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अप्रैल 29, 2024
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 30 अप्रैल 2024 को देय समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य (एसजीबी 2017-18 की शृंखला V)

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला V- जारी करने की तारीख 30 अक्तूबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 30 अप्रैल 2024 होगी।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला V- जारी करने की तारीख 30 अक्तूबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 30 अप्रैल 2024 होगी।

अप्रैल 29, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंदिरा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मालेगांव, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा इंदिरा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मालेगांव, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ‘नाममात्र सदस्यता से संबंधित नीति और पद्धति' तथा 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा इंदिरा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मालेगांव, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ‘नाममात्र सदस्यता से संबंधित नीति और पद्धति' तथा 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

अप्रैल 29, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, चित्रदुर्ग, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, चित्रदुर्ग, कर्नाटक (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। नाबार्ड के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, चित्रदुर्ग, कर्नाटक (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। नाबार्ड के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

अप्रैल 29, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹0.50 लाख (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹0.50 लाख (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अप्रैल 29, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीकानेर, राजस्थान पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीकानेर, राजस्थान (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। नाबार्ड के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीकानेर, राजस्थान (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। नाबार्ड के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

अप्रैल 29, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं से संबन्धित सर्वेक्षण के मई 2024 दौर की शुरुआत

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं से संबंधित सर्वेक्षण कराता रहा है। सर्वेक्षण का मई 2024 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 19 शहरों, अर्थात्, अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरूवनंतपुरम, में परिवारों का उनके व्यक्तिगत खपत समूह पर आधारित मूल्य गतिविधि और मुद्रास्फीति पर वस्‍तुनिष्‍ठ मूल्‍यांकन कराना है। इस सर्वेक्षण में परिवारों से अगले तीन माह तथा एक वर्ष मे कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव (सामान्‍य कीमतें और विशिष्‍ट उत्‍पाद समूहों की कीमतें) पर गुणात्‍मक प्रतिक्रियाएं मांगी जाती हैं तथा वर्तमान, अगले तीन माह और अगले एक वर्ष में मुद्रास्‍फीति दरों पर मात्रात्‍मक प्रक्रियाएं मांगी जाती हैं। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति निर्माण के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं से संबंधित सर्वेक्षण कराता रहा है। सर्वेक्षण का मई 2024 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 19 शहरों, अर्थात्, अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरूवनंतपुरम, में परिवारों का उनके व्यक्तिगत खपत समूह पर आधारित मूल्य गतिविधि और मुद्रास्फीति पर वस्‍तुनिष्‍ठ मूल्‍यांकन कराना है। इस सर्वेक्षण में परिवारों से अगले तीन माह तथा एक वर्ष मे कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव (सामान्‍य कीमतें और विशिष्‍ट उत्‍पाद समूहों की कीमतें) पर गुणात्‍मक प्रतिक्रियाएं मांगी जाती हैं तथा वर्तमान, अगले तीन माह और अगले एक वर्ष में मुद्रास्‍फीति दरों पर मात्रात्‍मक प्रक्रियाएं मांगी जाती हैं। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति निर्माण के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं।

अप्रैल 29, 2024
भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के मई 2024 दौर की शुरूआत की

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण के मई 2024 दौर की शुरुआत की जा रही है।

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण के मई 2024 दौर की शुरुआत की जा रही है।

अप्रैल 29, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव आदर्श बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि वैश्य को-ऑपरेटिव आदर्श बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि वैश्य को-ऑपरेटिव आदर्श बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अप्रैल 29, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित उधार पद्धतियों के कारण मेसर्स एसमनी (इंडिया) लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया:

अप्रैल 29, 2024
29 अप्रैल 2024 को आयोजित 4-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी का परिणाम

अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 97,000 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 97,000 कट ऑफ दर (%) 6.52 भारित औसत दर (%) 6.62 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 97,000 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 97,000 कट ऑफ दर (%) 6.52 भारित औसत दर (%) 6.62 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

