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अक्‍तूबर 28, 2024
केन्‍द्रीय प्रतिपक्षों (सीसीपी) हेतु निदेश

आरबीआई/2024-2025/ डीपीएसएस.केका.आरएलवीपीडी.सं.एस789/02.07.038/2024-25 28 अक्तूबर 2024 आरबीआई द्वारा प्राधिकृत केन्‍द्रीय प्रतिपक्ष/ आरबीआई से प्राधिकार मांग रहे केन्‍द्रीय प्रतिपक्ष/ विदेशी केन्‍द्रीय प्रतिपक्ष जिन्‍हें आरबीआई से मान्‍यता अपेक्षित है महोदया / महोदय केन्‍द्रीय प्रतिपक्षों (सीसीपी) हेतु निदेश कृपया 12 जून 2019 के परिपत्र डीपीएसएस.केका.ओडी.सं. 2565/06.08.005/2018-2019 का अवलोकन करें जिसमें सीसीपी के लिए पूंजी की अपेक्षाओं और अभिशासन व्‍यवस्‍था से संबंधित निदेशों के निर्धारण के साथ विदेशी सीसीपी को मान्‍यता देने की व्‍यवस्‍था भी दी गई थी।

आरबीआई/2024-2025/ डीपीएसएस.केका.आरएलवीपीडी.सं.एस789/02.07.038/2024-25 28 अक्तूबर 2024 आरबीआई द्वारा प्राधिकृत केन्‍द्रीय प्रतिपक्ष/ आरबीआई से प्राधिकार मांग रहे केन्‍द्रीय प्रतिपक्ष/ विदेशी केन्‍द्रीय प्रतिपक्ष जिन्‍हें आरबीआई से मान्‍यता अपेक्षित है महोदया / महोदय केन्‍द्रीय प्रतिपक्षों (सीसीपी) हेतु निदेश कृपया 12 जून 2019 के परिपत्र डीपीएसएस.केका.ओडी.सं. 2565/06.08.005/2018-2019 का अवलोकन करें जिसमें सीसीपी के लिए पूंजी की अपेक्षाओं और अभिशासन व्‍यवस्‍था से संबंधित निदेशों के निर्धारण के साथ विदेशी सीसीपी को मान्‍यता देने की व्‍यवस्‍था भी दी गई थी।

अक्‍तूबर 11, 2024
विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक पहुंच को सुगम बनाना – दिशानिर्देश

आरबीआई/2024-25/83 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं. एस-708 / 02-12-004 / 2024-25 11 अक्तूबर 2024 सभी भुगतान प्रणाली प्रतिभागिगण   महोदया / प्रिय महोदय, विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक पहुंच को सुगम बनाना – दिशानिर्देश 01 जुलाई, 2015 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए बैंकों में ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र  का संदर्भ लें, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संदर्भ में, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 02 फरवरी, 2024 को अधिसूचित ‘बैंकिंग क्षेत्र के लिए सुगम्यता मानक और दिशा-निर्देश’ का संदर्भ भी आमंत्रित किया जाता है।

आरबीआई/2024-25/83 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं. एस-708 / 02-12-004 / 2024-25 11 अक्तूबर 2024 सभी भुगतान प्रणाली प्रतिभागिगण   महोदया / प्रिय महोदय, विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक पहुंच को सुगम बनाना – दिशानिर्देश 01 जुलाई, 2015 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए बैंकों में ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र  का संदर्भ लें, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संदर्भ में, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 02 फरवरी, 2024 को अधिसूचित ‘बैंकिंग क्षेत्र के लिए सुगम्यता मानक और दिशा-निर्देश’ का संदर्भ भी आमंत्रित किया जाता है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 23, 2025