2022 की प्रेस विज्ञप्ति देखें। 2. अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज के कारोबार की समाप्ति से वापस ले लिया गया है। भवदीय, (नीरज निगम) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक संलग्नक: यथोक्त अनुबंध वापस ल
फ़रवरी 18, 2022
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम संस्तुतियाँ - विवरणियों का समापन/विलयन/ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण
भारिबैं/2021-22/168 विवि.आरआरए.88/01.01.101/2021-22 18 फरवरी 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकसभी भुगतान बैंकसभी लघु वित्त बैंकसभी स्थानीय क्षेत्र के बैंकसभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकसभी राज्य सहकारी बैंकसभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक[जैसा लागू हो] महोदया/महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम संस्तुतियाँ - विवरणियों का समापन/विलयन/ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण कृपया शीर्षांकित विषय पर दिनांक 18 फरवरी 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ
भारिबैं/2021-22/168 विवि.आरआरए.88/01.01.101/2021-22 18 फरवरी 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकसभी भुगतान बैंकसभी लघु वित्त बैंकसभी स्थानीय क्षेत्र के बैंकसभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकसभी राज्य सहकारी बैंकसभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक[जैसा लागू हो] महोदया/महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम संस्तुतियाँ - विवरणियों का समापन/विलयन/ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण कृपया शीर्षांकित विषय पर दिनांक 18 फरवरी 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ
फ़रवरी 18, 2022
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें – विवरणियों की समाप्ति/उनका विलय/उनको ऑनलाइन प्रस्तुत करना
भा.रि.बैंक/2021-2022/165 सीओ.डीपीएसएस.ओवरसाइट.सं.S1478/06-08-001/2021-2022 18 फरवरी 2022 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / बैंक महोदया / महोदय विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें – विवरणियों की समाप्ति/उनका विलय/उनको ऑनलाइन प्रस्तुत करना कृपया उपर्युक्त विषय पर जारी दिनांक 18 फरवरी 2022 की प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें । 2. आरआरए 2.0 की अंतरिम सिफारिशों के कार्यान्वयन के भाग के रूप में, अनुबंध 1 में
भा.रि.बैंक/2021-2022/165 सीओ.डीपीएसएस.ओवरसाइट.सं.S1478/06-08-001/2021-2022 18 फरवरी 2022 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक / बैंक महोदया / महोदय विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें – विवरणियों की समाप्ति/उनका विलय/उनको ऑनलाइन प्रस्तुत करना कृपया उपर्युक्त विषय पर जारी दिनांक 18 फरवरी 2022 की प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें । 2. आरआरए 2.0 की अंतरिम सिफारिशों के कार्यान्वयन के भाग के रूप में, अनुबंध 1 में
फ़रवरी 18, 2022
विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0)– अंतरिम सिफारिश-समाप्ति/विलय/ रिटर्न की ऑनलाइन प्रविष्टि
भारिबैं/2021-22/167 डीसीएम (प्रशा.) सं. एस858/19.01.010/2021-22 18 फरवरी 2022 सभी बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ महोदय, विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0)– अंतरिम सिफारिश-समाप्ति/विलय/ रिटर्न की ऑनलाइन प्रविष्टि कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 18 फरवरी 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति का सन्दर्भ देखें । 2. आरआरए 2.0 की अंतरिम सिफारिश के कार्यान्वयन का भाग होने के कारण, अनुलग्नक 1 में सूचित रिटर्न को समाप्त/विलय करने की प्रस्तावना है ।
भारिबैं/2021-22/167 डीसीएम (प्रशा.) सं. एस858/19.01.010/2021-22 18 फरवरी 2022 सभी बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ महोदय, विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0)– अंतरिम सिफारिश-समाप्ति/विलय/ रिटर्न की ऑनलाइन प्रविष्टि कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 18 फरवरी 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति का सन्दर्भ देखें । 2. आरआरए 2.0 की अंतरिम सिफारिश के कार्यान्वयन का भाग होने के कारण, अनुलग्नक 1 में सूचित रिटर्न को समाप्त/विलय करने की प्रस्तावना है ।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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