अप्रैल 29, 2024
दिनांक 28 अप्रैल 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)    भारित औसत दर    सीमा क.    ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)    0.00    -    - I. मांग मुद्रा 0.00    -    - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00    -    - III. बाज़ार रेपो 0.00    -    - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    0.00    -    - ख.    मीयादी खंड    I. सूचना मुद्रा**    0.00    -    - II. मीयादी मुद्रा@@    0.00    -    - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00    -    - IV. बाज़ार रेपो    0.00    -    - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    0.00    -    - 

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)    भारित औसत दर    सीमा क.    ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)    0.00    -    - I. मांग मुद्रा 0.00    -    - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00    -    - III. बाज़ार रेपो 0.00    -    - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    0.00    -    - ख.    मीयादी खंड    I. सूचना मुद्रा**    0.00    -    - II. मीयादी मुद्रा@@    0.00    -    - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00    -    - IV. बाज़ार रेपो    0.00    -    - V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो    0.00    -    - 

अप्रैल 29, 2024
दिनांक 27 अप्रैल 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - I. मांग मुद्रा  0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - I. मांग मुद्रा  0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

अप्रैल 29, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक 29 अप्रैल 2024 को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 4-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 29 अप्रैल 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:  क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,00,000 4 मध्याह्न 12:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे 3 मई 2024 (शुक्रवार)  2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 20 जनवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी 2021-2022/1572 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे। (योगेश दयाल)  मुख्य महाप्रबंधक  प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/200

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 29 अप्रैल 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:  क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,00,000 4 मध्याह्न 12:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे 3 मई 2024 (शुक्रवार)  2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 20 जनवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी 2021-2022/1572 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे। (योगेश दयाल)  मुख्य महाप्रबंधक  प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/200

अप्रैल 29, 2024
दिनांक 26 अप्रैल 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 524,609.68 6.67 0.02-7.10 I. मांग मुद्रा  9,577.69 6.68 5.10-6.87 II. ट्राइपार्टी रेपो 351,712.55 6.70 6.60-6.75 III. बाज़ार रेपो 162,528.44 6.59 0.02-6.80 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 791.00 6.86 6.85-7.10

राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 524,609.68 6.67 0.02-7.10 I. मांग मुद्रा  9,577.69 6.68 5.10-6.87 II. ट्राइपार्टी रेपो 351,712.55 6.70 6.60-6.75 III. बाज़ार रेपो 162,528.44 6.59 0.02-6.80 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 791.00 6.86 6.85-7.10

अप्रैल 26, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक "डिजिटल ऋण - एकाधिक ऋणदाताओं से ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण में पारदर्शिता" संबंधी मसौदा परिपत्र पर टिप्पणियाँ आमंत्रित करता है

दिनांक 8 दिसंबर 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) द्वारा ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण के लिए एक विनियामक ढांचा जारी करने संबंधी घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर 'डिजिटल ऋण - एकाधिक ऋणदाताओं से ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण में पारदर्शिता' पर मसौदा परिपत्र रखा है।

दिनांक 8 दिसंबर 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) द्वारा ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण के लिए एक विनियामक ढांचा जारी करने संबंधी घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर 'डिजिटल ऋण - एकाधिक ऋणदाताओं से ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण में पारदर्शिता' पर मसौदा परिपत्र रखा है।

अप्रैल 26, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक 26 अप्रैल 2024 को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 3-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 26 अप्रैल 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 25,000 3 अपराह्न 2:15 बजे से अपराह्न 2:45 बजे 29 अप्रैल 2024 (सोमवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 20 जनवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी 2021-2022/1572 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 26 अप्रैल 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 25,000 3 अपराह्न 2:15 बजे से अपराह्न 2:45 बजे 29 अप्रैल 2024 (सोमवार) 2. भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 20 जनवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी 2021-2022/1572 में दिए गए नीलामी के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश यथावत् रहेंगे।

