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अक्‍तूबर 12, 2017
दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश - दंड लगाया गया
12 अक्टूबर 2017 दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश - दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर ₹ 0.5
12 अक्टूबर 2017 दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश - दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर ₹ 0.5
अक्‍तूबर 10, 2017
रिज़र्व बैंक ने दी नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया
10 अक्टूबर 2017 रिज़र्व बैंक ने दी नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों, उनके रिश्‍तेदारों और संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने, अरक्षित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं और बैंक द्वारा दिए गए दान के लिए मंजूर
10 अक्टूबर 2017 रिज़र्व बैंक ने दी नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों, उनके रिश्‍तेदारों और संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने, अरक्षित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं और बैंक द्वारा दिए गए दान के लिए मंजूर
अक्‍तूबर 10, 2017
दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - दंड लगाया गया
10 अक्टूबर 2017 दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख
10 अक्टूबर 2017 दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख
अक्‍तूबर 03, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र
3 अक्टूबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्रश्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 01 अप्रैल 2013 के निदेश के माध्‍यम से 2 अप्रैल, 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को 24 मार्च, 2017 के निदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश 29 सितम्बर 201
3 अक्टूबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्रश्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 01 अप्रैल 2013 के निदेश के माध्‍यम से 2 अप्रैल, 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को 24 मार्च, 2017 के निदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश 29 सितम्बर 201
सितंबर 29, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
29 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च, 2017 के निदेश के माध्‍यम से 30 मार्च, 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए क
29 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च, 2017 के निदेश के माध्‍यम से 30 मार्च, 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए क
सितंबर 26, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
26 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्रदि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्‍यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और दिनांक 20 मार्च 2017 का पिछला निदेश 25 सितंबर 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था। आम जनता की जान
26 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्रदि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्‍यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और दिनांक 20 मार्च 2017 का पिछला निदेश 25 सितंबर 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था। आम जनता की जान
सितंबर 22, 2017
रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया
22 सितंबर 2017 रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों /दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख (
22 सितंबर 2017 रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों /दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख (
सितंबर 22, 2017
जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया
22 सितंबर 2017 जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों /दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर, जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 0.50 लाख (रुपय
22 सितंबर 2017 जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों /दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर, जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 0.50 लाख (रुपय
सितंबर 22, 2017
दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया
22 सितंबर 2017 दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर ₹ 5.00 ला
22 सितंबर 2017 दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर ₹ 5.00 ला
सितंबर 21, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र
21 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्‍यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 3 मार्च 2016 दिनांक 25 अगस्त 2016 के दिनांक 07 मार्च 2017 के संशोधित निदेशों द्वारा हर बा
21 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्‍यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 3 मार्च 2016 दिनांक 25 अगस्त 2016 के दिनांक 07 मार्च 2017 के संशोधित निदेशों द्वारा हर बा

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 16, 2024

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