मास्टर परिपत्र - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र
जुलाई 01, 2010
मास्टर परिपत्र-सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश
भारिबैं /2010-11/29 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.189/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विविध विषयों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि ऐसे मास्टर परिपत्रों में स्थान न पाने वाले 30 जून 2010 तक जारी निदेशों/अनुदेशों को यहाँ समे
भारिबैं /2010-11/29 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.189/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विविध विषयों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि ऐसे मास्टर परिपत्रों में स्थान न पाने वाले 30 जून 2010 तक जारी निदेशों/अनुदेशों को यहाँ समे
जुलाई 01, 2010
30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी) (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008
भारिबैं/2010-11/30 गैबैंपवि(नीति प्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं. 5/23.11.01/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बंधक गारंटी कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी) (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008 आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.(एमजीसी).3/मुमप्र(पीके)-200
भारिबैं/2010-11/30 गैबैंपवि(नीति प्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं. 5/23.11.01/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बंधक गारंटी कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी) (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008 आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.(एमजीसी).3/मुमप्र(पीके)-200
जुलाई 01, 2010
प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक )मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003
भारिबैं/2010-2011/33 गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरि.सं.20/SCRC/26.03.001/2010-11 1 जुलाई 2010 प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक )मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 आपको ज्ञात ही होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करता है। 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 2/सीजीएम(सीएसएम)/2003 में अंतर्विष्ट सभी अनुदेशों का अद्यतन करने के बाद नीचे पुनरुत्पादित किया गया है। अद्यत
भारिबैं/2010-2011/33 गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरि.सं.20/SCRC/26.03.001/2010-11 1 जुलाई 2010 प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक )मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 आपको ज्ञात ही होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करता है। 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 2/सीजीएम(सीएसएम)/2003 में अंतर्विष्ट सभी अनुदेशों का अद्यतन करने के बाद नीचे पुनरुत्पादित किया गया है। अद्यत
जुलाई 01, 2010
प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना (पुनर्निर्माण) कंपनियों को जारी निदेशों/अनुदेशों पर मास्टर परिपत्र
भारिबैं/2010-11/34 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.नं.21/एस सी आरसी /26.03.001/2010-11 1 जुलाई 2010 प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना (पुनर्निर्माण) कंपनियों को जारी निदेशों/अनुदेशों पर मास्टर परिपत्र आपको ज्ञात ही होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करता है। बैंक व्दारा प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना कंपनियों को जारी परिपत्रों का 30जुन 2010 तक का अद्यतित सारांश नीचे पुनरुत्पादित कि
भारिबैं/2010-11/34 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.नं.21/एस सी आरसी /26.03.001/2010-11 1 जुलाई 2010 प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना (पुनर्निर्माण) कंपनियों को जारी निदेशों/अनुदेशों पर मास्टर परिपत्र आपको ज्ञात ही होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करता है। बैंक व्दारा प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना कंपनियों को जारी परिपत्रों का 30जुन 2010 तक का अद्यतित सारांश नीचे पुनरुत्पादित कि
जुलाई 01, 2010
30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998
भारिबैं/2010-11/16 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.176/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करत
भारिबैं/2010-11/16 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.176/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करत
जुलाई 01, 2010
30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"
भारिबैं /2010-11/17 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.177/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने/धारण करने वाली) कंपनियाँ तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़
भारिबैं /2010-11/17 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.177/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने/धारण करने वाली) कंपनियाँ तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़
जुलाई 01, 2010
30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना -"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण न करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"
भारिबैं /2010-11/18 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.178/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ न स्वीकारने व धारण करने वाली) कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना -"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण न करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जार
भारिबैं /2010-11/18 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.178/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ न स्वीकारने व धारण करने वाली) कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना -"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण न करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जार
जुलाई 01, 2010
मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण
भारिबैं/2010-11/22 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि. सं.182/03.10.042/2010-11 1 जुलाई 2010 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) महोदय, मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.149 जारी किया था, उसे अब 30 जून 2010 तक अद्यतन कर दिया ग
भारिबैं/2010-11/22 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि. सं.182/03.10.042/2010-11 1 जुलाई 2010 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) महोदय, मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.149 जारी किया था, उसे अब 30 जून 2010 तक अद्यतन कर दिया ग
जुलाई 01, 2010
30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना-"विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977"
भारिबैं /2010-11/23 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.183/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना-"विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977" आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी.39/डीजी(एच)-77 में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जू
भारिबैं /2010-11/23 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.183/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना-"विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977" आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी.39/डीजी(एच)-77 में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जू
जुलाई 01, 2010
30 जून 2010 तक अद्यतित अधिसूचना प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण संबंधी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिध्दांत, 2010
भारिबैं/2010-2011/35 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि./22/SCRC /26.03.001/2010-11 1 जुलाई 2010 30 जून 2010 तक अद्यतित अधिसूचना प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण संबंधी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिध्दांत, 2010 आपको ज्ञात ही होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करता है। इस संबंध में 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं. गैबैंप
भारिबैं/2010-2011/35 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि./22/SCRC /26.03.001/2010-11 1 जुलाई 2010 30 जून 2010 तक अद्यतित अधिसूचना प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण संबंधी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिध्दांत, 2010 आपको ज्ञात ही होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करता है। इस संबंध में 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं. गैबैंप
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