अप्रैल 26, 2024
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹14,700 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 आंध्र प्रदेश 1000 - 12 प्रतिफल 1000 - 17 प्रतिफल

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹14,700 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 आंध्र प्रदेश 1000 - 12 प्रतिफल 1000 - 17 प्रतिफल

अप्रैल 26, 2024
91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 12,000 2 मई 2024 (गुरुवार) 3 मई 2024 (शुक्रवार) 2 182 दिवसीय 7,000 3 364 दिवसीय 8,000 कुल 27,000

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 12,000 2 मई 2024 (गुरुवार) 3 मई 2024 (शुक्रवार) 2 182 दिवसीय 7,000 3 364 दिवसीय 8,000 कुल 27,000

अप्रैल 26, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 21 अप्रैल 12 अप्रैल 19 अप्रैल सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 3145 0 0 0 -3145 4.2 राज्य सरकारें 3146 12921 17496 4575 14350 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 21 अप्रैल 12 अप्रैल 19 अप्रैल सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 3145 0 0 0 -3145 4.2 राज्य सरकारें 3146 12921 17496 4575 14350 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

अप्रैल 26, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर सं. 03 /2024: इक्विटी बाज़ार और मौद्रिक नीति आश्चर्य

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर शृंखला  के अंतर्गत “इक्विटी बाज़ार और मौद्रिक नीति आश्चर्य" शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया। पेपर के सह-लेखन मयंक गुप्ता, अमित पवार, सत्यम कुमार, अभिनंदन बोरड़ और सुब्रत कुमार सीत ने किया है।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर शृंखला  के अंतर्गत “इक्विटी बाज़ार और मौद्रिक नीति आश्चर्य" शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया। पेपर के सह-लेखन मयंक गुप्ता, अमित पवार, सत्यम कुमार, अभिनंदन बोरड़ और सुब्रत कुमार सीत ने किया है।  

अप्रैल 26, 2024
सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणाम

नीलामी का परिणाम 7.10% जीएस 2034 7.46% जीएस 2073 I. अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 430 309 (ii) राशि ₹ 63576.540 करोड़ ₹ 36871 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य  प्रतिफल 99.37 101.67

नीलामी का परिणाम 7.10% जीएस 2034 7.46% जीएस 2073 I. अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 430 309 (ii) राशि ₹ 63576.540 करोड़ ₹ 36871 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य  प्रतिफल 99.37 101.67

अप्रैल 26, 2024
26 अप्रैल 2024 को आयोजित 3-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी का परिणाम

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 26,040 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 25,001 कट ऑफ दर (%) 6.52 भारित औसत दर (%) 6.61 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 31.81

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 25,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 26,040 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 25,001 कट ऑफ दर (%) 6.52 भारित औसत दर (%) 6.61 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 31.81

अप्रैल 26, 2024
दिनांक 25 अप्रैल 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 542,013.26 6.67 4.01-7.00 I. मांग मुद्रा 8,968.87 6.70 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 359,192.40 6.70 6.60-6.83 III. बाज़ार रेपो 173,050.99 6.59 4.01-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 801.00 6.90 6.88-7.00

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 542,013.26 6.67 4.01-7.00 I. मांग मुद्रा 8,968.87 6.70 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 359,192.40 6.70 6.60-6.83 III. बाज़ार रेपो 173,050.99 6.59 4.01-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 801.00 6.90 6.88-7.00

अप्रैल 26, 2024
सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ

7.10% जीएस 2034 7.46% जीएस 2073 I. अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 99.37/ 7.1889% 101.67/ 7.3338% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹20,000  ₹12,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

7.10% जीएस 2034 7.46% जीएस 2073 I. अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 99.37/ 7.1889% 101.67/ 7.3338% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹20,000  ₹12,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

अप्रैल 26, 2024
दिनांक 26 अप्रैल 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों के परिणाम

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 26 अप्रैल 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:  

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 26 अप्रैल 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:  

