मास्टर निदेशों - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर निदेशों
RBI/DoR/2024-25/125 DoR.FIN.REC.No. 55/20.16.056/2024-25 January 06, 2025 All Commercial Banks including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks and excluding Payment Banks All Primary (Urban) Co-operative Banks/ State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks All India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID) All Non-Banking Financial Companies including Housing Finance Companies All Asset Reconstruction Companies All Credit Information Companies Dear Sir/ Madam, Master Direction – Reserve Bank of India (Credit Information Reporting) Directions, 2025
RBI/DoR/2024-25/125 DoR.FIN.REC.No. 55/20.16.056/2024-25 January 06, 2025 All Commercial Banks including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks and excluding Payment Banks All Primary (Urban) Co-operative Banks/ State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks All India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID) All Non-Banking Financial Companies including Housing Finance Companies All Asset Reconstruction Companies All Credit Information Companies Dear Sir/ Madam, Master Direction – Reserve Bank of India (Credit Information Reporting) Directions, 2025
आरबीआई/विवि/2024-25/122 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं. 31/20.16.003/2024-25 30 जुलाई 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक सहित लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भुगतान बैंकोको छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी सभी क्रेडिट सूचना कंपनी
आरबीआई/विवि/2024-25/122 विवि.एफ़आईएन.आरईसी.सं. 31/20.16.003/2024-25 30 जुलाई 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक सहित लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भुगतान बैंकोको छोड़कर सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी सभी क्रेडिट सूचना कंपनी
भारिबैं/प.वि.कें.का/2024-25/120 प.वि.कें.का.एफएमजी.एसईसी.सं.7/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) (आवास वित्त कंपनियों सहित) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 45के, 45एल और 45एम तथा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30ए, 32 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (एनबीएफसी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024 अनुबंध के रूप में संलग्न है। ये निदेश इस विषय पर पहले जारी किए गए निदेशों, अर्थात् 29 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश - एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 को अधिक्रमित करेंगे।
भारिबैं/प.वि.कें.का/2024-25/120 प.वि.कें.का.एफएमजी.एसईसी.सं.7/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) (आवास वित्त कंपनियों सहित) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 45के, 45एल और 45एम तथा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30ए, 32 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (एनबीएफसी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024 अनुबंध के रूप में संलग्न है। ये निदेश इस विषय पर पहले जारी किए गए निदेशों, अर्थात् 29 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश - एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 को अधिक्रमित करेंगे।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 23, 2025