प्रेस प्रकाशनियां - भुगतान और निपटान प्रणाली - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
नागरिक चार्टर के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का प्रसंस्करण
- 31 अगस्त 2025 की स्थिति
नागरिक चार्टर और विनियामक अनुमोदन के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की व्यापक समीक्षा की गई और
नागरिक चार्टर के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का प्रसंस्करण
- 31 अगस्त 2025 की स्थिति
नागरिक चार्टर और विनियामक अनुमोदन के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की व्यापक समीक्षा की गई और
दिनांक 8 अगस्त 2025, शुक्रवार तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 09-अगस्त-2024 25-जुलाई-2025* 08-अगस्त-2025* 09-अगस्त-2024 25-जुलाई-2025* 08-अगस्त-2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 291422.53 342422.14 341955.78 295618.64 347963.84 349533.04** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 130962.87 105206.09 100840.03 130982.37 105216.43 100849.93
दिनांक 8 अगस्त 2025, शुक्रवार तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 09-अगस्त-2024 25-जुलाई-2025* 08-अगस्त-2025* 09-अगस्त-2024 25-जुलाई-2025* 08-अगस्त-2025* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 291422.53 342422.14 341955.78 295618.64 347963.84 349533.04** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 130962.87 105206.09 100840.03 130982.37 105216.43 100849.93
कृपया 'बासेल III पूंजी विनियमन' पर दिनांक 1 अप्रैल 2025 के मास्टर परिपत्र DOR.CAP.REC.2/21.06.201/2025-26 के पैराग्राफ 5.15.3 में निहित प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम (सीसीआर) संबंधी अनुदेश का संदर्भ लें। रिज़र्व बैंक ने आज प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम: संभावित भावी एक्स्पोज़र की गणना के लिए अतिरिक्त कारक - संशोधित अनुदेश पर परिपत्र का मसौदा जारी किया है, जो उपरोक्त अनुदेशों को संशोधित करता है।
कृपया 'बासेल III पूंजी विनियमन' पर दिनांक 1 अप्रैल 2025 के मास्टर परिपत्र DOR.CAP.REC.2/21.06.201/2025-26 के पैराग्राफ 5.15.3 में निहित प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम (सीसीआर) संबंधी अनुदेश का संदर्भ लें। रिज़र्व बैंक ने आज प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम: संभावित भावी एक्स्पोज़र की गणना के लिए अतिरिक्त कारक - संशोधित अनुदेश पर परिपत्र का मसौदा जारी किया है, जो उपरोक्त अनुदेशों को संशोधित करता है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022