अप्रैल 25, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक  28 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 25 जनवरी 2024 के निदेश DOR.MON.D-119/12.22.603/2023-24 के माध्यम से दिनांक 28 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि उपरोक्त निदेश की परिचालन अवधि को जनहित में दिनांक 28 अप्रैल 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक  28 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 25 जनवरी 2024 के निदेश DOR.MON.D-119/12.22.603/2023-24 के माध्यम से दिनांक 28 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि उपरोक्त निदेश की परिचालन अवधि को जनहित में दिनांक 28 अप्रैल 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

अप्रैल 25, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी प्रीपेड भुगतान लिखतों के प्रति जनता को आगाह किया

भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया था कि टॉकचार्ज टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) नामक एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट सं. 323, जेएमडी मेगापोलिस, तीसरी मंजिल, सोहना रोड, सेक्टर 48, गुड़गांव, हरियाणा-122018 में है, संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त किए बिना अपनी वेबसाइट और ऐप (एप्लिकेशन) 'टॉकचार्ज' के माध्यम से प्रीपेड भुगतान लिखत (वॉलेट) जारी कर रही है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया था कि टॉकचार्ज टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) नामक एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट सं. 323, जेएमडी मेगापोलिस, तीसरी मंजिल, सोहना रोड, सेक्टर 48, गुड़गांव, हरियाणा-122018 में है, संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त किए बिना अपनी वेबसाइट और ऐप (एप्लिकेशन) 'टॉकचार्ज' के माध्यम से प्रीपेड भुगतान लिखत (वॉलेट) जारी कर रही है।

अप्रैल 25, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बिलासपुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध-यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बिलासपुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध-यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अप्रैल 25, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सद्भाव नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, छतरपुर (म.प्र.) पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा सद्भाव नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, छतरपुर (बैंक) पर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए 'पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)' के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिचालन संबंधी निर्देशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा सद्भाव नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, छतरपुर (बैंक) पर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए 'पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)' के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिचालन संबंधी निर्देशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अप्रैल 25, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. जय प्रकाश मुंदड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिंगोली, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा डॉ. जय प्रकाश मुंदड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिंगोली, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'अग्रिमों का प्रबंधन-यूसीबी' तथा 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा डॉ. जय प्रकाश मुंदड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिंगोली, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'अग्रिमों का प्रबंधन-यूसीबी' तथा 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

अप्रैल 25, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बिष्णुपुर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि बिष्णुपुर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। v

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा दि बिष्णुपुर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। v

अप्रैल 25, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2024 के आदेश द्वारा नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ)' के अंतर्गत जारी निदेश के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2024 के आदेश द्वारा नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ)' के अंतर्गत जारी निदेश के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

अप्रैल 25, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित 29 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 24 जनवरी 2024 के निदेश DOR.MON.No.D-120/12.22.130/2023-24 द्वारा 29 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित 29 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 24 जनवरी 2024 के निदेश DOR.MON.No.D-120/12.22.130/2023-24 द्वारा 29 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया था।

अप्रैल 25, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की वैधता अवधि बढ़ाना– इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD/185569/12.28.007/2021-2022 के माध्‍यम से इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को 28 जुलाई 2022 को  कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 27 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया था।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD/185569/12.28.007/2021-2022 के माध्‍यम से इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को 28 जुलाई 2022 को  कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 27 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया था।  

अप्रैल 25, 2024
25 अप्रैल 2024 को आयोजित 4-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी का परिणाम

अवधि    4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)    50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में)    1,42,875 आबंटित राशि (₹ करोड़ में)    50,008 कट ऑफ दर (%)    6.64 भारित औसत दर (%)    6.65 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत    51.29 

अवधि    4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)    50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में)    1,42,875 आबंटित राशि (₹ करोड़ में)    50,008 कट ऑफ दर (%)    6.64 भारित औसत दर (%)    6.65 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत    51.29 

अप्रैल 25, 2024
26 अप्रैल 2024 को ₹32,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए हामीदारी नीलामी

भारत सरकार ने 26 अप्रैल 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

भारत सरकार ने 26 अप्रैल 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

अप्रैल 25, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक 25 अप्रैल 2024 को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 4-दिवसीय परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 25 अप्रैल 2024, गुरुवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 25 अप्रैल 2024, गुरुवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है

अप्रैल 25, 2024
दिनांक 24 अप्रैल 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 560,515.73 6.65 3.50-7.75 I. मांग मुद्रा 11,039.47 6.67 5.10-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 382,681.50 6.70 6.65-6.80 III. बाज़ार रेपो 165,993.76 6.55 3.50-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 801.00 6.85 6.80-7.75

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 560,515.73 6.65 3.50-7.75 I. मांग मुद्रा 11,039.47 6.67 5.10-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 382,681.50 6.70 6.65-6.80 III. बाज़ार रेपो 165,993.76 6.55 3.50-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 801.00 6.85 6.80-7.75

अप्रैल 24, 2024
श्री टी. रबी शंकर को भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया

केंद्र सरकार ने श्री टी. रबी शंकर को 3 मई 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया है।

केंद्र सरकार ने श्री टी. रबी शंकर को 3 मई 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया है।

अप्रैल 24, 2024
19 अप्रैल 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 अप्रैल 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/173 उप महाप्रबन्धक (संचार)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 अप्रैल 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/173 उप महाप्रबन्धक (संचार)

अप्रैल 24, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के विरुद्ध पर्यवेक्षी कार्रवाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) को तत्काल प्रभाव से i) अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को शामिल करने और (ii) नए क्रेडिट कार्ड जारी करने संबंधी कार्य को बंद करने और रोकने का निर्देश दिया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) को तत्काल प्रभाव से i) अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को शामिल करने और (ii) नए क्रेडिट कार्ड जारी करने संबंधी कार्य को बंद करने और रोकने का निर्देश दिया है।

अप्रैल 24, 2024
खजाना बिल: नीलामी का पूर्ण परिणाम

Auction Results 91 Days 182 Days 364 Days I. Notified Amount ₹12000 Crore ₹7000 Crore ₹8000 Crore II. Competitive Bids Received (i) Number 109 117 138 (ii) Amount ₹ 26921.600 Crore ₹ 24017.100 Crore ₹ 23187.100 Crore III. Cut-off price / Yield 98.3040 96.6110 93.4140 (YTM:6.9200%) (YTM:7.0350%) (YTM:7.0697%) IV. Competitive Bids Accepted

Auction Results 91 Days 182 Days 364 Days I. Notified Amount ₹12000 Crore ₹7000 Crore ₹8000 Crore II. Competitive Bids Received (i) Number 109 117 138 (ii) Amount ₹ 26921.600 Crore ₹ 24017.100 Crore ₹ 23187.100 Crore III. Cut-off price / Yield 98.3040 96.6110 93.4140 (YTM:6.9200%) (YTM:7.0350%) (YTM:7.0697%) IV. Competitive Bids Accepted

अप्रैल 24, 2024
91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिल की नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.3040 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9200%) 96.6110 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0350%) 93.4140 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0697%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ ₹8,000 करोड़

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.3040 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9200%) 96.6110 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0350%) 93.4140 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0697%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ ₹8,000 करोड़

अप्रैल 24, 2024
आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए मास्टर निदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी) निदेश, 2024 जारी किया है। इन निदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस मास्टर निदेश में, एआरसी संबंधी मास्टर निदेश और मास्टर निदेश - प्रायोजकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 द्वारा एआरसी को जारी मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों को समेकित किया गया है। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक  प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/169

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी) निदेश, 2024 जारी किया है। इन निदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस मास्टर निदेश में, एआरसी संबंधी मास्टर निदेश और मास्टर निदेश - प्रायोजकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 द्वारा एआरसी को जारी मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों को समेकित किया गया है। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक  प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/169

अप्रैल 24, 2024
दिनांक 23 अप्रैल 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(Amount in ₹ Crore, Rate in Per cent) MONEY MARKETS@ Volume (One Leg) Weighted Average Rate Range A. Overnight Segment (I+II+III+IV) 5,58,929.08 6.59 0.01-7.25 I. Call Money 11,337.69 6.65 5.10-6.78 II. Triparty Repo 3,79,227.10 6.64 6.59-6.80 III. Market Repo 1,67,582.29 6.48 0.01-6.78 IV. Repo in Corporate Bond 782.00 6.82 6.75-7.25

(Amount in ₹ Crore, Rate in Per cent) MONEY MARKETS@ Volume (One Leg) Weighted Average Rate Range A. Overnight Segment (I+II+III+IV) 5,58,929.08 6.59 0.01-7.25 I. Call Money 11,337.69 6.65 5.10-6.78 II. Triparty Repo 3,79,227.10 6.64 6.59-6.80 III. Market Repo 1,67,582.29 6.48 0.01-6.78 IV. Repo in Corporate Bond 782.00 6.82 6.75-7.25

अप्रैल 23, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-2025 द्वारा दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जन सामान्य के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। बैंक की वर्तमान चलनिधि स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन जमा के एवज में ऋण को समायोजित (सेट ऑफ) करने की अनुमति दी जा सकती है।

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-2025 द्वारा दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जन सामान्य के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। बैंक की वर्तमान चलनिधि स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन जमा के एवज में ऋण को समायोजित (सेट ऑफ) करने की अनुमति दी जा सकती है।

अप्रैल 23, 2024
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का पूर्ण परिणाम

आंध्र प्रदेश 2032 आंध्र प्रदेश 2040 आंध्र प्रदेश 2044 केरल 20 39 अधिसूचित राशि 1000 1000 1000 1000 अवधि 816 20 15 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 79 57 39 55 (ii) राशि 5810

आंध्र प्रदेश 2032 आंध्र प्रदेश 2040 आंध्र प्रदेश 2044 केरल 20 39 अधिसूचित राशि 1000 1000 1000 1000 अवधि 816 20 15 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 79 57 39 55 (ii) राशि 5810

अप्रैल 23, 2024
प्रतिचक्रीय पूंजी बफर की आवश्यकता की समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 5 फरवरी 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) संबंधी ढांचा तैयार किया गया था, जिसमें यह सूचित किया गया था कि सीसीवाईबी को तब सक्रिय किया जाएगा, जब परिस्थितियों के अनुसार ऐसा जरूरी हो, और इस निर्णय की सामान्य रूप से पूर्व में घोषणा की जाएगी। इस ढांचे में मुख्य संकेतक के रूप में ऋण से जीडीपी के अंतर की परिकल्पना की गई है, जिसका उपयोग अन्य पूरक संकेतकों के साथ संयोजन में किया जा सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 5 फरवरी 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) संबंधी ढांचा तैयार किया गया था, जिसमें यह सूचित किया गया था कि सीसीवाईबी को तब सक्रिय किया जाएगा, जब परिस्थितियों के अनुसार ऐसा जरूरी हो, और इस निर्णय की सामान्य रूप से पूर्व में घोषणा की जाएगी। इस ढांचे में मुख्य संकेतक के रूप में ऋण से जीडीपी के अंतर की परिकल्पना की गई है, जिसका उपयोग अन्य पूरक संकेतकों के साथ संयोजन में किया जा सकता है।

अप्रैल 23, 2024
आरबीआई बुलेटिन– अप्रैल 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का अप्रैल 2024 अंक आज जारी किया। बुलेटिन में मौद्रिक नीति वक्तव्य (3-5 अप्रैल) 2024-2025, पाँच भाषण, छह आलेख और वर्तमान आंकड़े शामिल हैं। छह आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. भारत के सेवा निर्यात को क्या संचालित करता है?; III. खाद्य और ईंधन की कीमतें: भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति पर दूसरे दौर के प्रभाव; IV. उच्च अस्थिरता वाले प्रकरणों में भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि- एक अनुभवजन्य मूल्यांकन ; V. विनियामक संचार की भाषाई जटिलता का आकलन: भारत के लिए एक मामला अध्ययन; और VI. सर्वेक्षणों के लिए परोक्ष निगरानी प्रणाली (ओएमओएसवाईएस): गुणवत्ता आश्वासन के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित दृष्टिकोण।   I. अर्थव्यवस्था की स्थिति  2024 की पहली तिमाही में वैश्विक संवृद्धि की गति बरकरार रही और वैश्विक व्यापार की संभावना सकारात्मक हो रही है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में खजाना प्रतिफल और बंधक दरें बढ़ रही हैं क्योंकि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम हो रही हैं। भारत में, मजबूत निवेश मांग तथा उत्साहित कारोबारी और उपभोक्ता मनोभावों के समर्थन से, वास्तविक जीडीपी संवृद्धि में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति के विस्तार के लिए स्थितियां बन रही हैं। मार्च में सीपीआई मुद्रास्फीति पिछले दो महीनों में औसतन 5.1 प्रतिशत के बाद कम होकर 4.9 प्रतिशत हो गई है। तथापि, निकट अवधि में, चरम मौसम की घटनाओं के साथ-साथ दीर्घकालिक भू-राजनीतिक तनाव, जो कच्चे तेल की कीमतों को अस्थिर रख सकता है, के कारण मुद्रास्फीति के लिए जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का अप्रैल 2024 अंक आज जारी किया। बुलेटिन में मौद्रिक नीति वक्तव्य (3-5 अप्रैल) 2024-2025, पाँच भाषण, छह आलेख और वर्तमान आंकड़े शामिल हैं। छह आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. भारत के सेवा निर्यात को क्या संचालित करता है?; III. खाद्य और ईंधन की कीमतें: भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति पर दूसरे दौर के प्रभाव; IV. उच्च अस्थिरता वाले प्रकरणों में भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि- एक अनुभवजन्य मूल्यांकन ; V. विनियामक संचार की भाषाई जटिलता का आकलन: भारत के लिए एक मामला अध्ययन; और VI. सर्वेक्षणों के लिए परोक्ष निगरानी प्रणाली (ओएमओएसवाईएस): गुणवत्ता आश्वासन के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित दृष्टिकोण।   I. अर्थव्यवस्था की स्थिति  2024 की पहली तिमाही में वैश्विक संवृद्धि की गति बरकरार रही और वैश्विक व्यापार की संभावना सकारात्मक हो रही है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में खजाना प्रतिफल और बंधक दरें बढ़ रही हैं क्योंकि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम हो रही हैं। भारत में, मजबूत निवेश मांग तथा उत्साहित कारोबारी और उपभोक्ता मनोभावों के समर्थन से, वास्तविक जीडीपी संवृद्धि में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति के विस्तार के लिए स्थितियां बन रही हैं। मार्च में सीपीआई मुद्रास्फीति पिछले दो महीनों में औसतन 5.1 प्रतिशत के बाद कम होकर 4.9 प्रतिशत हो गई है। तथापि, निकट अवधि में, चरम मौसम की घटनाओं के साथ-साथ दीर्घकालिक भू-राजनीतिक तनाव, जो कच्चे तेल की कीमतों को अस्थिर रख सकता है, के कारण मुद्रास्फीति के लिए जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

अप्रैल 23, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा – अवधि बढ़ाना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 24 जनवरी 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-117/12.24.020/2023-24 द्वारा 29 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचलान अवधि को 29 अप्रैल 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 24 जनवरी 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-117/12.24.020/2023-24 द्वारा 29 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचलान अवधि को 29 अप्रैल 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 16, 2024